क्या मैं यूपी में स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान ऑनलाइन कर सकता हूं?

आधिकारिक पंजीकरण और स्टांप विभाग के पोर्टल पर लॉग इन करके खरीदार यूपी में ऑनलाइन स्टांप शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

यूपी में संपत्ति खरीद पर पंजीकरण शुल्क क्या है?

यूपी में पंजीकरण शुल्क के रूप में खरीदारों को संपत्ति मूल्य का 1% चुकाना पड़ता है।

लखनऊ में संयुक्त संपत्ति पर कितना स्टांप शुल्क देना पड़ता है?

यदि संपत्ति पति और पत्नी के नाम पर पंजीकृत की जा रही है, तो सौदा मूल्य का 6.5% स्टांप शुल्क के रूप में लिया जाएगा।



 

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