जानें क्या है नेशनल बिल्डिंग कोड और रिहायशी इमारतों के लिए उसकी गाइडलाइंस

द नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) वो मानक नियम हैं, जिनका अथॉरिटी और कंस्ट्रक्शन कंपनियां पालन करती हैं, ताकि सभी लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ अनुभव मुहैया कराया जा सके.

नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) वो दस्तावेज है, जो रिहायशी, व्यापारिक, संस्थागत, शैक्षिक, वाणिज्यिक, असेंबली, स्टोरेज स्पेस या खतरनाक इमारतों के निर्माण के ढांचे तय करने के लिए गाइडलाइंस मुहैया कराता है. इन गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन की सेहत की रक्षा और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है. इस आर्टिकल में हम आपको रिहायशी इमारतों के लिए एनबीसी की गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे. ये मानक सबसे पहली बार 1970 में प्रकाशित हुए, उसके बाद इनमें 1983 में संशोधन किया गया. फिर 2005 में भी संशोधन हुआ.

किचन को लेकर एनबीसी की गाइडलाइंस

हर किचन में बर्तन साफ करने की जगह होनी चाहिए, वो भी ड्रेनेज के सही कनेक्शन के साथ.

किचन का फ्लोर अभेद्य होना चाहिए.

रसोई को अंदर या बाहर खुली जगह में खुलना चाहिए और एक वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए.

किचन को एक शाफ्ट में नहीं खोलना चाहिए.

बिल्डिंग में 15 मीटर के बाद कोई ढलान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.

बाथरूम्स के लिए एनबीसी की गाइडलाइंस

एक दीवार ऐसी होनी चाहिए, जिसमें से खुली हवा आए. न्यूनतम वेंटिलेशन या खिड़की की जगह 0.37 वर्ग मीटर तक माप प्रदान की जानी चाहिए.

हर बाथरूम दूसरे बाथरूम, वॉशिंग प्लेस या छत के ऊपर होना चाहिए. किसी कमरे के ऊपर नहीं. वाटरटाइट फर्श इस नियम का अपवाद हो सकता है.

सीट बिना सोखने वाली सामग्री से बना होना चाहिए.

बाथरूम को विभाजन /दीवारों के जरिए सीमित कर देना चाहिए. सतह अभेद्य होनी चाहिए और ऊंचाई एक मीटर से कम नहीं होनी चाहिए.

कवरिंग फ्लोर अभेद्य होना चाहिए लेकिन नाली की ओर ढलान होना चाहिए और किसी अन्य कमरे या बालकनी की जगह की ओर नहीं.

जो कमरा शौचघर के साथ उपलब्ध कराया गया है, उसका इस्तेमाल टॉयलेट के रूप में करना चाहिए. इन कमरों को फ्लश सिस्टर्न प्रदान किया जाना चाहिए.

अगर छत पर 2.2 मीटर की ऊंचाई के साथ शौचालय है, तो इसे फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में गिना जाना चाहिए.

सीवेज आउटलेट की अनुपस्थिति में, एक सेप्टिक टैंक मुहैया किया जाना चाहिए.

मचान के लिए एनबीसी की गाइडलाइंस

दुकान के अलावा, मचान की इजाजत सिर्फ रिहायशी इमारतों में है.

मचान का एरिया कवर्ड एरिया के 25 प्रतिशत तक सीमित होता है.

मचान और सीलिंग के बीच ऊंचाई 1.75 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए.

बेसमेंट को लेकर एनबीसी की गाइडलाइंस

बेसमेंट की न्यूनतम ऊंचाई 2.5 मीटर और अधिकतम ऊंचाई 4.5 मीटर होनी चाहिए.

छत की ऊंचाई सड़क की सतह से कम से कम 0.9 मीटर और अधिकतम 1.2 मीटर होनी चाहिए.

बेसमेंट के लिए वेंटिलेशन जरूरी है और ये ब्लोअर, निकास पंखे, एयर-कंडीशनिंग, आदि के रूप में हो सकता है.

सरफेस ड्रेनेज बेसमेंट में नहीं घुसना चाहिए.

बेसमेंट की दीवारें और फ्लोर्स वाटर प्रूफ होने चाहिए.

बेसमेंट सीधे सड़क तक नहीं होना चाहिए. इस तक पहुंच केवल मेन एंट्रेंस या वैकल्पिक सीढ़ी होनी चाहिए, जिससे बिल्डिंग के अंदर जा सकें.

केवल जब एक प्रोजेक्टिंग बेसमेंट जमीन के साथ फ्लश होता है, या यदि प्राधिकरण अनुमति देता है, तो बेसमेंट को सटी हुई संपत्ति से मिलाने की अनुमति दी जा सकती है.

गैरेज के लिए एनबीसी की गाइडलाइंस

जमीनी स्तर पर गैरेज का तल 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए.

गैरेज किसी भी तरह से इमारत तक पहुंच में रुकावट नहीं होना चाहिए. यह सड़क या सड़क के निर्माण की सीमा के पीछे होना चाहिए. यदि ऐसा नहीं है, तो प्राधिकरण इसके उपयोग को गैरेज के रूप में बंद कर सकता है या अन्य परिवर्तनों का सुझाव दे सकता है.

बिल्डिंग साइट्स को लेकर गाइडलाइंस

नम स्थलों के मामले में, जमीन की सतह और दीवारों के बीच की जगह को प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए नम-सबूत घोषित किया जाना है.

बिल्डिंग साइट्स इलेक्ट्रिक लाइन्स से दूर होनी चाहिए.

टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन वर्टिकल डिस्टेंस होरिजोंटल डिस्टेंस
लो और मीडियम वोल्टेज लाइनें और सर्विस लाइनें 2.50 मीटर्स 1.20 मीटर्स
हाई वोल्टेज लाइंस, जिसमें 11 हजार वोल्ट्स शामिल होती हैं 3.70 मीटर्स 1.20 मीटर्स
उच्च वोल्टेज लाइनें 11,000 वोल्ट से ऊपर और 33,000 वोल्ट तक 3.70 मीटर्स 2.00 मीटर्स
अतिरिक्त उच्च वोल्टेज लाइनें अतिरिक्त 33,000 वोल्ट प्रत्येक अतिरिक्त 33,000 वोल्ट या उसके हिस्से के लिए 0.3 मीटर. प्रत्येक अतिरिक्त 33,000 वोल्ट या उसके हिस्से के लिए 0.3 मीटर.

मास्टर प्लान और प्राधिकरण के भूमि विकास नियम और नियम साइट के न्यूनतम आकार को तय करते हैं.

बिल्डिंग के निकास को लेकर गाइडलाइंस

एंट्री और बिल्डिंग की एग्जिट के लिए भी एनबीसी की कुछ गाइडलाइंस हैं

हर बिल्डिंग में एक निकास होना चाहिए, ताकि आग या भूकंप आदि के समय में निवासियों के सुरक्षित भागने में आसानी हो.

निकास अनिवार्य है और ये सभी को दिखाई देने और रोशनी से भरे होने चाहिए. इन्हें संख्या, चौड़ाई या किसी अन्य माध्यम से कम नहीं किया जा सकता है. अपेक्षित संख्या ऑक्युपेंसी रोड, क्षमता, यात्रा दूरी आदि पर निर्भर है.

यह सुनिश्चित करने के लिए अलार्म जरूरी हैं कि खतरे में मौजूद लोगों को तुरंत निकाला जाए.

निकास निरंतर होना चाहिए, जिससे भवन के बाहरी हिस्से में एंट्री हो सके.

एग्जिट और होरिजेंटल या वर्टिकल हो सकता है.

लिफ्ट्स और रिवॉल्विंग गेट एग्जिट नहीं होते.

संख्या ग्रुप ऑफ ऑक्युपेंसी

 

रहने वालों की संख्या
स्टेयरवेज रैंप्स डोर्स
1 रिहायशी 25 50 75
2 एजुकेशनल 25 50 75
3 इंस्टिट्यूशनल 25 50 75
4 असेंबली 40 50 60
5 बिजनेस 50 60 75
6 व्यापारिक 50 60 75
7 इंडस्ट्रियल 50 60 75
8 स्टोरेज 50 60 75
9 खतरनाक 25 30 40

स्रोत: NBC, एनबीसीरहने वाले प्रति इकाई निकास चौड़ाई पर

आवासीय भवनों में सीढ़ियों के लिए दिशानिर्देश

ग्रुप हाउसिंग के, जहां फ्लोर एरिया 300 स्क्वेयर मीटर्स से ज्यादा नहीं हैं और बिल्डिंग की हाइट भी 24 मीटर से ज्यादा नहीं है, वहां एक ही सीढ़ियां स्वीकार्य नहीं हो सकतीं. वो इमारतें, जिनकी पहचान बाय लॉ नंबर 1.13 VI (ए) से (एम) में की गई है, वहां दो सीढ़ियां अनिवार्य हैं.

लो राइज रिहायशी इमारतों के लिए सीढ़ी के लिए न्यूनतम चौड़ाई 0.9 मीटर है.

फ्लैट्स, हॉस्टल, ग्रुप हाउसिंग, गेस्ट हाउस के लिए, यह 1.25 मीटर है.

रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स में सीढ़ी के लिए दिशानिर्देश

आंतरिक सीढ़ियों का निर्माण केवल गैर-दहनशील सामग्री से किया जाना चाहिए.

यह बाहरी दीवार से सटा हुआ एक ओर होना चाहिए और पूरी तरह से जुड़ा होना चाहिए.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी को सीढ़ी की जगह को अप्रूव करने की जरूरत होती है.

हैंडरेल की न्यूनतम हाइट 100 सेमी होनी चाहिए.

ट्रेड्स, स्टेयरकेस, उसकी अरेंजमेंट, हेडरूम की चौड़ाई का पालन एनबीसी के मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए.

लिविंग स्पेस और स्टोर्स सीढ़ियों में नहीं खुलने चाहिए.

मुख्य सीढ़ी और आग से बचने की सीढ़ी भूतल से छत के स्तर तक निरंतर होनी चाहिए.

कोई इलेक्ट्रिकल शाफ्ट्स, एसी नलिकाएं और गैस पाइपलाइन सीढ़ी के बीच से होकर नहीं गुजरनी चाहिए.

जो कुछ भी दहनशील है उसका उपयोग सीढ़ी की सजावट या पैनलिंग के लिए किया जा सकता है.

बीम्स और कॉलम को सीढ़ी के हेडरूम या चौड़ाई को कम नहीं करना चाहिए.

रिहायशी ढांचों में ओपन एरिया के लिए गाइडलाइंस

जिस भी कमरे में लोग रह रहे हैं, वह बाहरी, आंतरिक खुले स्पेस और वरांडा के लिए ओपन होना चाहिए.

मास्टर प्लान के अनुसार ओपन स्पेस को एफएआर में गिना जाना चाहिए.

ये क्षेत्र किसी भी प्रकार के इरेक्शन से मुक्त होने चाहिए, सिवाय कंगनी, छज्जा या वेदर शेड के जो 0.75 मीटर से अधिक चौड़े न हों.

हर आंतरिक, बाहरी या एयर स्पेस को खास तौर से इस तरह के भवन के फायदे के लिए बनाए रखा जाना चाहिए और यह पूरी तरह से मालिक के अपने परिसर में होगा.

इसके अलावा, प्लम्बिंग, लाइटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बिल्डिंग सर्विसेज आदि के संदर्भ में कई दिशा-निर्देश हैं. इन दिशानिर्देशों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है.

पूछे जाने वाले सवाल

क्या नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बिजली के कंडक्टर अच्छे और उपयोगी होते हैं?

जी हां, एनबीसी के अनुसार, बिजली की छड़ें इमारतों की रक्षा करती हैं. लाइटिंग अरेस्टर्स को स्थापित करके, बिजली और अन्य उपकरणों को काफी हद तक सुरक्षित किया जा सकता है.

पैरापेट के बारे में नेशनल बिल्डिंग कोड क्या कहता है?

एनबीसी के अनुसार, छत, बालकनी आदि के किनारों पर दी गई पैरापेट दीवारें और हैंड्रल्स एक मीटर से कम और 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई के नहीं होने चाहिए.

55 मीटर या अधिक ऊंचाई वाली इमारतों में न्यूनतम खुले क्षेत्र की जरूरत क्या है?

इमारतों के आसपास न्यूनतम बाहरी खुली जगह जो कि 55 मीटर या उससे अधिक है, 16 मीटर होनी चाहिए. उन पक्षों पर जहां कोई रहने योग्य कमरे नहीं हैं, 27 मीटर से अधिक ऊंचाई के लिए 9 मीटर की न्यूनतम जगह छोड़ी जाएगी.

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