22 फरवरी, 2024: हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HRERA) गुरुग्राम ने एक मुख्यधारा के दैनिक में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए यशवी होम्स की खिंचाई की है। नियामक प्राधिकरण ने स्वत: संज्ञान लेते हुए यश्वी होम्स पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विज्ञापन एक आवासीय परियोजना गोल्डन गेट रेजीडेंसी, सेक्टर 3, फरुखनगर, गुरुग्राम के बारे में है जो राज्य सरकार की योजना – दीन दयाल जन आवास योजना (डीडीजेएवाई) 2016 के तहत विकसित की गई है । हालाँकि, डेवलपर ने परियोजना को DDJAY 2024 के तहत विकसित होने के रूप में विज्ञापित किया है, जो भ्रामक है। विज्ञापन में RERA पंजीकरण संख्या और RERA वेबसाइट शामिल नहीं है जहां लोग परियोजना का विवरण और स्थिति जान सकते हैं। इसके अलावा, विज्ञापन में कई सुविधाओं का उल्लेख किया गया है जो मूल लेआउट योजना का हिस्सा नहीं थी जो परियोजना के आरईआरए पंजीकरण के दौरान प्रस्तुत की गई थी। दोनों ही RERA अधिनियम, 2016 के तहत उल्लंघन हैं।
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