26 अक्टूबर, 2023: मुंबई में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण,बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने शहर में खुले में आग जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह वायु प्रदूषण शमन के लिए बीएमसी के दिशानिर्देशों का हिस्सा है जो 25 अक्टूबर, 2023 को जारी किया गया था। बीएमसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कचरा डंपिंग ग्राउंड और कचरा जलाने के संभावित स्थानों पर खुले में जलाने की अनुमति नहीं है। दिशानिर्देशों के हिस्से के रूप में, मुंबई में बिल्डरों को निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए केवल ट्रैकिंग सिस्टम से लैस वाहनों को ही शामिल करना होगा। इसके अलावा, सभी निर्माण स्थलों के बाहर सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगाए जाने चाहिए ताकि वे टायर साफ करने के बाद ही बाहर निकलें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीएमसी दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि 70 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माणाधीन स्थलों पर कम से कम 35 मीटर की टिन शीट की दीवारें मौजूद होनी चाहिए। साथ ही, दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि सभी निर्माणाधीन स्थलों और जिन इमारतों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें सभी तरफ से तिरपाल शीट, जूट शीट या हरे कपड़े से ढका जाना चाहिए। बीएमसी ने बताया है कि तोड़ते समय लगातार पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए ताकि धूल जम जाए और हवा प्रदूषित न हो। साथ ही निर्माण सामग्री को साइट पर चढ़ाते व उतारते समय वाटर फॉगिंग कराई जाए। मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि बीएमसी ने मंजूरी दे दी है निर्माण स्थलों पर स्प्रिंकलर लगाने के लिए 15 दिन और फॉग गन लगाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। दिशानिर्देशों में वार्डों के प्रभारी सभी सहायक आयुक्तों को वायु प्रदूषण शमन प्रवर्तन के लिए दो (वार्ड) इंजीनियरों, एक पुलिसकर्मी, एक मार्शल और एक वाहन वाले दस्ते तैनात करने का निर्देश दिया गया। दिशानिर्देशों को लागू किया गया है या नहीं इसकी जांच के लिए कार्यस्थलों का दौरा किया जाएगा। किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप सख्त कार्रवाई की जाएगी जिसमें काम रोकने का नोटिस और निर्माण स्थल को तुरंत सील करना शामिल होगा।
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