अक्टूबर 4, 2023: पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा जारी एक हालिया सरकारी आदेश के अनुसार, स्टाम्प ड्यूटी पर 2% और संपत्ति के सर्कल रेट पर 10% की छूट 30 जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। यह आदेश 29 सितंबर 2023 को जारी किया गया था.
यह राहत सबसे पहले पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2021 में कोरोनोवायरस महामारी के कारण हुई आर्थिक मंदी के कारण दी गई थी। यह राहत 30 सितंबर 2023 को समाप्त होने वाली थी। इसे दूसरी बार 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था।
इस बार अधिसूचना संख्या 1281-एफटी दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 और अधिसूचना संख्या 1282-एफटी दिनांक 30 अक्टूबर 2021 के अनुसार 30 जून 2024 तक घर खरीदारों को राहत देने के लिए इसे बढ़ा दिया गया है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार क्रेडाई-पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष और मर्लिन ग्रुप के अध्यक्ष सुशील मोहता ने कहा, “रियल एस्टेट उद्योग COVID-19 महामारी के बाद से संघर्ष कर रहा है। हालाँकि, स्टाम्प ड्यूटी में 2% की छूट और सर्कल रेट में 10% की छूट के मामले में राज्य सरकार के निरंतर समर्थन के कारण यह बढ़ते रहने में कामयाब रहा। छूट के एक्सटेंशन से उद्योग को बहुत जरूरी बढ़ावा मिलेगा।” उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का समर्थन हमें उपभोक्ताओं के लिए लागत कम रखने में मदद कर रहा है।