तेलंगाना रेरा ने रेरा अधिनियम के उल्लंघन के लिए 14 डेवलपर्स को नोटिस भेजा

तेलंगाना रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ( टीएस-रेरा ) ने रेरा अधिनियम के तहत निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 15 नवंबर, 2023 को हैदराबाद में लगभग 14 डेवलपर्स को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि ये डेवलपर्स अनिवार्य रेरा पंजीकरण संख्या हासिल किए बिना अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग और विज्ञापन गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहे, जो प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए अद्वितीय है। जिन डेवलपर्स को नोटिस भेजा गया है उनमें सेवन हिल्स, प्रेस्टीज ग्रुप प्रोजेक्ट्स, सुमाधुरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, नीम्सबोरो ग्रुप, एक्सीलेंस प्रॉपर्टीज, अर्बन यार्ड्स प्रोजेक्ट्स, हैप्पी ड्रीम होम्स, रिवेंडेल फार्म्स और कावुरी हिल्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जेबी की नेचर वैली और जेबी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को कारण बताओ नोटिस भेजे गए क्योंकि वे अपने विज्ञापनों और अन्य विपणन प्रचार गतिविधियों में रेरा पंजीकरण संख्या का उल्लेख करने में विफल रहे। जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, उन्हें जवाब देने के लिए 15 दिनों की समयावधि दी गई है। ध्यान दें कि रेरा पंजीकरण संख्या हासिल किए बिना विपणन और प्रचार गतिविधियों में शामिल होना रेरा अधिनियम के खिलाफ है। इस मामले में डेवलपर्स को भारी जुर्माना लगाया जाएगा और प्रोजेक्ट रद्द होने का जोखिम भी उठाना पड़ेगा। साथ ही सभी प्रचार सामग्रियों में रेरा पंजीकरण संख्या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित न करना रेरा अधिनियम का उल्लंघन है।

हमारे लेख पर कोई प्रश्न या दृष्टिकोण है? हम आपकी प्रतिक्रिया सुनना अच्छा लगेगा। हमारे प्रधान संपादक झुमुर घोष को jhumur.ghsh1@housing.com पर लिखें
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