ऐसे कई स्रोत हैं, जहां से कोई शख्स घर खरीदने या निर्माण के लिए फंडिंग का जुटा सकता है- परिवार या रिश्तेदारों से उधार लेकर या होम लोन के जरिए. वेतनभोगी, जो प्रॉविडेंट फंड में योगदान देते हैं, उनके पास घर खरीदने के लिए एक अतिरिक्त आय है. कुछ शर्तों और सीमाओं के भीतर कोई भी प्रॉविडेंट फंड अकाउंट में शेष राशि से निकाल सकता है. इस निकासी को विभिन्न मकसदों जैसे जमीन या टुकड़ा या घर (रेडी टू मूव इन या अंडर कंस्ट्रक्शन) या घर निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं स्कीम के जरिए आप होम लोन के रीपेमेंट के लिए भी ईपीएफ बैलेंस को निकाल सकते हैं.
PF निकासी का कारण |
निकासी की सीमा |
प्लॉट खरीदने के लिए |
24 महीने की बेसिक सैलरी और डीए |
घर बनाने के लिए |
36 महीने की बेसिक सैलरी और डीए |
रेडी टू मूव हाउस खरीदने के लिए |
36 महीने की बेसिक सैलरी और डीए |
घर में सुधार/रेनोवेशन के लिए |
12 महीने की बेसिक सैलरी और डीए |
हाउसिंग लोन भुगतान के लिए |
36 महीने की बेसिक सैलरी और डीए |
प्लॉट, घर खरीदने या उसका निर्माण कराने के लिए:
प्रॉविडेंट फंड स्कीम के तहत कोई कर्मचारी 5 वर्ष का योगदान पूरा होने के बाद अपने प्रॉविडेंट फंड अकाउंट से प्लॉट खरीदने या घर बनवाने के लिए पैसा निकाल सकता है। इसके अलावा अगर घर आपके, पत्नी या दोनों के नाम वाले भूखंड पर बनवाया जाना है तो लोन भी लिया जा सकता है। लोन की राशि निर्भर करेगी कि आपको किस मकसद के लिए लोन चाहिए। प्लॉट खरीदने के लिए उपलब्ध लोन 24 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) तक सीमित होगा। यह आपके प्रॉविडेंट फंड अकाउंट या प्लॉट की लागत में अधिकतम राशि के निचले हिस्से का विषय है।
अगर आप लोन घर खरीदने या निर्माण करने के लिए चाहते हैं तो उपलब्धता को मूल वेतन और डीए के 36 महीने तक बढ़ाया जाएगा, जिसमें अधिकतम फंड भविष्य में फंड निधि या घर की लागत में शेष राशि के अधीन होगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि प्रॉविडेंट फंड का पैसा निकालने के लिए प्रॉपर्टी अपनी पत्नी/पति के अलावा किसी और के साथ संयुक्त रूप से नहीं खरीद सकते।
अगर आप प्रॉविडेंट फंड अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो इसके 6 महीने के भीतर काम शुरू हो जाना चाहिए और 12 महीने में पूरा। अगर आप रेडी टू मूव घर खरीदना चाहते हैं तो यह काम 6 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। खरीद या निर्माण के लिए निकासी एक या उससे ज्यादा इन्स्टॉलमेंट्स में भी की जा सकती है, मगर यह स्थितियों पर निर्भर करता है।
हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य के लिए पीएफ निकासी
व्यक्तिगत रूप से आपके लिए उपलब्ध निकासी सुविधाओं के अलावा, अगर आप कॉपरेटिव सोसाइटी या रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसायटी के सदस्य हैं आप अपने ईपीएफ खाते से निकासी सुविधा का भी फायदा उठा सकते हैं.
सरकार या किसी अप्रूव्ड सरकारी एजेंसी में घर बनाने के लिए जमीन खरीदने के लिए इस सुविधा का फायदा लिया जा सकता है. घर की खरीद या निर्माण के मकसद से भी यही सुविधा उपलब्ध है. सोसाइटी के मेंबर होने के आधार पर इस सुविधा के लिए योग्य होने के लिए, सोसाइटी में कम से कम दस सदस्य होने चाहिए. इस स्कीम के तहत निकासी की अधिकतम अनुमेय राशि आपके ईपीएफ खाते में जमा शेष राशि के 90 प्रतिशत तक सीमित है.
बतौर कॉपरेटिव सोसाइटी के सदस्य निकासी तब तक नहीं की जा सकती, जब तक सदस्य ईपीएफ स्कीम में तीन वर्ष तक योगदान न दे रहा हो और सदस्य के पति/पत्नी के कुल संचय, अगर पत्नी भी सदस्य है तो निकासी के लिए आवेदन की तारीख पर न्यूनतम 20,000 रुपये होनी चाहिए. लेकिन इस सुविधा का फायदा आप जीवन में एक बार ही ले सकते हैं.
इस योजना के तहत, आप अपने ईपीएफ खाते के जरिए भुगतान किए गए इन मकसदों के लिए लिए गए किसी भी लोन की अपनी किस्तें हासिल कर सकते हैं. लेकिन आपके खाते में पर्याप्त शेष राशि होनी चाहिए.
घर निर्माण के लिए पीएफ निकासी
जो लोग बतौर ईपीएफओ सदस्य 5 साल पूरे कर चुके हैं, वे घर के निर्माण के लिए पीपीएफ की रकम का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं. पैसा निकालने के लिए घर या तो सदस्य उसके पति या पत्नी के नाम पर होना चाहिए.
जो लोग घर बनाने के लिए पीपीएफ से पैसे निकालना चाहते हैं, उनके लिए रकम निर्धारित करने के लिए 24 महीने के लिए उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते में से सबसे कम या प्लॉट और निर्माण की खरीद के लिए वास्तविक लागत या ब्याज के साथ नियोक्ता और कर्मचारी योगदान की राशि को ध्यान में रखा जाएगा.
घर के रेनोवेशन के लिए पीएफ निकासी
अगर घर आपके, आपकी पत्नी के या दोनों के नाम पर है तो घर में सुधार या कुछ जोड़ने के लिए आप प्रॉविडेंट फंड अकाउंट से पैसा निकालने के हकदार हैं. यह निकासी केवल मकान का निर्माण पूरा होने से पांच साल बाद की जा सकती है.
पत्नी या अपने नाम वाले घर में बदलाव के संदर्भ में:
अगर घर आपके, पत्नी के या दोनों के नाम पर है तो उसमें कुछ बदलाव कराने के लिए भी आप प्रॉविडेंट फंड अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। मगर निकासी तभी हो सकती है, जब घर को बने पांच साल हो चुके हों। यह भी जरूरी नहीं कि जिस घर में आप बदलाव करना चाहते हों, वह वही हो, जिसके लिए आप निकासी करना चाहते हैं। अगर आपने घर बनवाने या खरीदने के लिए पैसा नहीं निकाला है तो आप रेनोवेशन के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं। बदलाव या रेनोवेशन के लिए जो रकम आप निकालने योग्य हैं, वह 12 महीने की बेसिक सैलरी और डीए तक सीमित है। आप पैसा दोबारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहली निकासी के 10 साल बाद।
आवास ऋण चुकाने की अग्रिम चुकौती:
अगर आपने या पत्नी ने ऊपर बताए गए किसी भी काम के लिए होम लोन लिया है तो उसकी बकाया राशि के भुगतान के लिए भी आप प्रॉविडेंट फंड से पैसा निकाल सकते हैं। अग्रिम राशि 36 महीने की मूल तनख्वाह और डीए को पार नहीं करनी चाहिए। अगर घर के किसी सदस्य ने घर खरीदने के लिए सरकार या राज्य सरकार, पंजीकृत कॉपरेटिव सोसाइटीज, स्टेट हाउसिंग बोर्ड, राष्ट्रीय बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या किसी अन्य विकास प्राधिकरण से लोन लिया है तो उसके लिए भी निकासी की जा सकती है।
पूछे जाने वाले सवाल
क्या मैं घर बनाने के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकता हूं?
हां, आप घर निर्माण के लिए प्रॉविडेंट फंड से पैसा निकाल सकते हैं लेकिन आपको मानकों का पालन करना होगा.
पीएफ का कितना प्रतिशत घर के लिए निकाला जा सकता है?
पीएफ निकासी के लिए कुछ जरूरी मानकों को पूरा करना होता है. प्लॉट, घर खरीदने, रेनोवेशन या लोन की रीपेमेंट के लिए कुछ सीमा तय की गई हैं.
होम लोन के लिए क्या पीएफ की राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है?
हां होम लोन की चुकौती के लिए पीएफ की राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है.