मकानमालिक की मौत के बाद संपत्ति कैसे होगी दूसरे के नाम, जानिए इससे जुड़ी हर जानकारी

वसीयत के जरिए अचल संपत्ति लोगों के नाम करना बेहद अहम है। लेकिन अगर वसीयत न हो तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत आप क्या कर सकते हैं, इसी बारे में आज हम आपको बता रहे हैं।
कड़ी मेहनत से बनाई गई संपत्ति सही लोगों तक पहुंचे, इसके लिए अच्छे उत्तराधिकारी की प्लानिंग बेहद जरूरी है। अचल संपत्ति के मामले में यह और भी जरूरी है, क्योंकि एेसी संपत्तियों की कानूनी उत्तराधिकार प्रक्रिया आसान नहीं होती। उदाहरण के तौर पर जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, उन पर राज्य के सहकारी कानून लागू होते हैं, जो मौत के  मामले में घर का नॉमिनेशन मुहैया करते हैं।
ध्यान देने वाली बात है कि नॉमिनेशन सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी के रिकॉर्ड्स में नाम ही ट्रांसफर करता है। इससे नॉमिनी फ्लैट का मालिक नहीं बन जाता।
कानूनी वारिस संपत्ति के लाभकारी मालिक हैं और नामांकित शख्स अपने फायदे के लिए परिसंपत्ति का निपटान नहीं कर सकता। संपत्ति उत्तराधिकार कानून इस बात पर निर्भर करता है कि मृत शख्स ने वसीयत तैयार कराई है या नहीं। हिंदू (जिसमें बौद्ध, जैन और सिख भी आते हैं) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत आते हैं जबकि भारत की बाकी जनसंख्या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत।

वसीयत के जरिए उत्तराधिकार:

जो लोग हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वे अपनी संपत्ति वसीयत के जरिए किसी भी शख्स या रिश्तेदार को दे सकते हैं। एेसे मामले में मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में संपत्ति की वसीयत करने वाले के लिए यह अनिवार्य है कि वह कोर्ट से प्रोबेट (सर्टिफिकेशन) हासिल कर ले।

वसीयत न हो तो:

अगर कोई शख्स बिना वसीयत छोड़े ही मर गया है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत एक निर्धारित आदेश के तहत कानूनी वारिसों को संपत्ति दी जाएगी। पहली प्राथमिकता क्लास-1 कानूनी उत्तराधिकारियों को दी जाएगी, जिसमें करीबी रिश्तेदार जैसे माता-पिता, पत्नी, बच्चे और उनके बच्चे आते हैं। जब बात उनके हिस्से की आती है तो बेटे-बेटियों और माता-पिता को बराबर का हिस्सा मिलता है। पत्नी को भी एक हिस्सा दिया जाता है। हालांकि अगर एक से अधिक पत्नियां जिंदा हैं तो उन्हें भी एक हिस्सा मिलेगा, जिसकी वे हकदार होंगी। उनके उत्तराधिकारियों को भी एक हिस्सा मिलेगा, जिसके द्वारा और जिसके लिए वे दावा करेंगे।
जब भी कोई घर बिना वसीयत के होता है तो महिला वारिस एक हिस्से का दावा करने और घर में रहने की हकदार है। हालांकि सिर्फ पुरुष वारिसों को ही संपत्ति बांटने का अधिकार है। महिला वारिस बंटवारे की पहल नहीं कर सकती। वसीयत छोड़े जाने के बावजूद कानूनी वारिसों के लिए कोर्ट से उत्तराधिकार सर्टिफिकेट पाना बेहद जरूरी है। यह एक कानूनी दस्तावेज है तो उसे हासिल करने वाले लोगों को मृत शख्स का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देता है। इसके जरिए वे उस शख्स के उधार जमा कर सकते हैं व सिक्योरिटी हासिल करने के अलावा बकाया भी चुका सकते हैं। उत्तराधिकार सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट को एक एप्लिकेशन देनी होती है।  यह साफ है कि वसीयत होने से काफी परेशानियां दूर हो जाती हैं और प्रॉपर्टी सही लोगों के हाथ पहुंच जाती है।

पूछे जाने वाले सवाल

क्या है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम?

यह उत्तराधिकार के लिए एक कानून है. यह निर्भर करता है कि मरने वाले शख्स ने वसीयत बनाई है या नहीं. हिंदू (जिसमें बौद्ध, जैन और सिख भी आते हैं) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत आते हैं.

क्या है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956?

अगर मरने वाले शख्स ने वसीयत नहीं छोड़ी है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत कानूनी उत्तराधिकारों को संपत्ति में अधिकार मिलेगा.

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र क्या है?

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र एक कानूनी दस्तावेज है, जो इसे हासिल करने वाले को ये अधिकार देता है कि वह मरने वाले शख्स के लोन या सिक्योरिटीज को इकट्ठा करने या उसके नाम पर देय चीजों का प्रतिनिधित्व करे. उत्तराधिकार प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए एप्लिकेशन मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट को आवेदन देना होता है.

Was this article useful?
  • 😃 (3)
  • 😐 (0)
  • 😔 (1)

Recent Podcasts

  • गलियों से लेकर चमकदार रोशनी तक: चेंबूर सितारों और दिग्गजों का घर
  • आपके घर में सागौन की लकड़ी के मुख्य द्वार के 25 से ज़्यादा डिज़ाइन आईडियाआपके घर में सागौन की लकड़ी के मुख्य द्वार के 25 से ज़्यादा डिज़ाइन आईडिया
  • जोधपुर में घूमने के लायक 12 खूबसूरत जगहेंजोधपुर में घूमने के लायक 12 खूबसूरत जगहें
  • खराब प्रदर्शन करने वाली खुदरा संपत्तियां 2023 में बढ़कर 13.3 एमएसएफ हो जाएंगी: रिपोर्ट
  • सुप्रीम कोर्ट पैनल ने रिज में अवैध निर्माण के लिए डीडीए के खिलाफ कार्रवाई की मांग की
  • आनंद नगर पालिका संपत्ति कर का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?