पंजीकृत बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है: पटना हाई कोर्ट

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह केवल मूल दस्तावेज़ के सब्जेक्ट मटर को साबित करेगा न की मूल दस्तावेज़ के निष्पादन का प्रमाण नहीं होगा।

पटना उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि पंजीकृत बिक्री विलेख यानि रजिस्टर्ड सेल डीड की प्रमाणित प्रति यानि रजिस्टर्ड कॉपी को सेकेंडरी एविडेंस (द्वितीयक साक्ष्य) के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह केवल मूल दस्तावेज़ के सब्जेक्ट मटर को साबित करेगा न की मूल दस्तावेज़ के निष्पादन का प्रमाण नहीं होगा।
पटना उच्च न्यायालय ने यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जहां वादी द्वारा बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रति को स्वीकार करने और एक एविडेंस के रूप में चिह्नित करने की प्रार्थना की अनुमति दी गई थी।

“सभी प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि कि पंजीकृत विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 (2) के तहत सार्वजनिक दस्तावेज़ की श्रेणी में आएगी… यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। सार्वजनिक दस्तावेज़ की सामग्री या सार्वजनिक दस्तावेज़ का वह भाग जिसकी वह एक प्रति होने का तात्पर्य करता है। इसे बिना कोई आधार रखे सार्वजनिक दस्तावेज़ के द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है,” न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने राम बृक्ष सिंह एवं अन्य बनाम रामाश्रय सिंह केस में आदेश देते हुए कहा।

 

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