अगर आप भारत में वाहन चला रहे हैं, तो वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र और वैध ड्राइविंग लाइसेंस जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होना अनिवार्य है। चूंकि सरकार डिजिटल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, इसलिए देश भर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) का भी डिजिटलीकरण किया गया है। परिवहन सेवा ऑनलाइन पोर्टल को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा वाहनों के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित गतिविधियों को स्वचालित करने और वाहनों के राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के रजिस्टर या डीएल जानकारी बनाने के लिए बनाया गया था।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने दो सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन पेश किए हैं – वाहन पंजीकरण के लिए वाहन (VAHAN) और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सारथी (SARATHI)। इन आवेदनों को नई पहल के हिस्से के रूप में केंद्रीकृत किया गया है।
यहां आपके लिए एमपरिवहन ऐप और parivahan.gov.in पोर्टल के बारे में सारी जानकारी है।
mParivahan: परिवहन सेवा ऐप डाउनलोड
नागरिक अपने मोबाइल फोन पर गूगल प्ले स्टोर या ऐप्पल स्टोर से mParivahan ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और डीएल और आरसी सेवाओं को ऐक्सेस कर सकते हैं। mParivahan सेवा मोबाइल एप्लिकेशन अंग्रेजी, हिंदी और मराठी जैसी विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है।
नेक्स्टजेन एमपरिवहन एप्लिकेशन को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा बनाया गया है। इस ऐप में अंग्रेजी, हिंदी और मराठी जैसे तीन भाषाओं के विकल्प उपलब्ध हैं।
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एमपरिवहन ऐप का इस्तेमाल लाइसेंस पंजीकरण, वाहन संबंधी विवरण प्राप्त करने, रोड टैक्स का भुगतान, अखिल भारतीय आरटीओ वाहन पंजीकरण संख्या ढूंढने, शिकायत दर्ज करने आदि के लिए किया जा सकता है। ऐप में वाहन पंजीकरण की सुविधा का लाभ उठाकर बीमा वैधता, वाहन फिटनेस वैधता और पीयूसी प्रमाण पत्र के बारे में विवरण प्राप्त किया जा सकता है। एप्लिकेशन नागरिकों को परिवहन कार्यालय से संबंधित सेवाओं और सूचनाओं तक त्वरित ऐक्सेस प्राप्त करने में मदद करता है। कुछ मुख्य विशेषताओं में वर्चुअल आरसी या डीएल, एन्क्रिप्टेड क्यूआर कोड, सूचना सेवाएं, डीएल या आरसी सर्च, परिवहन अधिसूचना, आरटीओ/यातायात कार्यालय का लोकेशन शामिल हैं।
एमपरिवहन की खूबियां और लाभ
- यह ऐप आईओएस और एंड्रॉयड यूजर्स को सरल इंटरफेस प्रदान करता है, और आरटीओ गए बगैर विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करता है।
- यातायात पुलिस अधिकारियों द्वारा चेकिंग के दौरान किसी को वाहन के भौतिक (फिजिकल) दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वाहन मालिक अपना डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) दिखा सकते हैं।
- आप ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के लिए आवेदन कर सकते हैं जो हर जगह मान्य और स्वीकार होता है।
- मॉक टेस्ट पास करके नया डीएल हासिल किया जा सकता है।
- आप ऐप के द्वारा नजदीकी आरटीओ का भी पता लगा सकते हैं।
- आप वाहन पंजीकरण संख्या के जरिए वाहन के विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह, इस एप्लिकेशन के द्वारा भारत में पंजीकृत किसी भी वाहन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- वाहन मालिक चोरी, खोने, दुर्घटना, पार्किंग टिकट आदि से संबंधित विवरण पोर्टल पर वाहन पंजीकरण संख्या डालकर प्राप्त कर सकते हैं।
- टो किए गए वाहन, कार वेरिफिकेशन और पुराने वाहन की वेरिफिकेशन जैसे विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं।
- यूजर्स ऐप के द्वारा दुर्घटनाओं के लिए अलर्ट और नोटिफिकेशन चालू कर सकते हैं।
mParivahan ऐप: पंजीकरण और साइन इन कैसे करें?
- प्ले स्टोर पर जाएं और एनआईसी eGov द्वारा विकसित आधिकारिक mparivahan ऐप डाउनलोड करें
- इन्स्टॉल करने के बाद ऐप को खोलें। अगर आप नए यूजर हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालकर साइन अप करें। आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा।
- ओटीपी डालें और ‘सत्यापित करें’ पर क्लिक करें।
साइन अप करने के बाद एप्लीकेशन के बाईं तरफ साइन इन विकल्प पर क्लिक करें। mparivahan ऐप में लॉग इन करने के लिए निर्धारित फ़ील्ड में अपना मोबाइल नंबर और उसके बाद ओटीपी डालें।
परिवहन सेवा ऑनलाइन पोर्टल की सेवाएं
www.parivahan.gov.in पोर्टल निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है:
- वाहन परिवहन सेवा वेबसाइट द्वारा वाहन संबंधी सेवाएं जैसे पंजीकरण का नवीनीकरण, डुप्लीकेट आरसी जारी करना आदि।
- सारथी parivahan.gov.in वेबसाइट के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएं, जिसमें डीएल के लिए आवेदन करना, डीएल का नवीनीकरण, डुप्लीकेट डीएल जारी करना आदि शामिल हैं।
- चेकपोस्ट पर वाहन कर संग्रह के लिए चेकपोस्ट टैक्स
- फैंसी नंबर बुकिंग
- राष्ट्रीय रजिस्टर या एनआर सेवाएं
- स्वीकृति
- राष्ट्रीय परमिट प्राधिकरण
- AITP (अखिल भारतीय पर्यटक परमिट) प्राधिकरण
- SLD (स्पीड लिमिटिंग डिवाइस) मेकर
- सीएनजी वाहन सेवा पोर्टल के माध्यम से सीएनजी (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) मेकर
- vahan.parivahan.gov.in पोर्टल के माध्यम से VLTD (व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस) मेकर
- पीयूसीसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र)
- व्यापार प्रमाणपत्र
- वाहन ग्रीन सेवा
- वाहन रिकॉल
pariwahan.gov in वेबसाइट सूचना सेवाएं भी प्रदान करती है जिसे उपयोगकर्ता अपने लाइसेंस विवरण, वाहन विवरण, पंजीकरण, परमिट, अधिनियम, नियम और नीतियां, अधिसूचनाएं और फॉर्म इत्यादि संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उपयोगकर्ता ऑनलाइन उपलब्ध विभिन्न डाउनलोड करने योग्य फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता विभिन्न नियमों, अधिनियमों और नीतियों जैसे मोटर वाहन अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989, कैरिज बाइ रोड एक्ट और नियम, केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम और नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
परिवहन सेवा पोर्टल ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:
- स्थायी लाइसेंस
- नवीनीकरण
- डुप्लीकेट लाइसेंस
- वर्ग को जोड़ना
- अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट
- लाइसेंस संबंधी शुल्क
- नमूना एलएल प्रश्न बैंक
पंजीकरण के बारे में
आप पोर्टल पर पंजीकरण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जैसे:
- अस्थायी पंजीकरण
- स्थायी पंजीकरण
- आरसी का नवीनीकरण
- डुप्लीकेट आरसी
- अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)
- पते में परिवर्तन
- एचपी एंडोर्समेंट
- एचपी समाप्ति
- रीअसाइनमेंट
- व्यापार प्रमाणपत्र
- डुप्लीकेट ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करना
- राजनयिक वाहन
- स्वामित्व हस्तांतरण
- पंजीकरण प्रदर्शन
परमिट के बारे में
परमिट लिंक के बारे में क्लिक करें और इसके बारे में विवरण प्राप्त करें:
- कॉन्टैक्ट कैरिज
- परमिट शुल्क और परमिट अवधि
परिवहन सेवा रोड टैक्स भुगतान
जिन वाहन मालिकों ने व्यक्तिगत या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए वाहन खरीदा है, उन्हें रोड टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। सरकार द्वारा अर्जित टैक्स का इस्तेमाल सड़कों के रखरखाव के लिए किया जाता है। भारत में वाणिज्यिक वाहन मालिकों को दूसरे राज्यों में प्रवेश करते समय चेक पोस्ट पर अन्य राज्य के लिए वाहन टैक्स का भुगतान करना होगा। parivahan.gov.in/parivahan/ पोर्टल वाहन मालिकों को नीचे दी गई सरल प्रक्रिया के द्वारा अपने चेक पोस्ट टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है:
स्टेप 1: आधिकारिक parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर ‘ऑनलाइन सेवाएं’ सेक्शन के तहत दिए गए ‘चेक पोस्ट टैक्स’ विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 2: एक नया पेज खुलेगा। अब, ‘कर भुगतान’ विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब, आप जिस राज्य में प्रवेश कर रहे हैं उसका नाम और ड्रॉपडाउन मेन्यू से ‘सेवा का नाम’ चुनें। ‘जाएं’ पर क्लिक करें।
स्टेप 4: कंप्यूटर स्क्रीन पर ‘सीमा कर भुगतान’ आवेदन पेज खुल जाएगा। वाहन संख्या डालें और ‘विवरण प्राप्त करें’ पर क्लिक करें। कुछ फ़ील्ड खुद ही भर जाएंगी.
स्टेप 5: बाकी विवरण भरें। फिर, टैक्स का भुगतान करने के लिए ‘कैलक्युलेट टैक्स’ या ‘पे टैक्स’ पर क्लिक करें।
स्टेप 6: आपको भुगतान गेटवे पर डायरेक्ट किया जाएगा। भुगतान गेटवे का चयन करें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
स्टेप 7: टैक्स भुगतान करने के बाद आपको ‘चेकपोस्ट’ पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। आपको एक रसीद मिलेगी जिसे प्रिंट किया जा सकता है और भविष्य में जरूरत के लिए सेव जा सकता है।
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वाहन परिवहन ऑनलाइन वाहन कर का भुगतान
वाहन कर का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:
स्टेप 1: vahan.parivahan.gov.in/vahaneservice/ पर जाएं। पोर्टल पर अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करें। इसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करें।
स्टेप 2: ‘ऑनलाइन सेवाओं’ के तहत ‘वाहन कर का भुगतान करें’ पर क्लिक करें।
स्टेप 3: पंजीकरण संख्या और चेसिस संख्या जैसे विवरण प्रदान करें। ‘जनरेट ओटीपी’ पर क्लिक करें। उसके बाद, अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी डालें। ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
स्टेप 4: अगले स्टेप में ‘टैक्स मोड’ चुनें।
स्टेप 5: ‘परमिट विवरण’ (अगर लागू हो) प्रदान करें।
स्टेप 6: कुल देय राशि स्क्रीन पर दिखाई देगी। ‘सबमिट’ पर क्लिक करें। उसके बाद ‘भुगतान की पुष्टि करें’ पर क्लिक करें।
स्टेप 7: अपना भुगतान गेटवे चुनें और नियम और शर्तें स्वीकार करें। ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
परिवहन सेवा ई चालान
परिवहन सेवा वेबसाइट यूजर को अपने चालान की स्थिति ऑनलाइन देखने की सुविधा प्रदान करती है। वाहन चालक को तब चालान जारी किया जाता है जब वो जानबूझकर या अनजाने में यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है। ई चालान परिवहन सेवा के जरिए कोई भी व्यक्ति parivahan.gov.in पोर्टल पर मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के तहत अपने यातायात उल्लंघन स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकता है।
स्टेप 1: परिवहन पोर्टल पर ई-चालान प्रणाली पर जाएं। आपको ई-चालान परिवहन वेबसाइट पर निर्देशित किया जाएगा। ‘चेक ऑनलाइन सर्विसेज’ सेक्शन के तहत ‘चेक चालान स्टेटस’ पर क्लिक करें।
स्टेप 2: अब, दिए गए विकल्पों में से किसी एक को चुनकर चालान के ये विवरण भरें – चालान संख्या, वाहन संख्या और डीएल संख्या। कैप्चा कोड डालें और ‘विवरण प्राप्त करें’ पर क्लिक करें। ई-चालान और भुगतान विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
परिवहन सेवा ऑनलाइन चालान भुगतान
आप अपने चालान या जुर्माने का भुगतान आधिकारिक परिवहन सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। आप ई-चालान परिवहन वेबसाइट पर जाकर ‘चेक ऑनलाइन सेवाएं’ सेक्शन के तहत ‘चेक चालान स्टेटस’ पर क्लिक कर सकते हैं।
किसी एक विकल्प का इस्तेमाल करके विवरण प्रदान करें – चालान संख्या, वाहन संख्या या डीएल संख्या। कैप्चा कोड डालें और ‘विवरण प्राप्त करें’ पर क्लिक करें।
आपका ई-चालान स्टेटस चालान स्टेटस पंक्ति के अंतर्गत दिखेगी। अब, भुगतान कॉलम में दिए गए ‘अभी भुगतान करें’ पर क्लिक करें। भुगतान मोड चुनें और भुगतान करें। आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण संदेश और ट्रांजैक्शन आईडी प्राप्त होगी।
परिवहन सेवा डीएल आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखें
ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) टेस्ट और डीएल लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप डीएल आवेदन का स्टेटस जानने के लिए परिवहन सेवा पर जा सकते हैं। यहां चरण-दर-चरण गाइड दी गई है।
स्टेप 1: होम पेज पर ‘ऑनलाइन सेवाओं’ के तहत ‘ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं’ पर क्लिक करें।
स्टेप 2: आपको sarathi.parivahan.gov.in वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। संबंधित राज्य परिवहन विभाग का मेन पेज दिखेगा। पेज के ऊपर में दाएं कोने पर ‘आवेदन स्थिति’ चुनें।
स्टेप 3: अगले पेज पर आवेदन संख्या, जन्म तिथि और कैप्चा कोड जैसे विवरण डालें। डीएल आवेदन का स्टेटस देखने के लिए ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
परिवहन सेवा आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) स्टेटस ऑनलाइन देखें
परिवहन सेवा की वाहन संबंधी सेवाओं में वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) की स्थिति ऑनलाइन देखने का विकल्प शामिल है। उपयोगकर्ता नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:
स्टेप 1: आरसी स्टेटस देखने के लिए parivahan.gov.in पोर्टल पर जाएं। ‘ऑनलाइन सेवाओं’ के अंतर्गत ‘वाहन संबंधी सेवाएं’ पर क्लिक करें।
स्टेप 2: एक नया पेज खुलेगा। ड्रॉपडाउन मेन्यू से राज्य का चयन करें।
स्टेप 3: ‘वाहन पंजीकरण संख्या’ पर क्लिक करें। वाहन पंजीकरण संख्या डालें। फिर, ड्रॉपडाउन से ‘राज्य आरटीओ’ चुनें और ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें।
स्टेप 4: ‘स्थिति’ विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद ‘अपने आवेदन की स्थिति जानें’ पर क्लिक करें।
स्टेप 5: ‘आवेदन संख्या’ में आरसी आवेदन संख्या डालें। कैप्चा कोड भरें। उसके बाद ‘सबमिट’ पर क्लिक करें और फिर ‘रिपोर्ट देखें’ पर क्लिक करें। parivahan.gov.in की स्क्रीन पर आरसी स्टेटस दिखाई देगा।
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परिवहन सेवा स्लॉट बुकिंग
आधिकारिक परिवहन सेवा पोर्टल डीएल टेस्ट के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करने की सुविधा भी प्रदान करता है। आवेदक नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करें:
स्टेप 1: होमपेज पर ‘ऑनलाइन सेवाओं’ के तहत ‘ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं’ पर क्लिक करें।
स्टेप 2: ड्रॉपडाउन से राज्य का चयन करें।
स्टेप 3: आपको परिवहन विभाग के पेज पर डायरेक्ट किया जाएगा। ‘अपॉइंटमेंट्स’ के अंतर्गत ‘डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग’ विकल्प चुनें।
स्टेप 4: अगले पेज पर दो विकल्पों – आवेदन संख्या या लर्नर लाइसेंस नंबर – में से किसी एक के द्वारा आवेदन विवरण भरें। आवेदन संख्या या लर्नर लाइसेंस नंबर, आवेदक की जन्म तिथि और वेरिफिकेशन कोड डालें। ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
उसके बाद आप अपनी सहूलियत के अनुसार तारीख और समय का चयन करके डीएल टेस्ट के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं।
परिवहन सेवा: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएं और ऑनलाइन सेवाओं के तहत ‘ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं’ पर क्लिक करें।
- आपको sarathiparivahan.gov.in वेबसाइट पर एक नए पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। ड्रॉपडाउन से राज्य का चयन करें।
- ड्राइविंग लाइसेंस का वो प्रकार चुनें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं।
- प्रासंगिक विवरण प्रदान करके और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन पत्र को पूरा करें। दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र को पूरा करने के बाद आगे बढ़ने के लिए ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद वेब एप्लिकेशन नंबर जेनरेट होता है जिसका उपयोग आवेदन के स्टेटस को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। आवेदन सफलतापूर्वक प्रोसेस हो जाने के बाद आवेदक को एसएमएस के द्वारा सूचित किया जाएगा।
- दस्तावेज सत्यापन, आवेदन शुल्क का भुगतान और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आगे की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आरटीओ जाएं।
परिवहन सेवा: ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग के लिए शिक्षण पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार किया है जिसे सैद्धांतिक (थ्योरी) और व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) में विभाजित किया गया है। लाइट मोटर व्हीकल (LMV) के लिए कोर्स की अवधि चार सप्ताह की होगी, जो 29 घंटे की होगी। बाकी बचे घंटों में सैद्धांतिक शिक्षा दी जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं:
- विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र
- आयु प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, आदि
- पते का प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, यूटिलिटी बिल आदि।
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म 1 और 1ए
- ड्राइवर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अगर कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं
- आवेदन शुल्क
ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
आप अपने नजदीकी आरटीओ में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक को भारत में मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म 4 के रूप में जाना जाने वाला आवेदन पत्र लेना होता है।
- फॉर्म 4 को आधिकारिक राज्य परिवहन वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
- विधिवत भरे हुए फॉर्म जमा करें और संबंधित दस्तावेज संलग्न करें। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट शेड्यूल करें और लागू शुल्क का भुगतान करें।
परिवहन सेवा वाहन विवरण और सेवाएं
किसी राज्य के नागरिक अपने वाहन के विवरण चेक करने और संबंधित सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए परिवहन सेवा वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रक्रिया नीचे दी गई है:
- parivahan.gov.in पोर्टल के होम पेज पर ‘ऑनलाइन सेवाएं’ सेक्शन के अंतर्गत ‘वाहन संबंधी सेवाएं’ चुनें। राज्य चुनें, उदाहरण के लिए असम।
- ‘वाहन पंजीकरण संख्या’ विकल्प चुनें और वाहन पंजीकरण संख्या डालें।
- ड्रॉपडाउन से राज्य आरटीओ का चयन करें।
- ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें।
पेज सेवाओं की एक सूची प्रदर्शित होगी जैसे:
- कर या शुल्क सेवाएं जैसे अपने कर का भुगतान।
- आरसी से संबंधित सेवाएं जैसे स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन, पता में बदलाव, दृष्टिबंधक, डुप्लीकेट आरसी; अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन; आरसी रद्द करना; पंजीकरण का नवीनीकरण।
- वाहन संबंधी सेवाएं जैसे फिटनेस नवीनीकरण के लिए आवेदन या फिटनेस विफल होने के बाद पुन: आवेदन करें।
- डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट, आरसी विवरण जैसे प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करें।
- आवेदन की वापसी सहित अन्य सेवाएं।
उपयोगकर्ता अपनी जरूरत के अनुसार टॉप पर मेन्यू से ‘सेवाएं’, ‘अपॉइंटमेंट’, ‘अन्य सेवाएं’ और ‘स्टेटस’ पर क्लिक कर सकते हैं।
परिवहन सेवा: ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे अपडेट करें?
चाहे आपका वाहन दोपहिया हो या चारपहिया हो, सरकार द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। लाइसेंस में ड्राइवर का नाम, जन्म तिथि, पता और लाइसेंस नंबर जैसे विवरण शामिल होते हैं। अगर आपने अपना पता बदल लिया है, तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस में पता अपडेट करना आवश्यक है। इसके लिए आपको किसी भी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में जाने और कोई कागजी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विवरण एमपरिवहन एप्लिकेशन या परिवहन सेवा पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस में पता अपडेट करने के स्टेप्स नीचे दिए गए हैं:
- आधिकारिक parivahan.gov.in पोर्टल पर जाएं। ‘ऑनलाइन सेवाएं’ सेक्शन के अंतर्गत ‘ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाएं’ पर क्लिक करें।
- ड्रॉप-डाउन मेनू से राज्य चुनें।
- ‘पता परिवर्तन के लिए आवेदन करें’ विकल्प पर क्लिक करें।
- ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें। दिए गए फील्ड्स में ‘ड्राइविंग लाइसेंस नंबर’ और ‘जन्म तिथि’ डालें।
- ड्राइविंग लाइसेंस में दिए गए विवरण को सत्यापित करने के लिए ‘डीएल सूचना’ लिंक पर क्लिक करें।
- ‘आरटीओ’ चुनें और ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें।
- आवश्यक जानकारी प्रदान करें। ‘डीएल पता परिवर्तित करें’ विकल्प पर दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करें।
- ‘स्थायी’, ‘वर्तमान’ या ‘दोनों’ पता विकल्प चुनें। ‘पुष्टि करें’ पर क्लिक करें।
- जमा करें और फीस का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें। पता अपडेट हो जाएगा।
उपयोगकर्ता अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ वेबसाइट में साइन इन करके पता अपडेट के लिए आवेदन के स्टेटस को भी ट्रैक कर सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस में पता ऑनलाइन अपडेट करने के लिए दस्तावेज
- फॉर्म 33 में आवेदन
- पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- नए पते का प्रमाण
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र
- वैध बीमा प्रमाणपत्र
- अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी, अगर लोन है तो)
- स्मार्ट कार्ड शुल्क (यदि उस राज्य में लागू हो)
- पैन कार्ड / फॉर्म 60 और फॉर्म 61 की सत्यापित प्रति (जैसा लागू हो)
- चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट (यदि उस राज्य में लागू हो)
- मालिक के हस्ताक्षर की पहचान (यदि उस राज्य में लागू हो)
ड्राइविंग लाइसेंस पर पता अपडेट करने की ऑफलाइन प्रक्रिया
नागरिक अपने आवासीय पते को ड्राइविंग लाइसेंस पर ऑफलाइन मोड के द्वारा भी अपडेट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) या क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है जहां से डीएल के लिए आवेदन किया गया था। उसके बाद, ड्राइविंग लाइसेंस के पते में परिवर्तन के लिए आवेदक को आरटीओ के पास जाना होता है।
आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं:
- विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र
- तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र
- वैध पहचान प्रमाण जैसे पैन कार्ड या आधार कार्ड
- एड्रेस प्रूफ जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, यूटिलिटी बिल आदि।
परिवहन सेवा: आवेदन प्रक्रिया को कैसे रद्द करें?
किसी आवेदन को रद्द करने की प्रक्रिया उल्लेख नीचे दी गई है:
- parivahan.gov.in पोर्टल पर जाएं
- ‘ऑनलाइन सेवाओं’ के तहत ‘ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं’ विकल्प पर क्लिक करें
- लागू राज्य का चयन करें
- ‘अन्य’ के अंतर्गत ‘आवेदन रद्द करें’ पर क्लिक करें
- आवश्यक विवरण और कैप्चा कोड डालें। ‘सबमिट’ पर क्लिक करें
परिवहन सेवा: ड्राइविंग लाइसेंस विवरण ऑनलाइन कैसे देखें?
- आधिकारिक www.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं और ‘सूचना सेवा’ टैब के तहत ‘अपना लाइसेंस विवरण जानें’ पर क्लिक करें।
- दिए गए फ़ील्ड में प्रारूप और जन्म तिथि के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालें। वेरिफिकेशन कोड डालें। वर्तमान स्थिति, धारक का नाम, पुराना/नया डीएल नंबर, वैधता विवरण, वाहन विवरण की श्रेणी आदि सहित विवरण देखने के लिए ‘स्थिति जांचें’ पर क्लिक करें।
भारत में आरटीओ कोड और आधिकारिक आरटीओ वेबसाइट
परिवहन फैंसी नंबर बुकिंग
- परिवहन सेवा वेबसाइट पर जाएं। ‘ऑनलाइन सेवाएं’ टैब के अंतर्गत ‘फैंसी नंबर बुकिंग’ चुनें।
- अगले पेज पर ‘संख्या से खोजें’ पर क्लिक करें। ड्रॉपडाउन मेन्यू से अपना ‘राज्य’ और ‘आरटीओ’ चुनें।
- ‘संख्या का संख्यात्मक भाग’ और वेरिफिकेशन कोड डालें। ‘उपलब्धता जांचें’ पर क्लिक करें। उपलब्ध पंजीकरण संख्याओं की एक सूची प्रदर्शित होगी। अगर नंबर उपलब्ध नहीं है, तो आपको एक संदेश दिखाई देगा।
परिवहन सेवा वाहन बीमा जांच
- आधिकारिक परिवहन सेवा पोर्टल पर जाएं।
- होमपेज पर ‘सूचना सेवाओं’ के तहत ‘अपने वाहन के विवरण को जानें’ चुनें।
- ‘नागरिक लॉगिन’ पेज पर ‘खाता बनाएं’ पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए साइन इन करें।
- ‘राज्य चुनें’ ड्रॉपडाउन मेन्यू और ‘राज्य आरटीओ’ से राज्य चुनें। ‘आगे बढ़ें’ बटन पर क्लिक करें।
- अपनी ‘वाहन पंजीकरण संख्या’ और कैप्चा कोड डालें। ‘वाहन सर्च’ पर क्लिक करें।
- आप स्क्रीन पर वाहन की आरसी स्थिति और बीमा विवरण देख पाएंगे।
परिवहन सेवा: फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- होम पेज पर, ‘ऑनलाइन सेवा’ के तहत ‘वाहन संबंधी सेवाएं’ पर क्लिक करें।
- ‘वाहन पंजीकरण संख्या’ चुनें। वाहन पंजीकरण संख्या जमा करें और ड्रॉपडाउन से ‘राज्य आरटीओ’ चुनें। ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें।
- संबंधित राज्य परिवहन विभाग पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा।
- ‘फिटनेस नवीनीकरण के लिए आवेदन करें/फिटनेस विफल होने के बाद फिर से आवेदन करें’ पर क्लिक करें।
- ‘पंजीकरण संख्या’, ‘चेसिस नंबर’ (अंतिम पांच वर्ण), और मोबाइल नंबर जैसे विवरण प्रदान करें और ओटीपी का उपयोग करके नंबर सत्यापित करें। ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
- विवरण देखें। नए फिटनेस प्रमाणपत्र या फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक विकल्प चुनें। अब, आरटीओ में अपॉइंटमेंट स्लॉट चुनें।
- शुल्क की गणना के लिए लिंक का चयन करें और ऑनलाइन या आरटीओ में भुगतान के लिए संबंधित बॉक्स पर क्लिक करें। ऑनलाइन भुगतान के मामले में, भुगतान गेटवे पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा। आप भुगतान चालान की एक प्रति डाउनलोड कर सकते हैं।
परिवहन सेवा: डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करें?
- होम पेज पर ‘ऑनलाइन सर्विस’ के अंतर्गत ‘वाहन संबंधी सेवाएं’ पर क्लिक करें।
- ‘वाहन पंजीकरण संख्या’ चुनें। वाहन पंजीकरण संख्या दर्ज करें और ड्रॉपडाउन मेन्यू से ‘राज्य आरटीओ’ चुनें। ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें।
- संबंधित राज्य परिवहन विभाग का पेज प्रदर्शित होगा।
- ‘डुप्लिकेट फिटनेस सर्टिफिकेट’ चुनें। ‘पंजीकरण संख्या’, ‘चेसिस नंबर’ (अंतिम पांच वर्ण), और मोबाइल नंबर जैसे विवरण डालें और ओटीपी के जरिए नंबर वेरीफाई करें। ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
- ‘सेवा विवरण’ दर्ज करें और ‘बीमा विवरण’ अपडेट करें। आरटीओ में अपॉइंटमेंट स्लॉट चुनें।
- शुल्क की गणना के लिए लिंक चुनें और ऑनलाइन या आरटीओ में भुगतान के लिए संबंधित बॉक्स पर क्लिक करें। ऑनलाइन भुगतान चुनने पर भुगतान गेटवे पेज खुलेगा। आप भुगतान चालान की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं।
परिवहन सेवा: पीयूसी प्रमाण पत्र वैधता जांच
परिवहन सेवा पोर्टल के द्वारा वर्तमान पीयूसीसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) की वैधता जानने की प्रक्रिया नीचे बताई गई है:
- परिवहन सेवा पोर्टल पर जाएं। ‘ऑनलाइन सेवा’ टैब के अंतर्गत ‘PUCC’ विकल्प चुनें।
- अगले पेज पर ‘PUC’ प्रमाण पत्र पर क्लिक करें।
- ‘पंजीकरण संख्या’, ‘चेसिस नंबर’ (अंतिम पांच अक्षर) और कैप्चा कोड डालें। ‘पीयूसी विवरण’ पर क्लिक करें।
- पीयूसी प्रमाण पत्र और वैधता के बारे में जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी
मैं एमपरिवहन में वर्चुअल आरसी कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
- एमपरिवहन ऐप पर जाएं और ‘मेरे डैशबोर्ड में जोड़ें’ पर क्लिक करें।
- अपनी जन्मतिथि डालें। डीएल को डैशबोर्ड में जोड़ा जाएगा।
- आरसी के लिए वाहन नंबर डालें।
- बीमा वैधता, फिटनेस समाप्ति की तारीख आदि जैसे विवरण दिखेंगे।
- ‘मेरे डैशबोर्ड में जोड़ें’ लिंक पर क्लिक करें। चेसिस नंबर और वाहन का इंजन नंबर दर्ज करें। ये विवरण RC में दिए होते हैं।
- सत्यापन के बाद डैशबोर्ड पर जाएं और वह डीएल या आरसी चुनें जिसे आप अधिकारियों को दिखाना चाहते हैं।
- एक क्यूआर कोड जेनरेट होगा। वेरीफाई करने के लिए अधिकारी इस कोड को स्कैन करेंगे।
आवेदक अपने मौजूदा चालान ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं। अगर आपके वाहन का कोई और व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, तो एमपरिवहन के माध्यम से एक निश्चित अवधि के लिए आरसी को उसके साथ साझा किया जा सकता है।
परिवहन सेवा: परिवहन वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म
- पोर्टल पर सूचना सेवाओं के अंतर्गत ‘डाउनलोड करने योग्य फॉर्म’ पर जाएं
- ‘सभी फॉर्म’ पर क्लिक करें
- ड्राइविंग लाइसेंस या संबंधित वाहन श्रेणियों के तहत दिए गए फॉर्म का चयन करें
परिवहन सेवा: संपर्क जानकारी
नागरिक इन ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं:
- वाहन पंजीकरण, फिटनेस, टैक्स, परमिट, फैंसी, डीलर, आदि: helpdesk-vahan@gov.in
- लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि: helpdesk-sarathi@gov.in
- एमपरिवहन संबंधित प्रश्न: helpdesk-mparivahan@gov.in
- ई-चालान संबंधित: helpdesk-echallan@gov.in
परिवहन सेवा: ताजा खबर
20 जून 2022 को अपडेट
सरकार ने जुलाई 2022 से नए ड्राइविंग लाइसेंस नियम लाए
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने या नवीनीकरण करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हाल ही में सरकार ने कदम उठाते हुए भारत में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित नए नियम पेश किए हैं। नए नियम 1 जुलाई, 2022 से लागू हो गए और वाणिज्यिक और व्यक्तिगत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लागू होंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लागू नए ड्राइविंग लाइसेंस नियमों के अनुसार, किसी नागरिक को नजदीकी आरटीओ या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जाकर दोपहिया और चार पहिया वाहन के लिए कोई ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी।
अब आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट दिए बिना भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। हालांकि, आप किसी भी मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग स्कूल में पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदक जब टेस्ट पास कर लेता है, तो ड्राइविंग स्कूल एक प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। संबंधित राज्य परिवहन विभाग या केंद्र सरकार के तहत कई निजी ड्राइविंग स्कूल शुरू किए जाएंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
सारथी परिवहन क्या है?
सारथी परिवहन भारत में सड़क परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) को डिजिटाइज करने और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल नवीनीकरण आदि के लिए आवेदन करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एक ऑनलाइन पोर्टल है।
मैं परिवहन में अपने जमा किए गए आवेदन को कैसे संपादित कर सकता हूं?
vahan.parivahan.gov.in/vahaneservice/ वेबसाइट पर जाएं। 'अन्य सेवाओं' के तहत 'डीएमएस अपलोड/संशोधित दस्तावेज' विकल्प पर क्लिक करें। अपना आवेदन नंबर डालें और 'सबमिट' पर क्लिक करें। जिस दस्तावेज़ को आप संपादित करना चाहते हैं, उसके सामने दिए गए 'संशोधित करें' विकल्प पर क्लिक करें। फिर नई फ़ाइल अपलोड करने के बाद 'फाइल चुनें' और 'परिवर्तन सेव करें' पर क्लिक करें। उसके बाद 'बंद करें' पर क्लिक करें।
मैं एमपरिवहन से आरसी कैसे डाउनलोड कर सकता हूं?
अपने फोन पर एमपरिवहन मोबाइल ऐप पर जाएं। 'मेरे डैशबोर्ड में जोड़ें' पर क्लिक करें और प्रासंगिक विवरण भरें। अपने RC विवरण प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें, जिसे आप साझा भी कर सकते हैं।
क्या डिजिटल आरसी भारत में वैध है?
वाहन मालिक अपने पास डिजिलॉकर या एमपरिवहन मोबाइल एप्लिकेशन पर पंजीकरण प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) और ड्राइविंग लाइसेंस की डिजिटल कॉपी रख सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार इन्हें वैध दस्तावेज माना जाता है।
आरसी का फुल फॉर्म क्या होता है?
आरसी का फुल फॉर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (पंजीकरण प्रमाण पत्र) होता है, जो आपके वाहन पंजीकरण का प्रमाण है।