17 जून, 2024 : महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने 14 जून, 2024 को जुहू विले पार्ले में शुभ जीवन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक अनधिकृत होर्डिंग को हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई की। यह होर्डिंग म्हाडा से आवश्यक एनओसी प्राप्त किए बिना लगाया गया था। यह पहल दुखद घाटकोपर की घटना और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा मुंबई भर में अवैध होर्डिंग्स को हटाने के निर्देश के जवाब में की गई है। सभी अनधिकृत होर्डिंग्स को हटाने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, म्हाडा के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संजीव जायसवाल ने म्हाडा की संपत्तियों पर होर्डिंग्स की गहन समीक्षा और सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में पाया गया कि 62 होर्डिंग्स में से 60 म्हाडा से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना लगाए गए थे पिछले दो महीनों में, म्हाडा ने अनाधिकृत होर्डिंग्स के मालिकों को नोटिस जारी कर उन्हें तुरंत हटाने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो म्हाडा द्वारा जबरन होर्डिंग्स को हटाया जाएगा। बीएमसी की सहायता। बीएमसी ने विज्ञापनदाताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें एक निश्चित अवधि के भीतर म्हाडा की एनओसी जमा करने को कहा गया है। अनुपालन न करने पर विज्ञापन परमिट रद्द कर दिए जाएंगे और मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संजीव जायसवाल ने कहा, "हमारे नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। हम विनियामक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्थानों को अनधिकृत संरचनाओं से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह कार्रवाई सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति हमारे समर्पण को रेखांकित करती है।"
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