बजट 2023-24: मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब कौन-कौन से हैं?

इस आर्टिकल में हम भारत में व्यक्तिगत करदाता पर लागू होने वाले कई तरह के इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बात करेंगे।

इनकम टैक्स क्या है?

भारत में टैक्स कानूनों के तहत, व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), कंपनियों, पार्टनरशिप फर्मों और सहकारी समितियों आदि को साल में एक बार अपनी आय पर टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि, हर कैटेगरी के लिए इनकम टैक्स स्लैब अलग हैं। एक श्रेणी के भीतर भी, कुछ फैक्टर्स के आधार पर टैक्स स्लैब एक व्यक्ति या संस्था के लिए दूसरे की तुलना में अलग हो सकते हैं। इस लेख में, हम भारत में व्यक्तिगत टैक्सदाताओं पर लागू अलग-अलग टैक्स स्लैबों पर चर्चा करेंगे।

Table of Contents

 

इनकम टैक्स स्लैब क्या है?

जिस रेट पर भारत में किसी व्यक्ति की आय पर टैक्स लगाया जाता है, उसे उसके इनकम टैक्स स्लैब के रूप में जाना जाता है। दो फैक्टर के आधार पर व्यक्तिगत टैक्सदाताओं के लिए इनकम टैक्स स्लैब अलग-अलग हैं:

आय: आय जितनी अधिक होगी, टैक्स स्लैब उतना ही अधिक होगा

आयु: आयु जितनी अधिक होगी, टैक्स स्लैब उतना ही कम होगा [केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था (old tax regime) के तहत लागू]

 

नई टैक्स व्यवस्था (New tax regime): Income Tax Act का 115BAC

सरकार ने 1 अप्रैल, 2020 (वित्त वर्ष 2020-21) से एक नई टैक्स व्यवस्था पेश की। इसे लागू करने के लिए, धारा 115BAC को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में डाला गया था।

 

बजट 2023-24: नई टैक्स व्यवस्था (New tax regime)

इनकम नई टैक्स व्यवस्था का स्लैब (New Tax Regime Slab)
3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं
3 लाख से 6 लाख रुपये तक 5%
6 लाख से 9 लाख रुपये तक 10%
9 लाख से 12 लाख रुपये तक 15%
12 लाख से 15 लाख रुपये तक 20%
15 लाख रुपये के ऊपर 30%
स्रोत: बजट 2023-24

 

बजट 2023-24 से पहले की टैक्स व्यवस्था

आय नई टैक्स व्यवस्था स्लैब
2.50 लाख रुपये तक शून्य
2.50 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक 5%
5 लाख रुपये से 7.50 रुपये तक लाख 10%
7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक 15%
10 लाख रुपये से 12.50 लाख रुपये तक 20%
12.50 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक 25%
15 लाख रुपये से ऊपर 30%

 

आपकी कुल टैक्स देनदारी पर 4% का अतिरिक्त स्वास्थ्य और शिक्षा सेस लागू होता है। इसके अलावा अगर व्यक्तिगत टैक्सदाता की आय एक निश्चित सीमा से अधिक होती है तो उसे अतिरिक्त सरचार्ज भी देना होगा।

 

नई टैक्स व्यवस्था सरचार्ज (New tax regime surcharge)

इनकम टैक्स का 10% यदि कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है।

इनकम टैक्स का 15% यदि कुल आय 1 करोड़ रुपये से अधिक है।

इनकम टैक्स का 25% यदि कुल आय 2 करोड़ रुपये से अधिक है।

इनकम टैक्स का 37% यदि कुल आय 5 करोड़ रुपये से अधिक है।

 

नई टैक्स व्यवस्था: मुख्य विशेषताएं

नई इनकम टैक्स व्यवस्था में अधिक टैक्स स्लैब

पुरानी व्यवस्था के विपरीत जिसमें केवल चार टैक्स स्लैब हैं, नई टैक्स व्यवस्था में सात टैक्स स्लैब हैं।

नई टैक्स व्यवस्था का मतलब है कि टैक्सदाताओं को छूट/कटौती को त्यागना होगा

टैक्स गणना को सरल बनाने के लिए, नई टैक्स व्यवस्था को चुनने का मतलब है कि टैक्सदाता को इनकम टैक्स अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दी जाने वाली कुल 70 कटौतियों और छूटों को छोड़ना होगा।

इसमें शामिल है:

  • वेतनभोगी टैक्सपेयर के लिए वर्तमान में 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड कटौती उपलब्ध है।
  • अध्याय VI-A के तहत बताए गए निवेश या व्यय के लिए कटौती (जैसे धारा 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, धारा 80EE, धारा 80EEA, 80EEB, 80G, धारा 80GG, 80GGA, 80GGC, 80IA, 80-IAB , 80-IC, 80-IB, 80-IBA, आदि। धारा 80C कटौती में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले निवेश माध्यम शामिल हैं जैसे प्रोविडेंट फंड, जीवन बीमा प्रीमियम, ELSS, NPS, PPF, बच्चों के लिए स्कूल शिक्षण शुल्क, आदि)
  • वेतनभोगी कर्मचारियों को अवकाश यात्रा भत्ता (LTA) चार साल के ब्लॉक में दो बार मिलता है।
  • मकान किराया भत्ता (HRA)।
  • हाउसिंग लोन पर ब्याज।
  • बच्चों की शिक्षा पर भत्ता।
  • धारा 57 के खंड (iiA) के तहत परिवार पेंशन से 15,000 रुपये की कटौती की अनुमति है।
  • प्रोफेशनल टैक्स के लिए कटौती।

धारा 87A के तहत छूट नई टैक्स व्यवस्था के तहत उपलब्ध है

जबकि नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों को कई टैक्स छूटों को त्यागना पड़ता है, उन्हें धारा 87A के तहत छूट की पेशकश की जाती है। आप धारा 87A के तहत अधिकतम 2,500 रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं। धारा 87A की लागू होने का अर्थ है कि 5 लाख रुपये की आय अर्जित करने वाले व्यक्ति को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यहां जानें:

कुल आय: 5 लाख रुपये

इनकम टैक्स देनदारी

2.50 लाख रुपये तक: कुछ नहीं

2.50 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक: 5% = 12,500 रुपये

धारा 87A के तहत कटौती की पेशकश: 12,500 रुपये

कुल टैक्स देयता: शून्य

हालाँकि, यह लाभ केवल भारतीयों निवासी के लिए उपलब्ध है, NRIs के लिए नहीं।

नई टैक्स व्यवस्था वैकल्पिक है

ध्यान दें कि नई टैक्स व्यवस्था वैकल्पिक है और एक व्यक्तिगत करदाता को पुरानी टैक्स व्यवस्था (जिसके बारे में हम इस लेख के बाद में बात करेंगे) के आधार पर अपने इनकम टैक्स का भुगतान जारी रखने की स्वतंत्रता है, यदि वह चाहे तो। वित्त वर्ष 2020-21 पहली बार था जब व्यक्तिगत करदाताओं को अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था के बीच चयन करना था।

नई टैक्स व्यवस्था से चिपके रहना अनिवार्य नहीं है, भले ही आपने इसे एक बार बदल लिया हो

कोई भी साल-दर-साल आधार पर नई टैक्स व्यवस्था में स्विच करने का विकल्प चुन सकता है।

नई टैक्स व्यवस्था के तहत वरिष्ठ नागरिकों, अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं

नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब केवल किसी व्यक्ति की आय को ध्यान में रखते हुए आधारित होते हैं, न कि उनकी उम्र पर। तो भले ही आप 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और आप आय के रूप में 15 लाख रुपये से अधिक कमाते हैं, आपको 30% इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा। यदि आप 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं और अति वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं तो भी यही बात लागू होती है। आप 20 या 30 वर्ष की आयु में किसी व्यक्ति के समान टैक्स की दर का भुगतान करेंगे।

मूल छूट सीमा (basic exemption limit) के मामले में भी यही तर्क लागू होता है – 2.50 लाख रुपये की आय उन लोगों के लिए मूल छूट सीमा (basic exemption limit) बनी हुई है जो नई कर व्यवस्था का चयन करते हैं, भले ही उनकी उम्र कुछ भी हो।

 

पुराना इनकम टैक्स स्लैब

पुरानी टैक्स व्यवस्था, जो नई टैक्स व्यवस्था के साथ मौजूद है, केवल 4 स्लैब प्रदान करती है जिसके तहत एक व्यक्ति की आय पर टैक्स लगाया जाता है। नई टैक्स व्यवस्था के विपरीत, पुरानी टैक्स व्यवस्था करदाताओं को इनकम टैक्स कानून के विभिन्न वर्गों के तहत उनकी टैक्स देनदारी पर कटौती और छूट ज्यादा देती है।

 

60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और HUF के लिए पुराने इनकम टैक्स स्लैब

इनकम पुरानी टैक्स व्यवस्था का स्लैब (Old Tax Regime Slab)
2.50 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं
2.50 लाख से 5 लाख रुपये तक 5%
5 लाख से 7.50 लाख रुपये तक 10%
7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक 15%
10 लाख से 12.50 लाख रुपये तक 20%
12.50 लाख से 15 लाख रुपये तक 25%
15 लाख रुपये के ऊपर 30%

 

60-80 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए पुराने इनकम टैक्स स्लैब

इनकम पुरानी टैक्स व्यवस्था का स्लैब (Old Tax Regime Slab)
3 लाख तक कोई टैक्स नहीं
3 लाख से 5 लाख तक 5%
5 लाख से 10 लाख तक 20%
10 लाख से ऊपर 30%

 

80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पुराने इनकम टैक्स स्लैब

इनकम पुरानी टैक्स व्यवस्था का स्लैब (Old Tax Regime Slab)
5 लाख तक कोई टैक्स नहीं
5 लाख से 10 लाख तक 20%
10 लाख से ऊपर 30%

 

नई टैक्स व्यवस्था v पुरानी टैक्स व्यवस्था 

इनकम पुरानी टैक्स व्यवस्था नई टैक्स व्यवस्था
60 साल तक की उम्र तक 60-80 साल की उम्र तक 80 साल से ज्यादा की उम्र पर सभी उम्र पर
2.50 रुपये तक Nil Nil Nil Nil
2.50 लाख से to Rs 3 लाख रुपये तक 5% Nil Nil 5%
3 लाख से 5 लाख रुपये तक 5% 5% Nil 5%
5 लाख से 7.50 लाख रुपये तक 20% 20% 20% 10%
7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक 20% 20% 20% 15%
10 लाख से 12.50 लाख रुपये तक 30% 30% 30% 20%
12.50 लाख से 15 लाख रुपये तक 30% 30% 30% 25%
15 लाख रुपये से ज्यादा तक 30% 30% 30% 30%

 

जब पुरानी और नई इनकम टैक्स व्यवस्था के बीच स्विच करने की बात आती है, तो कोई एक साइज सभी में फिट हो जाएगा वाला नियम नहीं होता है, भले ही पहली नज़र में कोई दूसरे से बेहतर लग सकता है। एक करदाता को किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए अपने व्यक्तिगत मामले की जांच करनी होती है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने जीवन बीमा पॉलिसी, चिकित्सा बीमा, PPF, होम लोन, एजुकेशन लोन इत्यादि जैसे कई टैक्स-बचत विकल्पों में निवेश किया है, और HRA और LTA आपके वेतन का एक हिस्सा हैं, तो इसके साथ बने रहना समझ में आता है।

जो लोग इन साधनों में अपना पैसा निवेश करने में सहज नहीं हैं और जिनकी वार्षिक आय 15 लाख रुपये तक है, वे कम टैक्स रेट के कारण नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं।

इसे उदाहरणों से समझा जा सकता है।

 

पुरानी बनाम नई टैक्स व्यवस्था? इनमें से कौन बेहतर है?

उदाहरण 1

कुणाल मुंशी की वार्षिक आय 15 लाख रुपये है और वह इनकम टैक्स कानून की विभिन्न धाराओं, धारा 80C, धारा 24, आदि के तहत दी जाने वाली कटौती का क्लेम कर रहे हैं।

पुरानी टैक्स व्यवस्था नई टैक्स व्यवस्था
सालाना इनकम 15 लाख रुपये 15 लाख रुपये
स्टैंडर्ड छूट 50,000 रुपये
सेक्शन 80C के अंतर्गत छूट 1.50 लाख रुपये (होम लोन प्रिंसिपल भुगतान, PPF और जीवन बीमा पॉलिसी के योगदान के लिए)
सेक्शन 24 के अंतर्गत छूट रु. 2 लाख (होम लोन ब्याज भुगतान पर)
कुल इनकम जिस पर टैक्स लगेगा 11 लाख रुपये 15 लाख रुपये
टैक्स स्लेब पुराना रेट नया रेट पुराने रेट के हिसाब से रुपयों में टैक्स नए रेट के हिसाब से रुपयों में टैक्स
2.50 लाख रुपये तक 0 0 कोई टैक्स नहीं कोई टैक्स नहीं
2.50 लाख से 5 लाख रुपये तक 5 5 12,500 रुपये 12,500 रुपये
5 लाख से 7.50 लाख रुपये तक 20 10 50,000 रुपये 25,000 रुपये
7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक 20 15 50,000 रुपये 37,500 रुपये
10 से 12.50 लाख रुपये तक 30 20 30,000 रुपये 50,000 रुपये
12.50 लाख से 15 लाख रुपये तक 30 25 कोई टैक्स नहीं 62,500 रुपये
कुल टैक्सेबल इनकम 1,52,500 रुपये 1,87,500 रुपये

कुनाल के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था का साथ बने रहना ठीक है

 

उदाहरण 2

विमल कुमार अपनी वार्षिक आय के रूप में 8 लाख रुपये कमाते हैं और जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम के लिए 50,000 रुपये और पीपीएफ के लिए 1 लाख रुपये का भुगतान करते हैं।

पुरानी टैक्स व्यवस्था नई टैक्स व्यवस्था
सालाना इनकम 8 लाख रुपये 8 लाख रुपये
स्टैंडर्ड छूट 50 हजार रुपये
कुल टैक्सेबल इनकम 7.50 लाख रुपये 8 लाख रुपये

 

कुल टैक्स देयता

टैक्स स्लेब पुराना रेट नया रेट पुराने रेट के हिसाब से रुपयों में टैक्स नए रेट के हिसाब से रुपयों में टैक्स
2.50 लाख रुपये तक 0 0 कोई टैक्स नहीं कोई टैक्स नहीं
2.50 लाख से 5 लाख रुपये तक 5 5 12,500 रुपये 12,500 रुपये
5 लाख से 7.50 लाख रुपये तक 20 10 50,000 रुपये 25,000 रुपये
7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक 20 15 7,500 रुपये
10 से 12.50 लाख रुपये तक 72,500 रुपये 45,000 रुपये

इस मामले में, नई टैक्स रेट व्यवस्था पर स्विच करना करदाता के लिए बेहतर रहता है।

 

इनकम टैक्स लेटेस्ट अपडेट

Budget 2022: इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

बजट 2022 ने रियल एस्टेट क्षेत्र को सामान्य रूप से और विशेष रूप से घर खरीदारों को बहुत निराश किया, यह सेक्टर भारत में रोजगार पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। इस सेक्टर के इनवेस्टर्स को उम्मीद थी कि कुछ बेहतर चीजें इस बजट में उनको मिलेंगी जिससे सेक्टर की हालत सुधरेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

PMAY कार्यक्रम के संक्षिप्त जिक्र के अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगभग डेढ़ घंटे लंबे बजट भाषण में रियल एस्टेट पर कोई बात नहीं की, जिसे कोरोनोवायरस से असर से उबर रही इस इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं माना गया।

हालांकि उद्योग के लिए रियायतों की घोषणा नहीं की गई, लेकिन बजट 2022 में इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया, लोगों के मुताबिक यह विश्लेषकों द्वारा अपनी प्री बजट विश लिस्ट में व्यापक रूप से अपेक्षित कदम रहा। घर खरीदार, हालांकि, उम्मीद कर रहे थे कि मूल छूट की सीमा मौजूदा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी जाएगी।

 

इनकम टैक्स स्लैब: वित्त वर्ष 20-21 के लिए दरें

नई टैक्स व्यवस्था के तहत

इनकम स्लैब टैक्स रेट
0 से 2.50 लाख रुपये कोई नहीं
2.50 लाख से 3 लाख रुपये

2.50 लाख रुपये से 5 लाख रुपये*

5% (87A के तहत छूट लागू है)
5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये 10%
7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये 15%
10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये 20%
12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये 25%
15 लाख रुपये से अधिक 30%

 

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम स्लैब दरें

व्यक्तिगत (60 वर्ष से कम) और HUF के लिए

इनकम स्लैब इनकम टैक्स रेट
2.50 लाख रुपये तक कोई नहीं
2.50 लाख से 5 लाख रुपये तक 5%
5 लाख से 10 लाख रुपये 20%
10 लीख रुपये से ऊपर 30%

 

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम स्लैब दरें

व्यक्तिगत (60 वर्ष से कम) और HUF के लिए

इनकम स्लैब इनकम टैक्स रेट
2.50 लाख रुपये तक कोई नहीं
2.50 लाख से 5 लाख रुपये तक 5%
5 लाख से 10 लाख रुपये 20%
10 लीख रुपये से ऊपर 30%

 

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम स्लैब दरें

व्यक्तिगत (60 वर्ष से कम) और HUF के लिए

इनकम स्लैब इनकम टैक्स रेट
2.50 लाख रुपये तक कोई नहीं
2.50 लाख से 5 लाख रुपये तक 5%
5 लाख से 10 लाख रुपये 20%
10 लीख रुपये से ऊपर 30%

 

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

भारत में कितनी आय कर मुक्त है?

व्यक्तियों के लिए, 2.5 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त है, यदि वे 60 वर्ष से कम आयु के हैं। 60 से 80 वर्ष की आयु के लोगों के मामले में, 3 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त है। 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए, 5 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त है।

भारत में इनकम टैक्स की गणना के लिए एक वर्ष में किस अवधि को ध्यान में रखा जाता है?

भारत में इनकम टैक्स व्यक्ति की वार्षिक आय पर लगाया जाता है। इस टैक्स को लगाने के लिए एक वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखा जाता है। भारत में एक वित्तीय वर्ष कैलेंडर वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले कैलेंडर वर्ष में 31 मार्च को समाप्त होता है।

क्या आकलन वर्ष 2021–22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनना जरूरी है?

नहीं, नई कर व्यवस्था वैकल्पिक है। आप इसका विकल्प चुन सकते हैं या पुरानी टैक्स व्यवस्था के साथ बने रह सकते हैं।

व्यक्तिगत करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख क्या है?

व्यक्तिगत करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख आकलन वर्ष (assessment year) की 31 जुलाई है।

उम्र इनकम टैक्स देयता को कैसे प्रभावित करती है?

भारत में इनकम टैक्स कानूनों के तहत, तीन आयु-आधारित टैक्स स्लैब हैं। 1. 60 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए 2. 60 से 80 वर्ष की आयु के लोगों के लिए, जिन्हें वरिष्ठ नागरिक के रूप में जाना जाता है 3. 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए, जिन्हें अति वरिष्ठ नागरिक के रूप में जाना जाता है, ध्यान दें कि साझेदारी फर्मों और LLP, कंपनियों के लिए टैक्स स्लैब, लोकल अथॉरिटी और सहकारी समितियाँ के लिए टैक्स स्लैब अलग हैं।

व्यक्तिगत करदाता कितने प्रकार के होते हैं?

भारतीय इनकम टैक्स कानूनों के तहत, व्यक्तिगत करदाताओं को उनकी आयु के आधार पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों में रखा जाता है: निवासी और अनिवासी व्यक्ति (60 वर्ष से कम आयु), निवासी वरिष्ठ नागरिक (60-80 वर्ष की आयु) निवासी सुपर सीनियर नागरिक (80 वर्ष से अधिक आयु)।

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