आधार न होने की वजह से नरेगा जॉब कार्ड को डिलीट नहीं किया जा सकता: Govt

नई भुगतान प्रणाली पर स्विच करने के लिए श्रमिकों के पास 31 अगस्त 2023 तक का समय है।

अक्टूबर 12, 2023: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) के तहत लाभार्थियों को जारी किए गए जॉब कार्ड कई कारणों से डिलीट किये जा सकते हैं, लेकिन आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) के कारण नहीं। 5 अक्टूबर को जारी एक बयान में कहा गया, “इस आधार पर जॉब कार्ड नहीं हटाए जा सकते कि कर्मचारी एपीबीएस के लिए पात्र नहीं है।”

“जॉब कार्डों को अद्यतन करना/हटाना राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा आयोजित एक नियमित प्रक्रिया है। इन्हे हटाने के कई कारन हो सकते हैं जैसे कि नकली जॉब कार्ड (गलत जॉब कार्ड) / डुप्लिकेट जॉब कार्ड / परिवार काम करने के इच्छुक नहीं है / परिवार ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया है / जॉब कार्ड में एकल व्यक्ति है और वह व्यक्ति मृत है, तो उसे हटाया जा सकता है,” मिनिस्ट्री ने कहा।

यह बताते हुए कि कुल 13.99 करोड़ आधार नंबर प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) में डाले गए थे ─ यह कुल सक्रिय श्रमिकों का 97.87% है ─ मंत्रालय ने कहा कि राज्यों से कहा गया है कि नरेगा लाभार्थियों से आधार नंबर प्रदान करने का अनुरोध किया जाना चाहिए लेकिन नंबर न दे पाने पर उन्हें काम देने से मना नहीं किया जाना चाहिए।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के अनुसार, ABPS “एक अनूठी भुगतान प्रणाली है जो लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में सरकारी सब्सिडी और लाभों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर करने के लिए आधार संख्या को केंद्रीय कुंजी के रूप में उपयोग करती है”। ABPS को चुनने के लिए, नरेगा जॉब कार्ड धारक को अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ना पड़ता है।  बैंक खाता नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) मैपर से भी जुड़ा होना चाहिए।

31 दिसंबर 2023 के बाद सभी नरेगा श्रमिक जो नरेगा के तहत रोजगार ढूंढना चाहते हैं, उन्हें ABPS पर स्विच करना होगा। इसका मतलब है कि 31 दिसंबर 2023 तक नरेगा श्रमिकों को दो मोड में मजदूरी प्राप्त करने की अनुमति है: खाता-आधारित और आधार-आधारित।

“कई मामलों में, लाभार्थी द्वारा बैंक खाता संख्या में बार-बार परिवर्तन करने और संबंधित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नए खाता संख्या को अद्यतन नहीं करने के कारण, और लाभार्थी द्वारा समय पर नया खाता अपडेट नहीं करने के कारण, मजदूरी का भुगतान बैंक शाखा द्वारा अस्वीकार कर दिया जा रहा है। विभिन्न हितधारकों के परामर्श से यह पाया गया कि ऐसी अस्वीकृतियों से बचने के लिए, ABPS वेतन भुगतान करने का सबसे अच्छा मार्ग है। इससे लाभार्थियों को समय पर वेतन भुगतान प्राप्त करने में मदद मिलेगी,” मंत्रालय ने कहा।

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