आपके होम लोन किश्त का एक बड़ा हिस्सा लोन का ब्याज अदा करने में चला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं की होम लोन ब्याज के तौर पर चुकाया गए ऋण के बदले इनकम टैक्स के कुछ प्रावधानों के अंतर्गत कर में सालाना छूट दी जाती है? इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 800EEA एक ऐसा ही प्रावधान है।
क्या है सेक्शन 80EEA?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80EEA के तहत (सेक्शन 80EEA ) भारत में अफोर्डेबल घरों में निवेश करने वाले उन खरीदारों को कर में छूट दे जाती है जो अपने जीवन काल की पहली संपत्ति खरीद रहे हों। ध्यान रहे, घर खरीदने वालों को सेक्शन 80EEA के फायदे उसी स्थिति में मिलते हैं जब वे किफायती आवास खरीदने के लिए होम लोन का सहारा लेते हैं। सेक्शन 80EEA के प्रावधान 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच लिए गए होम लोन पर लागू होंगे।
आयकर अधिनियम की धारा 80EEA का परिचय
साल 2014 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली एनडीए सरकार ने साल 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल योजना शुरू की थी.
इसी उद्देश्य के साथ प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के शुभारंभ की भी घोषणा की गई, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के माध्यम से घर की खरीद को प्रोत्साहन दिया जाता है। वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2019 के केंद्रीय बजट में किफायती घरों की खरीद पर आयकर में अतिरिक्त फायदा प्रदान करते हुए केंद्र के ‘2022 तक सभी के लिए आवास’ कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धारा 80EEA को प्रस्तुत किया था।
आयकर अधिनियम की धारा 80EEA के तहत, घर खरीदने वाले लोगों को 1 साल के दौरान अपनी आमदनी में से 1.50 लाख रुपये तक की राशि पर टैक्स में छूट का फायदा मिलता है। अन्य श्रेणी के खरीदारों को मिलने वाले फायदों के अलावा, भारत में पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80EE और धारा 80EEA के तहत आयकर में छूट का फायदा दिया जाता है।
सेक्शन 80EEA के तहत मिलने वाली छूट
साल 2019 के केंद्रीय बजट में सेक्शन 80ईईए की शुरुआत की गई, जो पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज भुगतान के बदले में आयकर पर प्रति वर्ष अतिरिक्त 1.50 लाख रुपये की छूट प्राप्त करने में मदद करता है, और यह फायदा सिर्फ ‘किफायती आवास’ की खरीद पर उपलब्ध है।
घर खरीदारों को धारा 24(b) के तहत कटौती की 2 लाख रुपये की अनुमत सीमा के अलावा धारा 80EEA के तहत मिलने वाली छूट का अतिरिक्त फायदा दिया जाता है। हालांकि, धारा 80EEA के तहत मिलने वाली छूट घर की लागत से जुड़ी होती है जिसके लिए आवासीय इकाई की खरीद की अधिकतम सीमा 45 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है। प्रॉपर्टी के कारपेट एरिया से यह तय होता है कि घर किफायती आवास की श्रेणी में आता है या नहीं। अगर कोई आवास किसी महानगर में स्थित है तो उसका कार्पेट एरिया 645 वर्ग फुट या 60 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी उस आवास का मालिक धारा 80EEA के तहत मिलने वाले फायदों का दावा कर सकता है। इसके अलावा दूसरे शहरों में स्थित आवासीय इकाइयों के लिए, कार्पेट एरिया की सीमा 968 वर्ग फुट या 90 वर्ग मीटर तक सीमित कर दी गई है।
धारा 80EEA के तहत कटौती की राशि
आप धारा 80EEA के तहत 1.50 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं। घर खरीदारों को धारा 24(b) के तहत अनुमत 2 लाख रुपये की कटौती के अलावा इस छूट का अतिरिक्त फायदा दिया जाता है। इस प्रकार, एक किफायती आवास खरीदने वाले व्यक्ति को अब होम लोन के ब्याज के भुगतान के बदले सालाना 3.50 लाख रुपये की राशि पर टैक्स में छूट का फायदा मिलता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी ‘किफायती’ आवास की श्रेणी में आती है तभी आप धारा 80EEA के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं, और इसी वजह से ‘किफायती प्रॉपर्टी’ के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना बेहद जरूरी हो जाता है।
इनकम टैक्स के सेक्सन 80EEA के तहत छूट पाने का पात्र व्यक्ति कौन लोग होते हैं?
•वह व्यक्ति जो लोग घर खरीदने के लिए किसी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी से लोन लेते हैं।
• लोन का उपयोग / इस्तेमाल केवल आवासीय घर खरीदने के लिए किया जा सकता है किंतु आवासीय घर की कीमत 45 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
• लोन की स्वीकृत 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच होना चाहिए।
• लोन स्वीकृत के समय लोन लेने वाले के नाम पर अन्य अवसीय संपत्ति नहीं खरीदी जानी चाहिए।
• वित्तीय वर्ष में लोन लेने वाले के द्वारा किसी अन्य आवासीय लोन की छूट की मांग / दावा न किया गया हो।
छूट/ कटौती की समयावधि कब तक वैध होगी?
यह बात ध्यान रखने योग्य है कि होम लोन लेने वाला व्यक्ति केवल 5 वर्ष तक ही छूट/ कटौती का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके समय का निर्धारण लोन स्वीकृति के वित्तीय वर्ष से होता है।
वह कौन लोग हैं जो छूट/ कटौती के लिए मांग/ दावा कर सकते हैं?
हमें यह भी ध्यान रखना है कि छूट/ कटौती की मांग / दावा केवल ब्याज भुगतान करने वाले व्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है न कि को ओनर द्वारा।
धारा 80EEA: खास बातें
सेक्शन 80EEA के तहत कौन कटौती का दावा करने के योग्य है?इस सेक्शन के तहत पहली बार घर खरीद रहे ग्राहक ही फायदा उठा सकते हैं क्योंकि इसमें लिखा है कि होम लोन लेते वक्त ग्राहक के पास अपनी कोई रिहायशी संपत्ति नहीं होनी चाहिए. धारा 80EEA के अनुसार पहली बार घर खरीदने वाला कौन है?जिस व्यक्ति के पास अपने होम लोन के लिए आवेदन करते समय अपने नाम पर पहले से कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसे ही पहली बार घर खरीदने वाला माना जाता है। टैक्स की गणना के लिए, किसी भी कामकाजी वयस्क को एक अलग परिवार माना जाता है और उसे भी पहली बार घर खरीदने वाला माना जाएगा, चाहे वह अविवाहित ही क्यों ना हो, या फिर भले ही उसके माता-पिता के पास प्रॉपर्टी हो। धारा 80EEA के तहत कटौती किसके लिए होती है?केवल होम लोन के ब्याज भुगतान के खिलाफ कटौती का दावा किया जा सकता है। धारा 80EEA के तहत कटौती की सीमा क्या है?1.50 लाख रुपये सालाना की कटौती सीमा है। धारा 80EEA के तहत निर्धारित अवधि कितनी होती है?जिन ग्राहकों का लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच मंजूर हुआ है, वे इसका लाभ उठा सकते हैं. क्या साल 2023 के लिए भी सेक्शन 80EEA लागू है?इस बात को ध्यान में रखें कि 1 अप्रैल 2022 से हाउसिंग लोन के लिए आवेदन करने वाले घर खरीदार धारा 80EEA के तहत आयकर में कटौती का दावा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धारा 80EEA के तहत दिए जाने वाले सभी फायदों की समय-सीमा 31 मार्च 2022 को समाप्त हो चुकी है। मार्च 2022 के बाद लिए गए होम लोन्स पर सेक्शन 80EEA लागू नहीं होगा ।
धारा 80EEA के तहत किस श्रेणी के ग्राहक अप्लाई कर सकते हैं?इस सेक्शन के तहत सिर्फ व्यक्तिगत खरीदार ही अप्लाई कर सकते हैं. इसका मतलब है कंपनियां, गैरविभाजित हिंदू परिवार इत्यादि लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं. धारा 80EEA के तहत आवेदन करने के लिए होम लोन का स्रोत क्या होना चाहिए?ग्राहक को लोन किसी वित्तीय संस्थान (बैंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां) से लेना चाहिए न कि परिवार के लोगों, रिश्तेदारों या दोस्तों से. धारा 80EEA के तहत आवेदन करने के लिए प्रॉपर्टी की कीमत कितनी होनी चाहिए?प्रॉपर्टी की स्टैंप वैल्यू 45 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. धारा 80EEA के तहत किस तरह की संपत्तियां कवर होती हैं?रिहायशी आवास संपत्तियों के खरीदार ही फायदों का लाभ ले सकते हैं. यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि संपत्ति खरीदने और पुनर्निर्माण, मरम्मत, रखरखाव आदि के लिए लोन उधार लिया जाना चाहिए. धारा 80EEA के तहत निर्धारित सीमा कितनी है?अगर कोई खरीदार धारा 80 ईई के तहत कटौती का दावा कर रहा है, तो वह धारा 80 ईईए के तहत कटौती का दावा नहीं कर सकता है. कितनी बार 80EEA के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है?80EEA के तहत कटौती का दावा तब तक किया जा सकता है, जब तक आप अपना होम लोन नहीं चुका देते। |
क्या एनआरआई सेक्शन 80ईईए के तहत कटौती का दावा कर सकता है?
हालांकि कानून में यह तो साफ नहीं किया गया है कि पहली बार घर खरीद रहा ग्राहक भारतीय होना चाहिए. टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रवासी भारतीय भी सेक्शन 80ईईए के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं.
सेक्शन 80ईईए के तहत कटौतियों का दावा करने के लिए क्या शर्तें हैं?
सेक्शन 80ईईए के तहत कटौती का दावा करने के लिए यूनिट की कार्पेट एरिया लिमिट क्या है?
फाइनेंस बिल के मुताबिक, अगर कोई यूनिट मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, उसका साइज 645 स्क्वेयर फीट से 60 स्क्वेयर मीटर्स से अधिक नहीं होना चाहिए. अगर यूनिट किसी अन्य शहर में है तो उसके आकार की सीमा 968 स्क्वेयर फीट से 90 स्क्वेयर मीटर्स तक होनी चाहिए.
सेक्शन 80ईईए के तहत कौन से शहर मेट्रोपॉलिटन के तहत आते हैं?
जो शहर मेट्रोपॉलिटन में आते हैं, उनमें बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नोएडा शामिल हैं.
अगर प्रॉपर्टी पर खुद का कब्जा नहीं है तो क्या सेक्शन 80ईईए के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है?
क्या प्रॉपर्टी पर खुद का कब्जा होना चाहिए, टैक्स छूट पाने के लिए सेक्शन 80ईईए में यह साफ नहीं है. यह उन खरीदारों को भी अनुमति देता है जो किराए पर रहने वाले आवासों में कटौती का दावा कर रहे हैं, जबकि धारा 80जीजी के तहत एचआरए लाभ का दावा भी कर रहे हैं.
क्या जॉइंट ओनर्स अलग-अलग सेक्शन 80ईईए के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं?
अगर जॉइंट ओनर्स सह-खरीदार भी हैं तो इस सेक्शन के तहत दोनों 1.50 लाख रुपये क्लेम कर सकते हैं. लेकिन उन्हें सभी शर्तों का पालन करना होगा.
होम लोन पर चुकाए गए ब्याज के लिए आयकर कटौतियां
सेक्शन 80ईईए और सेक्शन 80ईई में क्या फर्क है?
पहली बार घर खरीदने वाले लोगों को धारा 80EE और धारा 80EEA के बीच के अंतर की जानकारी होनी चाहिए। सेक्शन 80ईई के तहत कटौती का दावा करने वाले पहली बार घर खरीद रहे ग्राहक सेक्शन 80 ईईए के तहत कटौती का दावा नहीं कर सकते। इसका विशेष रूप से कानून में जिक्र है।
धारा 80EE और धारा 80EEA के बीच के अंतर
विवरण | सेक्शन 80ईई | सेक्शन 80ईईए |
प्रॉपर्टी वैल्यू | 50 लाख रुपये तक | 45 लाख रुपये तक |
लोन की राशि | 35 लाख रुपये तक | निर्दिष्ट नहीं है |
लोन की अवधि | 1 अप्रैल 2016 to 31 मार्च 2017 | 1 अप्रैल 2019 से 31मार्च 2021 |
अधिकतम छूट | 50,000 रुपये | 1.50 लाख रुपये |
लॉक इन पीरियड | कोई नहीं | कोई नहीं |
80EE के तहत मिलने वाली छूट
पहली बार घर खरीदने वाले व्यक्ति, धारा 80EE के तहत एक वित्त-वर्ष के दौरान होम लोन के ब्याज के भुगतान पर 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। जब तक होम लोन पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता, तब तक 80EE के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है। इस बात को भी ध्यान में रखें कि, धारा 80EE के तहत कटौती सिर्फ व्यक्तिगत खरीदारों के लिए उपलब्ध है। इसका मतलब है कि एचयूएफ, एओपी, कंपनी, आदि धारा 80EE के तहत कटौती का दावा नहीं कर सकते।
सेक्शन 80ईईए और सेक्शन 24 (बी) में क्या फर्क है?
कैटेगरी | सेक्शन 24 (बी) | सेक्शन 80ईईए |
पोजेशन | अनिवार्य | जरूरत नहीं है |
लोन का स्रोत | बैंक या पर्सनल सोर्स | सिर्फ बैंक |
कटौती की लिमिट | 2 लाख रुपये या पूरा ब्याज* | 1.50 लाख रुपये |
प्रॉपर्टी वैल्यू | कोई विनिर्देशन नहीं | 45 लाख रुपये |
लोन पीरियड | 1 अप्रैल, 1999 के बाद लिया गया लोन | 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च 2021 |
खरीदारों की श्रेणी | सभी घर ग्राहक | पहली बार घर खरीदने वाले ग्राहक |
लॉक इन पीरियड** | कोई नहीं | कोई नहीं |
*हालांकि खुद के कब्जे वाली प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख रुपये की रीबेट है, किराये की संपत्ति के मामले में पूरे ब्याज पर कटौती की इजाजत है.
**सेक्शन 80सी कहता है कि ग्राहक को कटौती का दावा करने के लिए उसे 5 साल नहीं बेचना चाहिए. इसे लॉक इन पीरियड कहा जाता है.
योग्यता के पैमाने को अगर खरीदार पूरा करते हैं तो वे धारा 24 (बी) और धारा 80 ईईए के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं और अपनी कुल गैर-कर योग्य आय को बढ़ाकर 3.50 लाख रुपये कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 80ईईए के तहत कटौतियों का दावा तभी किया जा सकता है, जब सेक्शन 24 (बी) के तहत 2 लाख की लिमिट खत्म हो जाएगी।
अधिकतम कटौती का दावा करने के लिए घर खरीदार सेक्शन 80ईईए का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?
सेक्शन 80ईईए को मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोगों की मदद के लिए लाया गया था ताकि उन्हें वित्तीय मदद भी मिले. आइए देखें कि कोई शख्स अपनी आय का कितना हिस्सा नॉन टैक्सेबल बना सकता है, अगर वह उसे आज अपना पहला घर खरीदना है.
टैक्स कैलकुलेशन का उदाहरण
नोएडा की एक आईटी कंपनी में राहुल खन्ना काम करते हैं. उनका सालाना पैकेज 15 लाख रुपये है. ये मान लेते हैं कि उन्हें कोई भी टैक्स कटौती नहीं मिल रही है. मौजूदा टैक्स स्लैब के मुताबिक उनकी कुल टैक्सेबल इनकम होगी:
15 लाख रुपये-40000 (यह स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो भारत में सभी टैक्स पेयर्स को मिलती है)= 14.60 लाख राहुल खन्ना 12.5 लाख-15 लाख रुपये के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं. यह सबसे ज्यादा है तो इसमें उनकी आय पर 30 फीसदी तक टैक्स लगेगा. टैक्स कैलकुलेशन के लिए 14.60 लाख रुपये का विभाजन 2.5 लाख (@0%) = 0 2.5 लाख (@5%) = 12,500 रुपये 5 लाख रुपये (@20%) = 1,00,000 रुपये 4.6 लाख रुपये (@30%) = 1,38,000 रुपये कुल =2,50,500 रुपये + सेस (@4%) = 10,020 रुपये खन्ना का कुल टैक्स = 2,60,520 रुपये अब मान लेते हैं कि खन्ना ने अपना टैक्स घटाने के लिए पहली प्रॉपर्टी में निवेश किया. वह 45 लाख रुपये की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जिसके लिए वह प्रॉपर्टी वैल्यू का 80 प्रतिशत (36 लाख) लोन बैंक से उधार ले रहे हैं वो भी 8 प्रतिशत के ब्याज पर. अहम आंकड़े लोन की राशि: 36 लाख रुपये अवधि: 15 साल ब्याज दर: 8% इससे ये हो जाएगा: रुपये 34,403 की ईएमआई कुल ब्याज (15 साल में): 25,92,624 रुपये कुल देय राशि (15 साल में): 61,90,624 अगर खन्ना ने दिसंबर 2019 में लोन लिया है, 2020 के जरिए (ऋण कार्यकाल के पहले वर्ष) तो वह भुगतान करेंगे: 1,29,522 रुपये बतौर होम लोन का मूलधन 2,83,319 रुपये बतौर होम लोन ब्याज सेक्शन 80सी, जिसमें कुछ खास निवेशों में छूट मिलती है, उसमें होम लोन का मूल भी शामिल है. इस तरह खन्ना अपनी आय से कर मुक्त (इस सेक्शन के तहत अपर लिमिट एक साल में 1.50 लाख रुपये है) से 1,29,522 रुपये हासिल कर सकते हैं. सेक्शन 24 (बी) में खन्ना चुकाए गए ब्याज के एवज में 2 लाख रुपये का क्लेम कर सकते हैं. सेक्शन 80ईईए के तहत खन्ना बाकी 83,319 रुपये की कटौती के रूप में 1.50 लाख रुपये की समग्र सीमा का भी दावा कर सकते हैं. ये सभी कटौतियां लागू होने के बाद, राहुल की कुल टैक्सेबल इनकम बनेगी: 15 लाख रुपये – 40,000 रुपये (स्टैंडर्ड डिडक्शन) सेक्शन 80सी के तहत कटौती: 1,29,522 रुपये सेक्शन 24 (बी) के तहत कटौती: 2,00,000 रुपये सेक्शन 80ईईए के तहत कटौती: 83,319 रुपये कुल कटौती: 4,12,841 रुपये कुल टैक्सेबल आय: 14,60,000 रुपये – 4,12,841 रुपये = 10,47,159 रुपये खन्ना अब भी 10 लाख से ज्यादा आय वाले टैक्स स्लैब में हैं, तो जिस उच्चतम दर पर उनकी आय पर टैक्स लगेगा वह 30 प्रतिशत ही रहेगी, लेकिन जिस राशि पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा, वो कम हो गई है. आइए इसकी टैक्स कैलकुलेशन देखते हैं: 2.5 लाख (@0%) = 0 2.5 लाख (@5%) = 12,500 रुपये 5 लाख रुपये (@20%) = 1,00,000 रुपये 47,159 रुपये (@30%) = 14,148 रुपये कुल टैक्स- 1,26,648 रुपये कुल देय टैक्स: 1,31,714 रुपये पिछले के मुकाबले इसमें बचत: |
अगर लोन 2015 से पहले लिया गया है तो क्या मैं सेक्शन 80ईईए के तहत टैक्स क्लेम कर सकता हूं?
चूंकि इस प्रावधान में खास तौर से जिक्र है कि यह कटौती केवल उन्हीं लोन पर लागू होगी जो 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2021 के बीच दिए गए हैं, जिन लोगों के लोन इस अवधि से पहले या बाद में मंजूर किए गए हैं, वे सेक्शन 80EEA के तहत अतिरिक्त छूट का दावा करने के योग्य नहीं होंगे.
यह भी देखें: फ्लैट पर जीएसटी से संबंधित पूरी जानकारी
सेक्शन 80EEA से जुड़ी कुछ बातें
भले ही 80EEA के तहत कटौती का फायदा सिर्फ मार्च 2022 तक मंजूर होने वाले होम लोन पर ही उपलब्ध हो, लेकिन जो लोग इसके तहत छूट पाने के हकदार हैं, वे अपना होम लोन चुकाने की पूरी अवधि के दौरान कटौती का दावा कर सकते हैं।
पीएमएवाई के नियमों के तहत, टैक्स की गणना के लिए किसी परिवार के कमाने वाले एकल सदस्य को भी एक अलग परिवार माना जाता है। इसका मतलब यह भी है कि अगर किसी अविवाहित कामकाजी व्यक्ति ने अपना पहला घर खरीदा है, तो उसे अलग घर माना जाएगा और इस तरह वह व्यक्ति धारा 80EEA के तहत अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीद के लिए टैक्स में कटौती का दावा कर सकता है।
सेक्शन 80EEA के तहत टैक्स में कटौती का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
धारा 80EEA के तहत दी जाने वाली टैक्स राहत का दवा करने के लिए के लिए एक उधारकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज/विवरण जमा करने होंगे:
प्रॉपर्टी के कागज़ात: सेक्शन 80EEA के तहत टैक्स कटौती का दावा करने के लिए बिक्री विलेख (सेल डीड) जैसे दस्तावेज आवश्यक होंगे।
बैंक डिटेल्स: आपने जिस बैंक से लोन लिया है उसकी पूरी डिटेल आपको देनी होगी। इन डिटेल्स में बैंक का पूरा पता, उसका आईएफएससी कोड और उसका पैन नंबर शामिल होगा।
बैंक से ब्याज प्रमाण पत्र: उधारकर्ता को बैंक द्वारा जारी वार्षिक ब्याज प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो सेक्शन 80EEA के तहत टैक्स कटौती का दावा करने के लिए लोन पेमेंट का विस्तृत ब्रेक-अप प्रदान करता है
सेक्शन 80ईईए के लिए पूछे जाने वाले सवाल
सेक्शन 80ईईए कब लागू हुआ?
2019 के बजट में सेक्शन 80ईईए लाया गया था। 2021 के बजट में इसकी अवधि को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
सेक्शन 80ईईए के तहत कटौती की सीमा कितनी है?
पहली बार घर खरीद रहे ग्राहकों के लिए होम लोन को लेकर भुगतान किए गए ब्याज में टैक्स कटौती एक साल में 1.50 लाख रुपये है.
सेक्शन 80ईईए के तहत कौन कटौती का दावा करने के योग्य है?
पहली बार घर खरीदने वाले लोग धारा 80EEA के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं, बशर्ते: *उन्होंने घर के लिए लोन किसी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया हो। *उनकी प्रॉपर्टी का स्टांप शुल्क मूल्य 45 लाख रुपये तक हो। *वे धारा 80EE के तहत कटौती का दावा नहीं कर रहे हों।
सेक्शन 80ईईए के तहत छूट पाने के लिए फ्लैट की वैल्यू क्या होनी चाहिए?
प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
क्या मैं धारा 80EE और धारा 80EEA के तहत एक साथ कटौती का दावा कर सकता हूँ?
कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि, धारा 80EE के तहत छूट का दावा करने वाले धारा 80EEA के तहत छूट का दावा नहीं कर सकते हैं।
क्या मैं प्लॉट की खरीद के लिए धारा 80EEA के तहत कटौती का दावा कर सकता हूँ?
धारा 80EEA के तहत केवल फ्लैट या अपार्टमेंट सहित आवासीय इकाइयों की खरीद पर टैक्स में कटौती का दावा किया जा सकता है। यह धारा प्लॉट की खरीद पर लागू नहीं है।
क्या मैं धारा 80EEA के तहत होम लोन पर मूलधन चुकाने के लिए किए गए भुगतान पर कटौती का दावा कर सकता हूँ?
धारा 80EEA के तहत केवल होम लोन के ब्याज भुगतान पर कटौती का दावा किया जा सकता है।
क्या मैं धारा 80EEA के तहत इलेक्ट्रिक वाहन के लोन पर ब्याज भुगतान में कटौती का दावा कर सकता हूँ?
इलेक्ट्रिक वाहन पर ब्याज भुगतान में कटौती की अनुमति धारा 80EEB के तहत दी गई है।
क्या मैं धारा 24 और धारा 80EEA के तहत एक साथ कटौती का दावा कर सकता हूँ?
घर खरीदने वाले लोग इन दोनों श्रेणियों के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं और इन दोनों सेक्शन के योग्यता की शर्तों को पूरा करने के बाद वे अपनी कुल आमदनी में से 3.50 लाख रुपये पर टैक्स की बचत कर सकते हैं। हालांकि, धारा 24 (बी) के तहत 2 लाख रुपये की सीमा समाप्त होने के बाद ही धारा 80EEA के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है।
धारा 80EEA के तहत कितने सालों के लिए कटौती का फायदा मिलता है?
होम लोन चुकाने की पूरी अवधि के दौरान कटौती का दावा किया जा सकता है।
क्या मैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के बाद धारा 80EEA के तहत कटौती का दावा कर सकता हूँ?
जी हाँ, इस धारा के तहत होम लोन पर छूट उपलब्ध है, जो करदाता, यानी टैक्सपेयर के पास पहले से कोई प्रॉपर्टी नहीं होने पर दी जाती है। भविष्य में आपके द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी का इस छूट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
क्या मेरे साथ-साथ मेरी पत्नी भी धारा 80EEA के तहत कटौती का दावा कर सकती है?
जी हाँ, अगर प्रॉपर्टी दोनों नामों से पंजीकृत है, और अगर होम-लोन आप दोनों ने साथ मिलकर लिया है जिसमें आपकी पत्नी भी भागीदार हैं।
क्या परिवार के सदस्यों/दोस्तों से कर्ज लेने के बाद भी मैं धारा 80EEA के तहत कटौती का दावा कर सकता हूँ?
जी नहीं, इस छूट का दावा करने के लिए आपको किसी बैंक या एचएफसी से लोन लेना होगा।
किसी प्रॉपर्टी के स्टांप शुल्क मूल्य का क्या मतलब है?
किसी प्रॉपर्टी को सरकार के रिकॉर्ड में जिस मूल्य पर दर्ज किया जाता है, उसे स्टांप शुल्क मूल्य कहते हैं।
अफोर्डेबल होम, यानी किफायती घर का क्या मतलब है?
सरकार द्वारा तय की गई परिभाषा के अनुसार, 45 लाख रुपये तक की कीमत वाले घरों को किफायती घर कहा जाता है।
धारा 80EEA के तहत टैक्स कटौती का दावा करने के लिए मुझे अपनी कंपनी को क्या दस्तावेज देने होंगे?
रीबेट क्लेम करने के लिए ग्राहक को बैंक द्वारा जारी ब्याज सर्टिफिकेट जमा कराना होगा.
क्या मैं संपत्ति के नवीकरण या विस्तार के लिए लिए गए ऋण पर 80EEA लाभ का दावा कर सकता हूँ?
नहीं, 80EEA के तहत कर लाभ केवल आवासीय संपत्ति की खरीद के लिए लिए गए ऋण पर ही दावा किया जा सकता है।