भारत में आपको हर साल या हर 6 महीने पर प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, जिसे भूमि कर या फिर प्रॉपर्टी टैक्स भी कहा जाता है. इस आर्टिकल में आप यह समझ पाएंगे कि कैसे राजस्थान में आप भूमि कर का भुगतान ऑनलाइन गवर्नमेंट रसीद अकाउंटिंग सिस्टम (e-GRAS) के जरिए कर सकते हैं. भूमि कर के अलावा बाकी लेनदेन या टैक्स जो सरकार के लिए राजस्व जुटाते हैं, उनको ई-ग्रास पोर्टल के जरिए भुगतान किया जा सकता है.
अब समझिए ई-ग्रास के जरिए भूमि कर भुगतान करने की प्रक्रिया
स्टेप 1: सबसे पहले ई-ग्रास के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं. दाईं ओर आपको साइन इन का सेक्शन दिखाई देगा. अगर आप नए यूजर हैं तो आपको एक नया अकाउंट बनाना होगा. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मांगी गई सारी जानकारियां भरनी होंगी. इसमें आपका नाम, लिंग, फोन नंबर, वैवाहिक स्थिति, पता, TIN/अकाउंट नंबर/वाहन का नंबर/टैक्स आईडी और अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए सिक्योरिटी का सवाल शामिल होगा.
ध्यान दें: अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो बतौर ‘गेस्ट‘ इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए आपको यूजर आईडी में guest डालना होगा और पासवर्ड भी guest ही रहेगा. हालांकि गैर-पंजीकृत यूजर्स ना तो हिस्ट्री चेक कर पाएंगे और ना ही पेमेंट के बाद प्रिंटआउट ले पाएंगे.
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स्टेप 2: एक प्रोफाइल बनाएं. बजट हेड्स में जाकर जरूरी बजट हेड्स चुनें, जो संबंधित विभाग से जुड़े होते हैं.
स्टेप 3: इसके बाद विभाग चुनें. अगर भूमि कर का भुगतान करना है तो डिपार्टमेंट 86 चुनें, जो रजिस्ट्रेशन और स्टैंप डिपार्टमेंट है. ट्रेजरी कोड और अन्य विवरण जैसे ऑफिस का नाम, सरकारी रसीद संख्या या जीआरएन, बैंक का नाम और राशि चुनें.
स्टेप 4: जब आप सारी जानकारी भर देंगे तो चालान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. अब आपको ई-चालान की जानकारी भरनी होगी. इसमें जिला, ऑफिस का नाम, ट्रेजरी, साल, बजट हेड, राशि, पेमेंट का प्रकार (मैनुअल/ई-बैंकिंग), बैंक का नाम, रीमिटर का नाम, पिन, पता और चालान पर कोई अन्य अतिरिक्त विवरण शामिल होगा.
नोट: अगर आप मैनुअल बैंकिंग का विकल्प चुन रहे हैं तो बैंक की शाखा में जाकर ही पेमेंट करें. आप चालान का प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं.
स्टेप 5: आप चालान देख सकते हैं और रेफरेंस के लिए प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं. कुछ मामूली बदलावों के साथ इसी चालान को जमा कराने के लिए आप रिपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं. ई-चालान की प्रिंट होने योग्य कॉपी बैंक की वेबसाइट पर दोनों ही यूनिक आईडी (जीआरएन और सीआईएन) के साथ जनरेट होगी, जिसमें भुगतान करने वाले के खाते से पैसा मिलने की पुष्टि होगी.
नोट: ऑनलाइन बैंकिंग प्रक्रिया के लिए यूजर के पास इंटरनेट बैंकिंग के साथ-साथ ट्रांजेक्शन पासकोड की सुविधा होनी चाहिए. अगर आप ऑफलाइन बैंकिंग प्रक्रिया को चुन रहे हैं तो यूजर को चालान जमा करते वक्त बैंक की डिटेल्स सिलेक्ट करनी होगी.
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आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न
दो प्रकार के उपयोगकर्ताओं के बीच क्या अंतर है?
एक पंजीकृत उपयोगकर्ता की अपनी प्रोफ़ाइल होती है और उसके पास अपने पिछले लेन-देन तक पहुंचने/देखने की सुविधा होगी, लेकिन गैर-पंजीकृत उपयोगकर्ता इस प्रकार की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
क्या मुझे ई-ग्रास राजस्थान वेबसाइट पर उत्पन्नचालान की एक्स्ट्रा कॉपी मिल सकती है?
हां, आप व्यू/पीडीएफ विकल्प पर क्लिक करके ई-ग्रास पर अपने खाते से अतिरिक्त प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं।
क्या उन वर्षों के लिए भुगतान किया जा सकता है जो ई-ग्रास में वित्तीय वर्षों की सूची में शामिल/प्रदर्शित नहीं हैं?
हां, आप वित्तीय वर्ष की सूची में दिए गए विकल्प ‘वन टाइम’ का चयन करके ऐसे वर्षों के लिए भुगतान कर सकते हैं।
ई-ग्रास साइट पर लेनदेन को क्या चीज अलग बनाती है?
जीआरएन, सीआईएन और चालान नंबर की वजह से ई-ग्रास वेबसाइट पर लेनदेन अलग होती हैं. किसी भी शंका की स्थिति में ई-ग्रास पर की गई लेनदेन को लेकर आप जीआरएन नंबर या बैंक का नाम दे सकते हैं.
अपना खाता सुरक्षित रखने के लिए अपनी प्रोफाइल में ताजी सूचना डालें. साथ ही कुछ-कुछ समय पर पासवर्ड भी बदलते रहें. अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड किसी को भी ना बताएं और यह सलाह दी जाती है कि गेस्ट अकाउंट इस्तेमाल करने की जगह अपनी खुद की आईडी का इस्तेमाल करें.
राजस्थान ई-ग्रास वेबसाइट पर ई-चालान का प्रिंटआउट कैसे निकालें?
जिन यूजर्स ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वे कहीं से और किसी भी वक्त ई-ग्रास पोर्टल पर जाकर ई-चालान निकाल सकते हैं.
मैनुअल बैंकिंग के मकसदों के लिए ई-चालान के पांच सैंपल
डीफेस्ड स्टैम्प के साथ ई-चालान का नमूना
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भूमि कर की गणना कैसे की जाती है?
भूमि कर गणना के लिए अधिकारी विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। भूमि कर की गणना कई कारकों को ध्यान में रखकर की जाती है, जिसमें भूमि का स्थान, भूमि का क्षेत्रफल या आकार, मालिक की आयु, लिंग और विशेष छूट और स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के अनुसार साइट पर उपलब्ध सुविधाएं शामिल हैं।
राजस्थान बजट 2021
विधानसभा में साल 2021-22 के लिए राजस्थान का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीएलसी दरों में 10% की कटौती की और 50 लाख रुपये तक के फ्लैटों की रजिस्ट्री दरों को मौजूदा 6% से 4% कर दिया. कोरोना वायरस महामारी की मार झेल रहे लोगों को राहत देते हुए कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है. कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा को बजट की घोषणाओं में प्राथमिकता दी गई है.
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पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
भूमि कर की राशि किस पर निर्भर करती है?
यह कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है जैसे जमीन की सटीक लोकेशन, साइज/जमीन का एरिया, घर का मालिक महिला है या पुरुष (महिला मालिकों को छूट दी जाती है), मालिक की उम्र (वरिष्ठ नागरिकों को छूट दी जाती है) और स्थानीय प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जा रही सुविधाएं.
क्या ई-ग्रास के जरिए मैं गैर-कर राजस्व कर का भुगतान कर सकता हूं?
हां, टैक्स वसूली/गैर कर राजस्व ई-ग्रास के माध्यम से होता है.
जीआरएन का फुल फॉर्म क्या है?
GRN यानी गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर, जो हर लेनदेन के लिए बनाया जाता है.
ईग्रास राजस्थान हेल्पलाइन नंबर क्या है?
नागरिक निम्नलिखित हेल्पडेस्क नंबर: 01415111007, 01415111010 पर संपर्क कर सकते हैं।