अयोध्या में स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क

बेसिक कीमत के अलावा खरीदारों को स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर कितना पैसा खर्च करना होगा?

अयोध्या में, जहां जनवरी 2024 तक राम मंदिर को पूरा करने का काम चल रहा है, संपत्ति निवेश पिछले पांच वर्षों में ड्रामेटिक रूप से बढ़ा है। जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश का यह छोटा शहर वैश्विक महत्व के तीर्थ स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पुनर्विकसित हो रहा है, अयोध्या में भूमि के मूल्य आसमान छू रहे हैं। रिपोर्टों का कहना है कि 2 अगस्त 2020 को राम मंदिर भूमि पूजन के बाद से अयोध्या में संपत्ति की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। इस उछाल से उत्साहित होकर, देश के प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स ने अयोध्या में परियोजनाओं की घोषणा की है। अब सवाल यह है कि बेसिक कीमत के अलावा खरीदारों को स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर कितना पैसा खर्च करना होगा?

 

अयोध्या में भूमि/संपत्ति पर स्टांप शुल्क  और पंजीकरण शुल्क

 मालिक  स्टांप शुल्क (संपत्ति के मूल्य के प्रतिशत के रूप में) पंजीकरण शुल्क (संपत्ति के मूल्य के प्रतिशत के रूप में) 10 लाख रुपये की संपत्ति पर स्टांप और पंजीकरण शुल्क (रुपये में)
पुरुष 7% 1% 70,000 रुपये  + 10,000 रुपये 
महिला 6%* 1% 50,000* रुपये  + 10,000 रुपये 
पुरुष + महिला 6.5% 1% 65,000 रुपये + रुपये 10,000
पुरुष + v 7% 1% 70,000 रुपये  + 10,000 रुपये 
महिला + महिला 6% 1% 50,000* रुपये  + 10,000 रुपये 

  

2023 में यूपी में अन्य डाक्यूमेंट्स पर स्टांप शुल्क

पंजीकृत होने वाले दस्तावेज       स्टांप शुल्क 
उपहार विलेख (Gift deed) संपत्ति मूल्य का 5%

Rs  5,000 परिवार के सदस्यों को उपहार देने के मामले में

वसीयत (Will) 200 रुपये
एक्सचेंज डीड (Exchange deed) संपत्ति मूल्य का 3%
लीज डीड (Lease deed) 200 रुपये
समझौता (Agreement) 10 रुपये
दत्तक ग्रहण पत्र (Adoption deed) 100 रुपये
तलाक (Divorce) 50 रुपये
बांड (Bond) 200 रुपये
शपथ पत्र (Affidavit) 10 रुपये
नोटरी (Notary) 10 रुपये
विशेष पावर ऑफ अटार्नी (Special power of attorney) 100 रुपये
सामान्य पावर ऑफ अटार्नी (general power of attorney) 10 रुपये से 100 रुपये

 

क्या महिलाओं को अयोध्या में संपत्ति पंजीकरण पर स्टांप शुल्क पर छूट मिलती है?

उत्तर प्रदेश सरकार महिला के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों/भूमि पर स्टांप शुल्क पर 1% की छूट प्रदान करती है। यदि प्रॉपर्टी किसी आदमी के नाम पर रजिस्टर होगी तो 7% स्टांप ड्यूटी देनी होगी। वहीं, महिलाएं अयोध्या में 10 लाख रुपये या उससे कम कीमत की संपत्तियों के पंजीकरण पर 6% स्टांप ड्यूटी का भुगतान करती हैं। यदि संपत्ति की कीमत 10 लाख रुपये से अधिक है तो पुरुष और महिलाएं दोनों समान स्टांप शुल्क का भुगतान करते हैं।

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

स्टाम्प ड्यूटी क्या है?

स्टाम्प ड्यूटी वह शुल्क है जो आपको अपनी संपत्ति को सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकृत कराने के लिए चुकाना पड़ता है।

पंजीकरण शुल्क क्या है?

राज्य दस्तावेज़ीकरण सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्टाम्प शुल्क के अलावा पंजीकरण शुल्क लेते हैं।

अयोध्या में पुरुषों के लिए स्टांप शुल्क क्या है?

अयोध्या में संपत्ति खरीदने पर पुरुषों को 7% स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ती है।

अयोध्या में महिलाओं के लिए स्टांप शुल्क क्या है?

महिलाएं अयोध्या में संपत्ति खरीद पर 7% स्टांप शुल्क का भुगतान करती हैं।

क्या अयोध्या में महिला खरीदारों को स्टाम्प ड्यूटी पर छूट मिलती है?

हां, अगर संपत्ति की कीमत 10 लाख रुपये से कम है तो महिलाओं को स्टांप ड्यूटी पर 1% की छूट मिलती है।

अयोध्या में संपत्ति पंजीकरण शुल्क क्या है?

संपत्ति पंजीकरण शुल्क अयोध्या संपत्ति मूल्य का 1% है।

सर्कल रेट क्या है?

सर्किल रेट राज्य सरकार के दायरे में आने वाली जमीन काराज्य-निर्धारित मूल्य है।भारत में इस दर से नीचे संपत्ति का पंजीकरण नहीं किया जा सकता है।

क्या अयोध्या में संपत्ति का पंजीकरण जरूरी है?

उत्तर प्रदेश पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 कहती है कि यदि प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपये से अधिक है तो खरीदार को उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में बिक्री विलेख पंजीकृत करना होगा।इसका मतलब है कि राज्य में सभी संपत्ति लेनदेन को वैध बनाने के लिए पंजीकृत होनाचाहिए।

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