अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 17 अक्टूबर, 2018 को करीब 13,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले की जांच में 218 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी। उन्होंने कहा कि भारत में और विदेशों में संपत्तियों के अनुलग्नक के लिए मुंबई में केंद्रीय जांच एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मनी लॉंडरिंग अधिनियम (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत तीन अस्थायी आदेश जारी किए गए थे।
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उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों के लाभार्थियों को लगाव के तहत रखा गया है, वे हीरे के ज्वैलर मेहुल चोकसी, मिहिर भंसाली, एक करीबी सहयोगी और मामले में मुख्य आरोपी के अमेरिकी कार्यकारी अधिकारी निर्वाण मोदी और एपी जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क नामक कंपनी हैं। । उन्होंने कहा कि संलग्न और जब्त संपत्ति का कुल मूल्य 218.46 करोड़ रुपये है।
ईडी सीबीआई के साथ इस मामले की जांच कर रही है, जहां आरोप लगाया गया हैकि निर्वाण मोदी और चोकसी ने अधिकारियों के साथ कथित तौर पर मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ब्रैडी हाउस शाखा को 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की। जबकि चोकसी को कैरिबियन राष्ट्र एंटीगुआ और बारबूडा में आखिरी बार बताया गया है, इंटरपोल (वैश्विक पुलिस) ने हाल ही में इस मामले में भंसाली के खिलाफ लाल कोने नोटिस जारी किया है।