8 मई, 2023: मुंबई पुलिस ने अपनी संपत्तियों को किराए पर देने वाले लोगों के लिए एक निवारक आदेश जारी किया है। अधिसूचना के अनुसार, मकान मालिकों को अपने वेब पोर्टल के माध्यम से मुंबई पुलिस को किरायेदार का विवरण जमा करना होगा। 60 दिनों के लिए वैध, यह आदेश 6 जुलाई, 2023 तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार, असामाजिक तत्व आवासीय क्षेत्रों में छिपने की तलाश कर सकते हैं, जिससे मानव जीवन और सार्वजनिक/निजी संपत्ति को खतरा हो सकता है। ऐसी गतिविधियों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। पुलिस ने कहा कि अगर किरायेदार विदेशी था, तो मालिक और किराएदार को पासपोर्ट नंबर, जगह और जारी करने की तारीख, वीजा नंबर, श्रेणी, जगह और तारीख सहित वैधता और वीजा विवरण भी देना होगा। अतिरिक्त विवरण के रूप में जारी करने का समय, वैधता, पंजीकरण स्थान और शहर में रहने का कारण। संपत्ति के मालिक जो इस निवारक आदेश का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। पुलिस को गलत जानकारी देना एक दंडनीय अपराध है। सूचना में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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