July 31,2024: म्हाडा के मुंबई भवन मरम्मत और पुनर्निर्माण बोर्ड के अंतर्गत मास्टर लिस्ट (बृहतसूची) में सूचीबद्ध पुराने उपकरप्राप्त भवनों में कंप्यूटरीकृत लॉटरी द्वारा आवंटित किए गए और स्वीकृति प्राप्त 158 पात्र आवेदकों को आज राज्य के आवास और अन्य पिछड़ा वर्ग बहुजन कल्याण मंत्री श्री अतुल सावे द्वारा आवंटन पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर, मंत्री सावे ने यह भी घोषणा की कि म्हाडा द्वारा इन पात्र विजेता आवेदकों से लिया जाने वाला ₹70,500 का एनओसी शुल्क माफ किया गया है।
बांद्रा पूर्व स्थित म्हाडा मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में, श्री सावे ने कहा कि बृहतसूची के पुराने उपकरप्राप्त भवनों के 265 पात्र किरायेदार–निवासियों को फ्लैट आवंटित करने और इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और गतिशील बनाने के लिए बोर्ड द्वारा पहली बार 28 दिसंबर, 2023 को कंप्यूटरीकृत लॉटरी निकाली गई। इस लॉटरी के लिए 444 फ्लैट उपलब्ध थे। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार की सकारात्मकता के कारण हमें यह ऐतिहासिक और साहसी निर्णय लेने का अवसर मिला। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, बृहतसूची के पुराने उपकरप्राप्त भवनों के किरायेदार/निवासियों को पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक ही समय में फ्लैटों का वितरण कंप्यूटरीकृत लॉटरी द्वारा किया गया। हालांकि, इस लॉटरी के विजेता आवेदकों के दस्तावेजों की पुनः जांच की मांग की गई थी। इस मांग के अनुसार म्हाडा द्वारा पुनः जांच की गई और 265 में से 212 आवेदक पात्र घोषित किए गए। इनमें से 158 पात्र आवेदकों को आज आवंटन पत्र दिए गए। शेष 53 आवेदकों की जांच जारी है। श्री सावे ने शेष 54 आवेदकों से स्वीकृति पत्र देने का अनुरोध भी किया।
श्री सावे ने कहा कि इस ऐतिहासिक परिवर्तन के कारण बृहतसूची की फ्लैट वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और गतिशील हो गई है और इससे किरायेदार/निवासियों की शिकायतें कम होंगी। वर्षों से संक्रमण झोंपड़ियों में रहने वाले किरायेदार/निवासियों को मुंबई के हृदयस्थल में अपना हक का घर मिला है और इसमें संतोष है। पिछले वर्ष में, म्हाडा ने पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, और कोंकण मंडलों में कंप्यूटरीकृत लॉटरी द्वारा लगभग 20,000 फ्लैट आम जनता को उपलब्ध कराए हैं। मुंबई मंडल की 2,000 फ्लैटों की कंप्यूटरीकृत लॉटरी भी जल्द ही निकाली जाएगी। हर किसी को घर मिलना चाहिए, यही सरकार का उद्देश्य है। इस दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), धनगर घरकुल योजना के माध्यम से सरकार घर उपलब्ध करा रही है, श्री सावे ने बताया।
म्हाडा के उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजीव जयस्वाल ने बताया कि आवास मंत्री श्री सावे के निर्देशानुसार और उनके मार्गदर्शन में, पुराने उपकरप्राप्त भवनों के पात्र किरायेदार/निवासियों को बृहतसूची से फ्लैट वितरित करने के लिए नियमावली निश्चित की गई। इस संदर्भ में परिपत्र 22 दिसंबर, 2023 को जारी किया गया। बृहतसूची से किरायेदार/निवासियों को फ्लैट वितरण की नीति के तहत पूर्व के प्राधिकरण के प्रस्ताव, परिपत्र, आदेश रद्द, अधिक्रमित, संशोधित किए गए हैं। नई नियमावली के अनुसार, फ्लैट वितरण की सीमा निर्धारित की गई है और फ्लैटों का वितरण कंप्यूटरीकृत प्रणाली से करने का निर्णय लेकर उसका तुरंत क्रियान्वयन किया जा रहा है, श्री जयस्वाल ने बताया।
आवेदकों को आवंटन पत्र प्राप्त होने के बाद 45 दिनों के भीतर आवंटन पत्र में उल्लिखित शर्तों को पूरा करके कब्जा लेना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर बिना किसी पूर्व सूचना के फ्लैट का वितरण रद्द हो जाएगा और बृहतसूची पर उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा।
इस अवसर पर मुंबई भवन मरम्मत और पुनर्निर्माण बोर्ड के मुख्य अधिकारी श्री मिलिंद शंभरकर, मुंबई मंडल के मुख्य अधिकारी श्री मिलिंद बोरीकर, उपमुख्य अधिकारी श्री अनिल वानखडे, मुंबई भवन मरम्मत और पुनर्निर्माण बोर्ड के सहमुख्य अधिकारी श्री उमेश वाघ, मुंबई मंडल की सहमुख्य अधिकारी श्रीमती वंदना सूर्यवंशी, आवास विभाग के उपसचिव श्री अजित कवडे, उपमुख्य अधिकारी श्री लक्ष्मण मुंडे आदि उपस्थित थे।