दिल्ली में एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स 2022: जानें ईडीएमसी, एनडीएमसी और एसडीएमसी के बारे में हर जरूरी जानकारी

प्रॉपर्टी टैक्स हर साल मकानमालिकों को चुकाना पड़ता है. लेकिन लोकेशन के हिसाब से रकम अलग-अलग होती है. यहाँ दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने के लिए एक गाइड है। एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स 2020-21 की अंतिम तारीख और एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स 2021-22 के भुगतान जैसी जानकारी यहाँ प्राप्त करें।

दिल्ली में रिहायशी प्रॉपर्टी मालिकों को हर साल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) को प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना पड़ता है. जिस इलाके या कॉलोनी में आपकी प्रॉपर्टी स्थित है, उसके हिसाब से आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है. आप यह टैक्स या तो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (SDMC), नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (NDMC) या फिर ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (EDMC) को चुकाएंगे. दिल्ली को ए से एच तक प्रॉपर्टी की वैल्यू के आधार पर आठ श्रेणियों में बांटा गया है. प्रॉपर्टी टैक्स का रेट और यूनिट एरिया वैल्यू (संपत्ति प्रति वर्ग मीटर के लिए निर्धारित मूल्य) हर 8 श्रेणी के लिए अलग-अलग होगी.

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प्रॉपर्टी टैक्स कैलक्युलेटर दिल्ली: दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स की गणना कैसे करें?

 

टैक्स का रेट A से H  तक की श्रेणियों में प्रॉपर्टी की टैक्स दरें हर साल MCD प्रकाशित करता है
यूनिट एरिया वैल्यू यह प्रॉपर्टी के बिल्ड अप एरिया का असाइन्ड वैल्यू प्रति वर्ग मीटर है. यूनिट एरिया वैल्यू प्रति स्क्वेयर मीटर ए से एच तक की श्रेणी के लिए अलग-अलग है.
यूनिट एरिया ऑफ प्रॉपर्टी बिल्ड अप एरिया (कार्पेट एरिया नहीं) प्रति स्क्वेयर मीटर में गणना के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
ऐज फैक्टर पुरानी इमारतों की तुलना में नई प्रॉपर्टीज पर टैक्स ज्यादा लगता है.इस फैक्टर की वैल्यू की रेंज 0.5 से 1.0 तक होती है.
यूज फैक्टर आवासीय संपत्तियों पर गैर-आवासीय की तुलना में कम टैक्स लगाया जाता है. आवासीय संपत्तियों की वैल्यू 1 है.
स्ट्रक्चर वैल्यू आरसीसी निर्माणों पर कम मूल्य वाले निर्माणों से अधिक टैक्स लगाया जाता है.
ऑक्युपेंसी फैक्टर जिन संपत्तियों को किराए पर दिया जाता है, उन पर खुद के कब्जे वाली प्रॉपर्टी की तुलना में अधिक टैक्स लगाया जाता है.

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एमसीडी एरिया यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल करके पूरे शहर में प्रॉपर्टी टैक्स का कैलकुलेशन करती है. इस कैलकुलेशन में यह फॉर्म्युला इस्तेमाल होता है.

प्रॉपर्टी टैक्स=एनुअल वैल्यू x रेट ऑफ टैक्स जहां एनुअल वैल्यू= यूनिट एरिया वैल्यू प्रति स्क्वेयर मीटर x यूनिट एरिया ऑफ प्रॉपर्टी x ऐज फैक्टर x यूज फैक्टर x स्ट्रक्चर फैक्टर x ऑक्युपेंसी फैक्टर

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2021-22 में दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स की रेट

श्रेणी हाउस टैक्स कमर्शियल प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी टैक्स
A 12% 20%
B 12% 20%
C 11% 20%
D 11% 20%
E 11% 20%
F 7% 20%
G 7% 20%
H 7% 20%

यह भी देखें: 2021-22 के लिए KMC प्रॉपर्टी टैक्स बिल के बारे में सब कुछ

 

यूनिट एरिया वैल्यू

कैटिगरी यूनिट एरिया वैल्यू (रुपये प्रति वर्ग मीटर)
कैटिगरी A 630
कैटिगरी B 500
कैटिगरी  C 400
कैटिगरी  D 320
कैटिगरी  E 270
कैटिगरी  F 230
कैटिगरी  G 200
कैटिगरी  H 100

 

एज फैक्टर

निर्माण का वर्ष ऐज फैक्टर
1960 से पहले 0.5
1960-69 0.6
1970-79 0.7
1980-89 0.8
1990-99 0.9
2000 के बाद 1

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यूज फैक्टर्स

प्रॉपर्टी टाइप यूज फैक्टर
रिहायशी प्रॉपर्टी 1
गैर-आवासीय सार्वजनिक उद्देश्य 1
गैर-आवासीय सार्वजनिक उपयोगिता 2
उद्योग, मनोरंजन और क्लब 3
2 स्टार रेटिंग वाले रेस्टोरेंट और होटल 4
3 स्टार और उससे ऊपर के होटल, टावर और होर्डिंग्स 10

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स्ट्रक्चर फैक्टर

कंस्ट्रक्शन टाइप कंस्ट्रक्शन फैक्टर
पक्का (आरसीसी बिल्डिंग) 1.0
सेमी पक्का 1.0
कच्चा 0.5

 

ऑक्युपेंसी फैक्टर

ऑक्युपेंसी टाइप ऑक्युपेंसी फैक्टर
खुद के कब्जे वाला 1.0
किराये पर दिया हुआ 2.0
खाली 0.6

 

एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स कैलक्युलेट करने का तरीका

मान लीजिए आपके पास 1000 वर्ग फुट की प्रॉपर्टी है, जिसमें आप खुद रहते हैं. आपकी कॉलोनी बी कैटिगरी में आती है.

यूनिट एरिया वैल्यू= 500 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर

यूनिट एरिया= 100 स्क्वेयर मीटर

ऐज फैक्टर=0.6

यूज फैक्टर=1

स्ट्रक्चर फैक्टर= 1.0

ऑक्युपेंसी फैक्टर = 1.0

सालाना वैल्यू= 500x 100 x 0.6 x 1.0 x 1.0 x 1.0 = 30 हजार रुपये

प्रॉपर्टी टैक्स=सालाना वैल्यू x रेट ऑफ टैक्स (जैसा कि ऊपर कैटिगरी बी के टैक्स रेट में बताया गया)= 30000×12%= 3600 रुपये

नेट प्रॉपर्टी टैक्स= 3600 रुपये

 

दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट

प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट्स में एमसीडी कुछ रीबेट भी देती है. अगर आपके प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान वर्ष की पहली तिमाही के दौरान एक किस्त में एकमुश्त के रूप में किया जाता है, तो आप अपनी कुल टैक्स राशि पर 15 प्रतिशत की छूट हासिल कर सकते हैं.

टैक्स पर लागू छूट के नियम और शर्तों को पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित श्रेणियों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में छूट पर एक नज़र डालते हैं: 

श्रेणी दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स में छूट
डीडीए/सीजीएचएस फ्लैट्स वार्षिक मूल्य का 10%, कवर/निर्मित क्षेत्र के 100 वर्ग मीटर तक।
ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स वित्तीय वर्ष के 30 जून तक 20%।
वरिष्ठ नागरिक 30% (केवल एक प्रॉपर्टी पर और 200 वर्ग मीटर तक)।
औरत 30% (केवल एक संपत्ति पर और 200 वर्ग मीटर तक)।
शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति 30% (केवल एक संपत्ति पर और 200 वर्ग मीटर तक)।
पूर्व सैनिक 30% (केवल एक संपत्ति पर और 200 वर्ग मीटर तक)।

 

एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स बिल ऑनलाइन कैसे देखें?

आप एमसीडी की वेबसाइट www.mcdpropertytax.in पर अपने पुराने बकाए या वर्तमान लंबित प्रॉपर्टी टैक्स बिल ऑनलाइन देख सकते हैं। आप इसे इस प्रकार कर सकते हैं:

स्टेप 1: एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स वेबसाइट पर जाएं और अपने डिवीजन का चयन करें। उदाहरण के लिए, अगर आप उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, तो एनडीएमसी लिंक चुनें।

स्टेप 2: ‘प्रॉपर्टी टैक्स’ विकल्प चुनें और ‘पुराना पीटीआर देखें’ चुनें।

 

Delhi Property Tax Records

 

स्टेप 3: अपनी प्रॉपर्टी आईडी डालें और उस वित्तीय वर्ष का चयन करें जिसके लिए आप एमसीडी टैक्स का बकाया देखना चाहते हैं।

स्टेप 4: बिल ऑनलाइन जेनरेट हो जाएगा। आप भुगतान करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

 

दिल्ली में अपनी एमसीडी हाउस टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?

प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने का सबसे आसान तरीका है कि आप एमसीडी की वेबसाइट पर जाकर इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान कर सकते हैं. पिछले साल अपनी वेबसाइट को और बेहतर बनाने के लिए एमसीडी ने अच्छा खासा निवेश किया है, ताकि ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जा सके. जब आप एमसीडी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अपने एरिया के एमसीडी के हिसाब से तीन लिंक्स में से किसी एक को चुनना होगा. ये हैं साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (SDMC), नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (NDMC), ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (EDMC).

 

Pay Property Tax in Delhi Online

 

जो कॉलोनियां इन 3 कॉरपोरेशन्स के तहत आती हैं, वे साउथ, ईस्ट और नॉर्थ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन्स की वेबसाइट पर भी लिस्टेड हैं. सारे नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और फिर बॉक्स पर क्लिक करके आगे बढ़ें.

 

Pay Property Tax in Delhi Online

 

इसके बाद आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको अपनी प्रॉपर्टी आईडी डालनी होगी. आप पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं.

 

Pay Property Tax in Delhi Online

 

अगर देरी से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर रहे हैं तो एमसीडी बकाया राशि पर हर महीने एक प्रतिशत की दर से जुर्माना वसूलेगी. एमसीडी की वेबसाइट पर पेमेंट देने के बाद सुनिश्चित करें कि सिस्टम आपका रिकॉर्ड अपडेट कर ले और आपके खाते में कोई बकाया राशि न दिखे. अगर कोई गलती दिखती है तो उसे तुरंत ठीक करें.

 

प्रॉपर्टी आईडी के बिना प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?

प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करते समय, ‘पहली बार ऑनलाइन करदाता’ (‘first time online taxpayer’ विकल्प मिलता है। यह तब लागू होता है जब कोई पहली बार प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर रहा हो। ‘अगर प्रॉपर्टी आईडी आवंटित नहीं की गई है तो यहां क्लिक करें’ (‘click here if property ID has not been allotted earlier’) पर क्लिक करें।

 

Property tax in Delhi: Complete guide about EDMC, NDMC, SDMC

 

यह आपको उस पेज पर लेकर जाएगा जहां प्रॉपर्टी के स्वामित्व से संबंधित विवरण डालने होते हैं। ‘मैंने पढ़ा है और मैं ऊपर की गई घोषणा को स्वीकार करता हूं’ बॉक्स को सिलेक्ट करके ‘सब्मिट’ पर क्लिक करें।

 

Property tax in Delhi: Complete guide about EDMC, NDMC, SDMC

 

प्रॉपर्टी आईडी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। भविष्य में प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने के लिए आप प्रॉपर्टी आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्मिट करने के बाद आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके एमसीडी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। ‘जेनरेट चालान’ पर क्लिक करके चालान देखने और डाउनलोड करने का विकल्प भी उपलब्ध है।

 

एमसीडी ऑनलाइन ऐप द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान

कोरोनावायरस महामारी के बीच नागरिक बिना किसी परेशानी के एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कर सकें, इसके लिए मई 2021 में दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को तीनों नगर निगमों – एनडीएमसी, एसडीएमसी और ईडीएमसी के लिए बनाया गया है।

 

Property tax in Delhi: Complete guide about EDMC, NDMC, SDMC

 

  • ‘ऑनलाइन सेवाओं’ पर क्लिक करें। यह आपको विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँचने के लिए क्विक लिंक वाले पेज पर ले जाएगा।

 

Property tax in Delhi: Complete guide about EDMC, NDMC, SDMC

 

  • मोबाइल ऐप टैब पर क्लिक करें।

मोबाइल ऐप को इन्स्टॉल करने और उसका इस्तेमाल करने की प्रक्रिया जानने के लिए आप यूजर मैन्युअल पढ़ सकते हैं।

 

प्रॉपर्टी टैक्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स

एनडीएमसी और एसडीएमसी से संपर्क करें:

मुख्यालय

डॉ. एसपीएम सिविक सेंटर, मिंटो रोड

नई दिल्ली – 100 002

ईडीएमसी से संपर्क करें:

मुख्यालय

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

419, उद्योग सदन पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र

नई दिल्ली – 110 092

 

एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स पेयर्स के लिए ताजा खबर

11 अप्रैल 2022 का अपडेट

एसडीएमसी ने वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे जयादा एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स प्राप्त किया

एसडीएमसी ने हाल ही में एक बयान जारी कर कहा है कि उसने वित्त वर्ष 2021-22 में 1,081 करोड़ रुपये का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स प्राप्त किया है। पिछले साल इसने 943 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। अधिकारियों के अनुसार, शहर में कई प्रॉपर्टीज को अभी भी टैक्स के दायरे में लाया जाना बाकी है। हालांकि इस साल करीब 4.65 लाख नागरिकों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया है। नागरिक निकाय ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि का एक कारण यह है कि प्राधिकरण ने भुगतान करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करके और लोगों को अपने बकाया का भुगतान ऑनलाइन करने की सूचना देकर टैक्स भुगतान प्रणाली को परेशानी मुक्त और लोगों के सरल बना दिया है।

20 जनवरी 2022 का अपडेट

एसडीएमसी ने एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान की समय सीमा बढ़ाई

एसडीएमसी ने अपनी एमनेस्टी योजना 2021-22 का लाभ उठाने की समय सीमा 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान के लिए ब्याज और जुर्माना दोनों में 100 प्रतिशत छूट दी गई है। एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स योजना 2021-22 में किए गए संशोधन उन करदाताओं की सुविधा के लिए किए गए हैं, जो लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण कोविड-19 महामारी के दौरान परेशानियों का सामना किया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, संशोधनों के साथ करदाता 28 फरवरी, 2022 तक बकाया एमसीडी टैक्स देय राशि का भुगतान करके ब्याज में 90 प्रतिशत और जुर्माने में 100 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, 31 मार्च तक बकाया टैक्स जमा करके 80 प्रतिशत ब्याज और जुर्माने में 100 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकते हैं।

2 नवंबर, 2021 का अपडेट

एसडीएमसी ने शहर की अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए एमनेस्टी प्रॉपर्टी टैक्स योजना शुरू की

दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने 29 अक्टूबर, 2021 को एक माफी योजना शुरू की जिससे उन प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों को फायदा होगा, जो जुर्माना, ब्याज और वित्तीय समस्याओं के कारण अपनी बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं। यह योजना सभी अनाधिकृत कॉलोनियों (समृद्ध अनाधिकृत कॉलोनियों को छोड़कर) जैसे लाल डोरा गांव और इन गांवों की विस्तारित आबादी और सरकार द्वारा कश्मीरी प्रवासियों को आवंटित प्रॉपर्टी पर 31 मार्च, 2022 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत, आवासीय प्रॉपर्टीज के मालिक एक साल के प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने के लिए और गैर-आवासीय प्रॉपर्टीज के मालिक पिछले बकाया के एवज में तीन साल के प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। यानी वित्त वर्ष 2021-2022 से पहले आवासीय प्रॉपर्टी के मालिकों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया जाएगा अगर वे एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स 2021-22 का भुगतान कर देते हैं। इसी प्रकार गैर-आवासीय प्रॉपर्टी के मालिकों के लिए वित्त वर्ष 2019-2020 से पहले का प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया जाएगा अगर वे वित्तीय वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के लिए टैक्स का भुगतान कर देते हैं।

नॉर्थ एमसीडी ने पिछले साल बढ़ाए गए प्रॉपर्टी टैक्स को आंशिक रूप से वापस लेने की घोषणा की

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में तीसरी नगरपालिका मूल्यांकन समिति (एमवीसी) की रिपोर्ट के आधार पर 2020 में लागू की गई प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि को आंशिक रूप से वापस लेने का फैसला किया। इस आशय के प्रस्ताव को स्थायी समिति ने मंजूरी दे दी है। जिन श्रेणियों को टैक्स में राहत मिलेगी, उनमें खाली जमीन, गैर-आवासीय किराए की प्रॉपर्टी और वाणिज्यिक के साथ-साथ औद्योगिक (खाली) भूमि भी शामिल हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन करदाताओं ने पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है, उन्हें वापस नहीं किया जाएगा।

8 अक्टूबर 2021 का अपडेट

एसडीएमसी ने बढ़ाए गए प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लिया

एसडीएमसी ने कई गैर-आवासीय और वाणिज्यिक प्रॉपर्टीज के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि को वापस ले लिया है। इससे गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल, मनोरंजक क्लब, टेलीकॉम टावर आदि सहित प्रॉपर्टीज के लिए टैक्स में 20% से 50% की कमी आएगी।

ईडीएमसी ने छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ाई

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने शहर में एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ा दी है। इससे पहले, टैक्स जमा करने की देय तिथि 30 सितंबर, 2021 थी। कोविड-19 महामारी और विशिष्ट संपत्ति पहचान कोड (UPIC)-आधारित भुगतान प्रक्रिया का कार्यान्वयन को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया। 15% छूट के लिए पात्र नए UPIC के लिए आवेदन करने की तिथि भी 15 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है।

8 सितंबर, 2021 का अपडेट

पूर्वी दिल्ली की प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करने के लिए विशिष्ट आईडी कोड अनिवार्य

पूर्वी दिल्ली में अपनी संपत्ति को राजस्व विभाग के साथ रजिस्टर करने की योजना बनाने वालों को पहले ईडीएमसी से विशिष्ट संपत्ति पहचान कोड (यूपीआईसी) नंबर प्राप्त करना होगा। सभी संपत्ति विवरण ऑनलाइन लाने के लिए नागरिक निकाय संपत्ति पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों में यूपीआईसी को शामिल करने की योजना बना रहा है। दिल्ली सरकार ने ईडीएमसी के इस प्रस्ताव को पायलट आधार पर लागू करने का आदेश जारी किया है। प्रॉपर्टी के रेजिस्ट्रेशन के अलावा, राजस्व विभाग के जरिए किए गए म्यूटेशन, लाइसेंस प्राप्त करने और किराए के समझौते के लिए भी यूपीआईसी की आवश्यकता होगी।

10 अगस्त 2021 का अपडेट

उत्तरी एमसीडी ने लाल डोरा निवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा (ईएलडी) और गांव की विस्तारित आबादी के निवासियों को राहत देने के लिए एक नई माफी योजना शुरू की है। इस योजना को 544 अनाधिकृत नियमित कॉलोनियों और अनाधिकृत कॉलोनियों और कश्मीरी प्रवासियों को आवंटित प्रॉपर्टीज के लिए भी विस्तारित किया गया है। यह राहत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 से पहले आवासीय प्रॉपर्टीज से संबंधित प्रॉपर्टी टैक्स और वित्तीय वर्ष 2019-20 से पहले गैर-आवासीय प्रॉपर्टीज में छूट के रूप में होगी। योजना के अनुसार, इन कॉलोनियों में आवासीय प्रॉपर्टीज के मालिकों को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना होगा। चालू वित्तीय वर्ष से पहले का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को माफ कर दिया गया है।

27 अगस्त, 2021 का अपडेट

एनडीएमसी ने 31 अगस्त, 2021 तक 15% छूट योजना का विस्तार किया

एनडीएमसी ने 15% छूट और अतिरिक्त लाभों के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दी है। समयसीमा बढ़ाने से उन करदाताओं को लाभ होगा जो इसका पहले भुगतान नहीं कर सके थे। अतिरिक्त लाभों में 2021-22 के लिए 3% ‘कोविड-19 टीकाकरण’ प्रोत्साहन शामिल है। इस प्रोत्साहन के अनुसार, यदि किसी परिवार के सभी पात्र सदस्यों का सम्पूर्ण टीकाकरण हो गया हो, तो मुख्य छूट के अलावा अतिरिक्त छूट का लाभ लिया जा सकता है। इससे जहां निगम को अधिक राजस्व मिलेगा, वहीं टीकाकरण के प्रति लोगों का उत्साह भी बढ़ेगा। इसलिए यह फैसला जनहित में लिया गया है।

एसडीएमसी अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी और बिजली कनेक्शन नहीं काटेगा

सदन की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, एसडीएमसी शहर की अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी और बिजली कनेक्शन नहीं काटेगी। चूंकि नगर निगम ने अनाधिकृत कॉलोनियों में बिल्डिंग लेआउट प्लान पास नहीं किया था, इसलिए ऐसी कॉलोनियों में सारे निर्माण किसी वैध बिल्डिंग प्लान के बिना किए गए थे, और इसी वजह से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 1,800 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, जहां शहर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है। एसडीएमसी ने यह भी कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी और बिजली कनेक्शन काटने के पिछले आदेश वापस लिए जाएं।

4 अगस्त 2021 का अपडेट

एनडीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स पेयर्स के लिए ऐप लॉन्च किया

नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) संपत्ति करदाताओं को प्रॉपर्टी टैक्स के स्व-मूल्यांकन, म्युटेशन, एकीकरण और बंटवारा, रिक्ति छूट और प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न जैसी विभिन्न सेवाओं का आसानी से लाभ उठाने में मदद करने के लिए एक नया ऐप लेकर आई है। प्रॉपर्टी टैक्स एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) मॉड्यूल नामक सॉफ्टवेयर, मैन्युअल काम को कम करेगा और प्रक्रिया को सुचारू और सक्षम बनाएगा।

एसडीएमसी ने अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में छूट को मंजूरी दी

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने अनाधिकृत आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले निवासियों के लिए बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को माफ करने का फैसला किया है, बशर्ते वे चालू वर्ष के लिए टैक्स जमा कर दें। एक बार की छूट देने का यह कदम निवासियों को अपने पुराने बकाया टैक्स को चुकाकर टैक्स का भुगतान करने में अपडेटेड रहने में सहायक होगा।

5 अप्रैल, 2021 का अपडेट:

ईडीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स की मैन्युअल फाइलिंग बंद की

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अब प्रॉपर्टी टैक्स की मैन्युअल फाइलिंग बंद कर दी है। नतीजतन, मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। इस कदम से पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है। संपत्ति करदाताओं को एक सहज अनुभव प्रदान करने के लिए एक नया पोर्टल पहले से ही बन रहा है और जल्द ही लॉन्च किया जाएगा।

 

श्रेणियों में बांटी गईं दिल्ली की कॉलोनियां

कैटिगरी मुख्य कॉलोनियां
A आनंद निकेतन, बसंत लोक डीडीए कॉम्प्लेक्स, भीकाजी कामा प्लेस, फ्रेंड्स कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, फ्रेंड्स कॉलोनी वेस्ट, गोल्फ लिंक्स, कालिंदी कॉलोनी, लोधी रोड इंडस्ट्रियल एरिया, महारानी बाग, नेहरू प्लेस, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, पंचशील पार्क, राजेंद्र प्लेस, शांति निकेतन, सुंदर नगर, वसंत विहार
B आनंद लोक, एंड्रयूज गंज, डिफेंस कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश I, ग्रेटर कैलाश II, ग्रेटर कैलाश III, ग्रेटर कैलाश IV, ग्रीन पार्क, गुलमोहर पार्क, हमदर्द नगर, हौज़ खास, मौरिस नगर, मुनिरका विहार, नीति बाग, नेहरू एन्क्लेव, निजामुद्दीन ईस्ट, पंपोश एन्क्लेव, पंचशील पार्क, सफदरजंग एन्क्लेव, सर्वप्रिया विहार, सर्वोदय एन्क्लेव
C अलकनंदा, चितरंजन पार्क, सिविल लाइंस, ईस्ट ऑफ कैलाश, ईस्ट पटेल नगर, झंडेवालान एरिया, कैलाश हिल, कालकाजी, लाजपत नगर I, लाजपत नगर II, लाजपत नगर III, लाजपत नगर IV, मालवीय नगर, मस्जिद मोठ, मुनिरका, निजामुद्दीन वेस्ट , पंचशील विस्तार, पंजाबी बाग, सोम विहार, वसंत कुंज
D आनंद विहार, दरियागंज, द्वारका, ईस्ट एंड अपार्टमेंट, गगन विहार, हडसन लाइन, इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन, जनकपुरी, जंगपुरा ए, जंगपुरा एक्सटेंशन, जसोला विहार, करोल बाग, कीर्ति नगर, मयूर विहार, न्यू राजिंदर नगर, ओल्ड राजिंदर नगर, राजौरी गार्डन
E चांदनी चौक, ईस्ट एंड एन्क्लेव, गगन विहार एक्सटेंशन, हौज़ काज़ी, जामा मस्जिद, कश्मीरी गेट, खिड़की एक्सटेंशन, मधुबन एन्क्लेव, महावीर नगर, मोती नगर, पहाड़ गंज, पांडव नगर, रोहिणी, सराय रोहिल्ला
F आनंद परबत, अर्जुन नगर, दया बस्ती, दिलशाद कॉलोनी, दिलशाद गार्डन, बीआर अंबेडकर कॉलोनी, गणेश नगर, गोविंदपुरी, हरि नगर, जंगपुरा बी, मधु विहार, मजनू का टीला, मुखर्जी पार्क एक्सटेंशन, नंद नगरी, उत्तम नगर, जाकिर नगर ओखला
G अम्बेडकर नगर जहांगीरपुरी, अम्बेडकर नगर ईस्ट दिल्ली, अम्बर विहार, डाबरी एक्सटेंशन, दक्षिणपुरी, दशरथ पुरी, हरि नगर एक्सटेंशन, विवेक विहार फेज I, टैगोर गार्डन
H सुल्तानपुर माजरा

 

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है?

पूरे शहर में प्रॉपर्टी टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए एमसीडी यूनिट एरिया सिस्टम का इस्तेमाल करती है. जो फॉर्म्युला प्रॉपर्टी टैक्स की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है वो है: प्रॉपर्टी टैक्स= एनुअल वैल्यू x रेट ऑफ टैक्स

दिल्ली में ऑनलाइन कैसे भरें प्रॉपर्टी टैक्स?

प्रॉपर्टी टैक्स भरने का तरीका बेहद आसान है. एमसीडी की वेबसाइट पर उसे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन आसानी से भरा जा सकता है. जब आप एमसीडी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इलाके के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आधार पर तीन लिंक्स में से कोई एक चुनना होगा. इसके बाद आपको प्रॉपर्टी आईडी डालनी है और काम हो गया.

प्रॉपर्टी टैक्स पर क्या एमसीडी रीबेट भी देती है?

अगर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान साल की पहली तिमाही के दौरान एक किस्त में एकमुश्त के रूप में किया जाता है, तो आप अपनी कुल टैक्स राशि पर 15 प्रतिशत की छूट हासिल कर सकते हैं. वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग जनों को 30 प्रतिशत की छूट केवल एक प्रॉपर्टी पर दी जाती है.

ईडीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स कैसे भरें?

mcdpropertytax.in पर जाकर ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सिलेक्ट करें. बॉक्स पर टिक करके आगे बढ़ें. अपनी प्रॉपर्टी आईडी डालें ताकि पुरानी फाइलिंग खुल जाए. पेमेंट की डिटेल डालें और पावती हासिल करें.

एसडीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स कैसे भरें?

mcdpropertytax.in पर जाकर साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सिलेक्ट करें. बॉक्स पर टिक करके आगे बढ़ें. अपनी प्रॉपर्टी आईडी डालें ताकि पुरानी फाइलिंग खुल जाए. SDMC ने 2014-15 के प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न के आधार पर UPIC आवंटित किया है ताकि आप भुगतान के लिए इस प्रॉपर्टी आईडी का उपयोग कर सकें. पेमेंट डिटेल्स में फीड और पावती पर्ची हासिल करें.

एनडीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कैसे करें?

mcdpropertytax.in पर जाकर नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सिलेक्ट करें. बॉक्स पर टिक करके आगे बढ़ें. अपनी प्रॉपर्टी आईडी डालें ताकि पुरानी फाइलिंग खुल जाए. पेमेंट की डिटेल डालें और पावती हासिल करें.

मैं दिल्ली में अपनी प्रॉपर्टी आईडी कैसे प्राप्त कर सकता हूं?

प्रॉपर्टी आईडी नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में प्रॉपर्टीज को दी गई विशिष्ट पहचान संख्या है। पिछले टैक्स की रसीदों/चालान में यह आईडी मिल सकती है।

 

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