राजस्थान में डीएलसी रेट ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे जांचें?

DLC Rate Rajasthan क्या है और यह प्रॉपर्टी खरीदारों और बेचने वालों को कैसे प्रभावित करता है? यहां जानें 2025 में DLC रेट राजस्थान ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे चेक करें।

यदि आप राजस्थान में कोई संपत्ति खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं तो आपके शुरुआत बुनियादी जानकारी प्राप्त करना बेहद जरूरी है और वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी (DLC) रेट को समझना। यह वह न्यूनतम दर होती है, जिससे कम पर किसी भी जमीन या संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी नहीं चुकाई जा सकती। राजस्थान में DLC रेट किसी भी संपत्ति की लोकेशन, प्रकार आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है।

यह आर्टिकल में विस्तार से बताया गया है कि राजस्थान में DLC रेट क्या होता है, इसकी अहमियत क्या है और इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे चेक कर सकते हैं और DLC रेट के आधार पर संपत्ति का मूल्य कैसे निकाला जाता है। साथ ही इसमें जिलेवार DLC रेट की लिस्ट भी दी गई है और राजस्थान बनाम अन्य राज्यों में DLC रेट की तुलना भी की गई है।

राजस्थान डीएलसी रेट 2025 क्या है?

डीएलसी रेट राजस्थान वह न्यूनतम मूल्य है, जिसके नीचे राज्य में किसी भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जा सकती, जब किसी जमीन की मिल्कियत बदली जा रही हो। इसका मुख्य उद्देश्य संपत्तियों के मूल्य को कम करके दिखाने से रोकना है। राजस्थान में यह दर अलग-अलग प्रकार की संपत्तियों के लिए अलग होती है, जैसे कि आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियां। यह दर स्टांप ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स व होम लोन आवेदन जैसी प्रक्रियाओं में भी अहम भूमिका निभाती है। हर शहर की डीएलसी दर उस शहर के नगर निगम या स्थानीय निकाय द्वारा तय की जाती है। जैसे कि जयपुर की डीएलसी दर, जयपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित की जाती है।

Exterior और Interior DLC दर क्या होती है?

DLC दर को भी दो कैटेगिरी में बांटा गया है। पहला बाहरी (Exterior) DLC दर और दूसरा आंतरिक (Interior) DLC दर। ये कैटेगिरी आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थागत प्रकार की संपत्तियों पर लागू होती हैं।

  • बाहरी (Exterior) DLC दर: यदि कोई संपत्ति या जमीन मुख्य सड़क के किनारे स्थित है, तो उस पर बाहरी DLC दर लागू होती है।
  • आंतरिक (Interior) DLC दर: यदि कोई संपत्ति या जमीन मुख्य सड़क से अंदर की ओर है, यानी सड़क से सीधे सटी नहीं है, तो उस पर आंतरिक DLC दर लागू होती है।

राजस्थान में DLC दर का स्टांप ड्यूटी पर असर

राजस्थान में संपत्ति की स्टांप ड्यूटी दो स्थितियों के आधार पर तय होती है। इन दोनों स्थितियों में राजस्थान DLC रेट 2025 की अहम भूमिका होती है। स्टांप ड्यूटी की गणना करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि संपत्ति का वास्तविक मूल्य और राजस्थान की DLC दर, इन दोनों में जो भी अधिक होगा, उसी के आधार पर स्टांप ड्यूटी तय की जाती है, इसलिए यदि किसी संपत्ति का बाजार मूल्य कम है, लेकिन DLC दर अधिक है तो स्टांप ड्यूटी DLC दर के आधार पर ही चुकानी पड़ेगी।

राजस्थान में ई-पंजीयन पोर्टल पर ऑनलाइन DLC दर कैसे जांचें?

आप राजस्थान सरकार के पंजीयन विभाग (IGRS Rajasthan) की वेबसाइट पर 2025 की DLC दरें देख सकते हैं।

  • स्टेप 1: IGRS राजस्थान की वेबसाइट https://epanjiyan.rajasthan.gov.in/ पर जाएं। होमपेज पर ‘e-Value (Online DLC)’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 2: अपने जिले का सिलेक्शन करें और ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3: क्षेत्र और अन्य श्रेणियां जैसे SRO, जोन और कॉलोनी चुनें। जोन का नाम, कैप्चा भरें और ‘शो रिजल्ट’ पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने जयपुर का डीएलसी रेट दिखाई देगा।

यह भी देखें: राजस्थान में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क

राजस्थान 2025 की DLC रेट ऑफलाइन कैसे जांचें?

अगर आप ऑनलाइन माध्यम से DLC रेट 2025 नहीं देख पा रहे हैं या आपको उसकी फिजिकल कॉपी चाहिए तो इसके लिए आप इसे ऑफलाइन तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के उप-पंजीयक कार्यालय (Sub-Registrar Office – SRO) जाना होगा।

  • SRO कार्यालय पहुंचने के बाद वहां मौजूद अधिकृत अधिकारी से संपत्ति मूल्य निर्धारण दरें या DLC रेट की कॉपी मांग करें।
  • अधिकारी आपको एक मुद्रित पुस्तिका या रजिस्टर प्रदान करेगा, जिसमें जिलेवार आवासीय, व्यावसायिक और कृषि भूमि के लिए अलग-अलग दरें दी गई होती हैं।
  • DLC रेट राजस्थान ऑफलाइन चेक करते समय आप अधिकारी से यह भी जान सकते हैं कि एक ही जिले में विभिन्न इलाकों के लिए अलग-अलग दरें कैसे निर्धारित होती हैं और कौन-कौन से रेट स्लैब लागू होते हैं।
  • जब इंटरनेट की सुविधा कमजोर हो या आप चाहते हों कि SRO खुद संपत्ति पंजीकरण को प्रमाणित करे तो ऑफलाइन तरीका बहुत उपयोगी होता है।
  • आप स्थानीय रियल एस्टेट एजेंटों, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स और उन लोगों से भी जानकारी ले सकते हैं, जिन्होंने हाल ही में वहां संपत्ति खरीदी या बेची हो। किसी भी तरह के संपत्ति लेनदेन में शामिल होने से पहले DLC दर राजस्थान को दोबारा जांच लेना एक समझदारी भरा कदम होता है।

DLC रेट राजस्थान की मदद से प्रॉपर्टी की कीमत कैसे निकालें?

राजस्थान में DLC रेट की मदद से किसी प्रॉपर्टी की कीमत निकालने के लिए आपको कुछ जरूरी जानकारियां पहले से एकत्रित करना होगी, संपत्ति की कीमत की गणना करने में काफी मददगार हो सकती है।

DLC रेट राजस्थान से प्रॉपर्टी वैल्यू निकालने के लिए आवश्यक जानकारियां – 

  • प्रॉपर्टी का प्रकार
  • प्रॉपर्टी की पहचान संबंधी विवरण 
  • प्रॉपर्टी का निर्मित क्षेत्र 
  • प्रॉपर्टी में उपलब्ध सुविधाएं और आधुनिक व्यवस्थाएं 
  • उस क्षेत्र का DLC रेट 

राजस्थान में डीएलसी (जिला भूमि समिति) रेट के आधार पर किसी संपत्ति का मूल्य निर्धारित करने के लिए आप निम्नलिखित फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं – 

संपत्ति का मूल्य = डीएलसी दर × संपत्ति का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)

उदाहरण के तौर पर, अगर डीएलसी दर 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर है और संपत्ति का निर्मित क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है, तो संपत्ति का मूल्य इस प्रकार निकाला जाएगा – 

संपत्ति का मूल्य = 5000 × 750 = 37,50,000 रुपए

यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी का निर्धारण हमेशा संपत्ति के वास्तविक मूल्य और डीएलसी दर में से जो राशि अधिक हो, उसी के आधार पर तय किया जाता है।

राजस्थान में प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑनलाइन कैसे पता करें?

ई-पंजीयन वेबसाइट पर सूचना सेवा (Information Service) ऑप्शन में जाएं और नागरिकों के लिए संपत्ति मूल्यांकन (Property Valuation for Citizen) पर क्लिक करें।

  • जिला चुनें और सबमिट पर क्लिक करें।
  • जिला, मोबाइल नंबर और सत्यापन कोड दर्ज करें। फिर अपनी पसंद के अनुसार नई मूल्यांकन या Modify Valuation पर क्लिक करें।

डीएलसी दर: भारत में इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है

हालांकि ‘DLC रेट’ शब्द मुख्य रूप से राजस्थान में इस्तेमाल होता है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है।

 

राज्य अवधि 
राजस्थान डीएलसी दर
महाराष्ट्र रेडी रेकनर दर
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सर्किल रेट
हरियाणा, पंजाब कलेक्टर रेट 
कर्नाटक मार्गदर्शन मूल्य
तमिलनाडु दिशानिर्देश मूल्य
तेलंगाना यूनिट दर
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बाजार मूल्य दिशा निर्देश

राजस्थान में संपत्ति खरीदने और बेचने वालों के लिए DLC रेट क्यों महत्वपूर्ण है?

  • निष्पक्ष लेन-देन: राजस्थान का DLC रेट एक तयशुदा मानक दर तय करता है, जो बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता है। सरकार इसे निश्चित अंतराल पर अपडेट करती है। जब रजिस्ट्रेशन के लिए एक तय न्यूनतम मूल्य निर्धारित होता है तो किसी भी संपत्ति का मूल्य कम दिखाकर धोखा नहीं दिया जा सकता।
  • मूल्य निर्धारण में समानता: DLC रेट राजस्थान, संपत्ति की खरीद-फरोख्त के लिए एक समान मूल्य बिंदु उपलब्ध कराता है। यह उन इलाकों में सबसे ज्यादा सहायक होता है, जहां बाजार से जुड़ा डेटा उपलब्ध नहीं होता। खरीदार और विक्रेता, बातचीत की शुरुआत इसी दर को आधार बनाकर कर सकते हैं।
  • संपत्ति का सही मूल्यांकन: जब आपको राजस्थान का DLC रेट पता होता है तो आप संपत्ति की सही कीमत जान सकते हैं। इससे भविष्य में होने वाले विवादों से बचा जा सकता है।
  • संपत्ति का कम मूल्य दिखाने से रोकथाम: राजस्थान में DLC रेट लागू होने के कारण संपत्ति का मूल्य कम करके नहीं दिखाया जा सकता, जिससे राज्य सरकार के राजस्व को नुकसान नहीं होता।
  • कानूनी अनुपालन: राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी की गणना DLC रेट के आधार पर की जाती है, जिससे दस्तावेजों का कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित होता है।
  • जुर्माने से बचाव: अगर संपत्ति का मूल्य कम बताकर रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो जुर्माना लग सकता है, लेकिन DLC रेट को अपनाकर इस प्रकार के किसी भी आर्थिक दंड से बचा जा सकता है।

राजस्थान में डीएलसी दर का रियल एस्टेट मार्केट पर प्रभाव 

राजस्थान की डीएलसी दर रियल एस्टेट बाजार को गहराई से प्रभावित करती है। जब यह दर कम होती है तो प्रॉपर्टी खरीदने वालों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इसके अनुसार स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी कम होता है। लेकिन जब डीएलसी दर ज्यादा होती है तो रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी देखने को मिलती है। खरीददारों और सरकार दोनों के हितों की रक्षा करते हुए लेन-देन को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाए रखने के लिए डीएलसी दर को बाजार मूल्य के करीब तय किया जाता है।

 

Housing.com का पक्ष

अगर आप राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो DLC रेट राजस्थान 2025 पर नजर बनाए रखना एक समझदारी भरा कदम होगा। इससे न सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि वित्तीय योजना बनाने में भी आपको काफी ज्यादा सहूलियत होगी। हालांकि DLC रेट जयपुर में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पिछले साल घोषित स्टाम्प ड्यूटी में छूट अभी भी लागू है। जब तक नियमों में बदलाव न हो जाए, तब तक स्टाम्प ड्यूटी छूट का लाभ उठाना हमेशा ही एक अच्छा ऑप्शन होता है।

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

 

DLC की फुल फॉर्म क्या है?

DLC का मतलब है जिला स्तरीय समिति दर (District Level Committee Rate)।

जयपुर में स्टाम्प ड्यूटी कितनी है?

राजस्थान में पुरुषों के लिए स्टाम्प ड्यूटी 6 फीसदी है, वहीं महिलाओं को इसमें राहत दी गई है। महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी 5 फीसदी है।

राजस्थान DLC रेट 2025 कहां चेक करें?

आप राजस्थान की DLC दरें IGRS राजस्थान की वेबसाइट या ई-पंजीयन पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं।

क्या DLC रेट कैलकुलेशन के लिए कोई ऐप है?

जी हां, गूगल प्ले स्टोर पर एक मुफ्त ऐप उपलब्ध है, जो हनुमानगढ़ और गंगानगर की DLC दरें बताता है। यह ऐप आम लोगों को DLC रेट समझने और उसका मूल्यांकन करने में मदद करता है।

क्या जयपुर में प्रॉपर्टी में निवेश करना फायदेमंद है?

जयपुर अब रियल एस्टेट निवेश के लिए एक उभरता हुआ बेहतरीन ऑप्शन बन चुका है, विशेषकर जब से इसे स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। इसके अलावा Start-up India Mission जैसी पहलों से आईटी/आईटीईएस कंपनियों की इसमें बढ़ती दिलचस्पी ने इसकी निवेश क्षमता को और भी मजबूत किया है। जयपुर में संपत्ति में निवेश करने से कई आकर्षक फायदे मिल सकते हैं।

म्यूटेशन और रजिस्ट्री में क्या अंतर होता है?

रजिस्ट्री वह कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत जमीन या संपत्ति का मालिकाना हक खरीदार के नाम पर औपचारिक रूप से दर्ज किया जाता है। इसके बाद म्यूटेशन की प्रक्रिया आती है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि रजिस्ट्री की जानकारी सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में सही ढंग से दर्ज हो गई है। म्यूटेशन असली मालिकाना हक के राजस्व अभिलेखों में बदलाव की पुष्टि करता है।

क्या स्टाम्प पेपर पर जीएसटी लागू होता है?

जीएसटी कानून के अनुसार, नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जीएसटी लागू नहीं होता, यदि इसे सरकारी कोषागार या सरकार द्वारा अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से बेचा गया हो। ऐसे मामलों में स्टाम्प पेपर की बिक्री टैक्स-मुक्त मानी जाती है।

 

(हमारे लेख से संबंधित कोई सवाल या प्रतिक्रिया है? हम आपकी बात सुनना चाहेंगे। हमारे प्रधान संपादक झूमर घोष को jhumur.ghosh1@housing.com पर लिखें।)

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