इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 30 अगस्त 2017 को नोएडा में अधिकारियों को निर्देश दिया कि रामदेव के पतंजली योग संस्थान की स्थापना के लिए फूड पार्क के लिए आवंटित 4,500 एकड़ जमीन पर ‘कोई भी विकास या बदलाव’ न करें। न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और अशोक कुमार के न्यायमूर्ति खंडपीठ ने मंगलवार, 5 सितंबर, 2017 तक मामले की सुनवाई की अगली तारीख तक जमीन के मार्ग पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
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अदालत ने गौतम बुद्ध नगर और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश भी दिया कि वे नोएडा के निवासी असफ खान की याचिका पर अपनी प्रतिधाराएं दर्ज करें, जिन्होंने न्यायालय में आरोप लगाया कि 200 बीघा भूमि आवंटित की गई है। उसे वृक्षारोपण के लिए 30 साल के पट्टे पर, संस्थान को दिए गए 4,500 एकड़ में शामिल किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि फूड पार्क में शामिल होगा करीब 6,000 पेड़ का गिरना, जिससे क्षेत्र में गंभीर पर्यावरणीय गिरावट आएगी।