महाराष्ट्र में भूमि रिकॉर्ड अब आसानी से ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। इसके लिए महाभूलेख वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। इस वेबसाइट पर फॉर्म-VII और फॉर्म-XII उपलब्ध हैं, जो मिलकर 7/12 बनाते हैं। इसके अलावा फॉर्म-VI और फॉर्म-VIII A भी यहां मिलते हैं, जो महत्वपूर्ण अधिकार अभिलेख (RoR) दस्तावेज हैं। महाभूलेख वेबसाइट के जरिए ये फॉर्म किसी भी समय कहीं से भी आसानी से एक्सेस किए जा सकते हैं। यह महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है, खासकर कानूनी और संपत्ति से जुड़ी लेन-देन के मामलों में यह काफी ज्यादा महत्व रखता है।
महाभूलेख क्या है?
महाराष्ट्र में महाभूलेख एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफार्म है, जहां आप विभिन्न क्षेत्रों की भूमि से जुड़े दस्तावेज खोज सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं और उनकी जानकारी निकाल सकते हैं। यह वेबसाइट मराठी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।
महाभूलेख 7/12 का महत्व
महाभूलेख वेबसाइट की मदद से नागरिक किसी भी समय (24×7) सटीक भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भूमि मालिक, खासकर कृषि से जुड़े लोग, अपनी जमीन का स्पष्ट विवरण आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं।
महाभूलेख के फायदे
- महाभूलेख की ऑनलाइन सुविधा से जमीन से जुड़े दस्तावेज आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑनलाइन सुविधा के कारण लोगों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जिससे समय और श्रम की बचत होती है।
- महाराष्ट्र में जमीन मालिक मामूली शुल्क देकर 7/12 की ऑनलाइन कॉपी प्राप्त कर सकते हैं।
- जमीन मालिक mahabhumi.gov.in से 7/12 उतारा, 8A एक्सट्रैक्ट और प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो कानूनी सत्यापन में भी मान्य होते हैं। डिजिटल रिकॉर्ड होने से प्रॉपर्टी से जुड़े फर्जीवाड़े की संभावना कम हो जाती है।
महाभूलेख 7/12: कुछ त्वरित तथ्य
भूमि रिकॉर्ड महाराष्ट्र द्वारा प्रबंधित | महाभूलेख |
वेबसाइट का पता – | https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/ |
महाभूलेख में शामिल हैं | 7/12 अर्क, 8A अर्क, फरफर और संपत्ति कार्ड महाराष्ट्र |
वे भाषाएं, जिनमें फॉर्म तक पहुंचा जा सकता है | मराठी, अंग्रेजी |
7/12 अंश डाउनलोड करने का शुल्क | 15 रुपए प्रति कॉपी |
महाभूलेख 2025 पर उपलब्ध सेवाएं
- डिजिटली साइन किए गए भूमि अभिलेख (7/12 उतारा) देखना और प्राप्त करना
- 7/12 दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन भुगतान
- अधिकार अभिलेख (Record of Rights) तक पहुंच, जिसमें स्वामित्व, अधिकार और संपत्ति की जानकारी होती है
- भूमि के टुकड़ों का अवलोकन और सटीक स्वामित्व की जानकारी प्राप्त करना
- नामांतरण (Mutation) आवेदन की स्थिति देखना और प्रक्रिया को ट्रैक करना
- संपत्ति खोज (Property Search) सुविधा
- डाउनलोड करने योग्य फॉर्म उपलब्ध
महाभूलेख 2025 में कौन-कौन सी जानकारी शामिल होती है?
- भूमि का सर्वेक्षण नंबर
- स्वामित्व विवरण (संबंधित बदलाव सहित)
- नामांतरण (म्यूटेशन) संबंधी जानकारी
- उर्वरक, कीटनाशक और बीज खरीदने के लिए लिए गए ऋण का विवरण
- खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल
- भूमि का प्रकार – कृषि या गैर-कृषि
- सिंचाई का प्रकार – वर्षा आधारित या सिंचित
- पिछले सीजन में उगाई गई फसल का प्रकार
- भूमि से जुड़े विवादों और उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी (यदि कोई हो)
- कर का विवरण (भुगतान किया गया और बकाया)
महाभूलेख 2025 पर अक्षरी सातबारा और अंकित सातबारा क्या हैं?
महाराष्ट्र में भूमि अभिलेखों को अक्षरी सातबारा और अंकित सातबारा के रूप में जाना जाता है और ये महाभूलेख पर उपलब्ध होते हैं।
अक्षरी सातबारा एक डिजिटाइज्ड 7/12 उतारा है। इसमें भूमि स्वामित्व, क्षेत्रफल और कृषि भूमि पर उगाई जाने वाली फसल के प्रकार की जानकारी होती है। किसानों और भूस्वामियों के लिए यह महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिससे वे अपनी भूमि का रिकॉर्ड सत्यापित कर सकते हैं। इसे तताठी स्तर पर हस्ताक्षरित किया जाता है, जिससे इसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है।
अंकित सातबारा भी एक 7/12 उतारा दस्तावेज है, जिसमें भूमि का क्षेत्रफल, स्वामित्व और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होती है। किसी भी भूमि संबंधी लेनदेन के लिए खरीदारों और भू-स्वामियों के पास अक्षरी सातबारा और अंकित सातबारा दस्तावेज होना आवश्यक है।
महाभूलेख: ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड कैसे देखें?
- महाभूलेख की वेबसाइट पर जाएं: https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/
- अपना विभाग, जिला और तालुका चुनें।
- खोज के लिए सर्वे नंबर, मालिक का नाम या संपत्ति विवरण में से कोई एक विकल्प चुनें।
- सभी आवश्यक जानकारी भरकर सबमिट करें।
- स्क्रीन पर भूमि रिकॉर्ड दिखेगा, जिसे आप सत्यापित कर सकते हैं।
भूमि अभिलेख वेबसाइट पर जमीन के रिकॉर्ड कैसे देखें?
आप भूमि अभिलेख की नई एकीकृत वेबसाइट https://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in/ पर 7/12 विवरण पा सकते हैं।
महाभूलेख पर आपली चावडी कैसे डाउनलोड करें?
- महाभूलेख की वेबसाइट पर जाएं: https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/
- अपना संभाग, जिला और तालुका चुनें।
- सातबारा उतारा डाउनलोड करने का ऑप्शन चुनें और भूमि संबंधी जानकारी दर्ज करें।
- सातबारा उतारा अनुरोध सबमिट करें और रिकॉर्ड को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करें।
महाभूलेख पर सर्वे नंबर कैसे खोजें?
- सर्वे नंबर जानने के लिए तहसीलदार कार्यालय या स्थानीय राजस्व कार्यालय जाएं।
- संपत्ति मालिक का नाम या गांव का नाम बताएं।
- जमीन के सातबारा उतारा की मांग करें, जिसमें सर्वे नंबर भी लिखा होगा।
- इसके अलावा आप महाभूलेख वेबसाइट पर भी सर्वे नंबर देख सकते हैं। यहां संपत्ति कर रिकॉर्ड या जमीन से जुड़े दस्तावेजों में भी सर्वे नंबर प्राप्त किया जा सकता है।
महाराष्ट्र में डिजिटल साइन किया हुआ 7/12 नकल कैसे प्राप्त करें?
- महाभूलेख पोर्टल पर जाएं।
- ‘New User Registration’ पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें, ताकि आपको डिजिटल साइन किया हुआ 7/12 उतारा मिल सके।
- मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी और विवरण भरें।
- पंजीकरण पूरा होने के बाद https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/dslr पोर्टल पर लॉगिन करें, जहां से आप ऑनलाइन डिजिटल साइन किया हुआ 7/12 डाउनलोड कर सकते हैं।

- आप साधारण सातबारा लॉगिन करने के लिए अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके “लॉगिन” बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
- इसके अलावा आप OTP आधारित लॉगिन भी कर सकते हैं, जहां यूजर को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करके “OTP सत्यापित करें” बटन पर क्लिक करना होगा।
क्लिक करने के बाद आप यहां पहुंच जाएंगे।
- जिला, तालुका और अपना गांव चुनें, फिर अंकित 7/12 या अक्षरी 7/12 में से कोई एक ऑप्शन चुनें। इसके बाद 7/12 में सर्वे नंबर / गट नंबर दर्ज करें, फिर सर्वे नंबर / गट नंबर चुनकर डिजिटल साइन किया हुआ 7/12 डाउनलोड करें।
- अगर आपने ‘क्या आप ULPIN जानते हैं?’ पर क्लिक किया है, तो ULPIN दर्ज करें, सत्यापित करें और फिर डिजिटल साइन किया हुआ 7/12 डाउनलोड करें।
ULPIN का पूरा नाम “यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर” है। यह एक अनोखा 11-अंकों का नंबर होता है, जो आधार नंबर की तरह काम करता है। ULPIN को 7/12 दस्तावेज पर प्रदर्शित किया जाएगा।
महाभूलेख से 7/12 डाउनलोड करने का शुल्क क्या है?
प्रत्येक 7/12 डाउनलोड करने के लिए 15 रुपए शुल्क लिया जाएगा, जो उपलब्ध बैलेंस से काटा जाएगा। यदि 15 रुपए का शुल्क कटने के बाद भी 7/12 डाउनलोड नहीं होता है, तो आप पेमेंट हिस्ट्री विकल्प से इसे दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। भुगतान के बाद 72 घंटे तक सर्टिफिकेट उपलब्ध रहेगा।
रिफंड की पॉलिसी क्या है?
रिकॉर्ड की डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करने के लिए शुल्क का अग्रिम भुगतान पेमेंट गेटवे के माध्यम से करना होगा। यदि किसी कारणवश भुगतान करने के बाद भी डुप्लीकेट प्रति नहीं मिलती है, तो इस राशि का उपयोग किसी अन्य समय दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। यह राशि अन्य भूमि संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए जमा राशि के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती है। हालांकि, यह राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।
7/12 उतारा ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें?
आप महाराष्ट्र सरकार की आपले सरकार वेबसाइट पर जाकर 7/12 उतारा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en
- इस पोर्टल के जरिए अपना 7/12 उतारा ऑनलाइन प्रोफाइल बनाएं और अधिसूचित सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। इसके लिए “New User? Register here” पर क्लिक करें।
- आप https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en/Registration/Register पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आप उपलब्ध विकल्पों में से कोई एक चुनकर खुद को ऑनलाइन 7/12 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान आवश्यक जानकारी भरना होगा।
- अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके डिजिटल सातबारा पोर्टल में लॉगिन करें।
- ड्रॉप-डाउन मेन्यू से राजस्व विभाग और भूमि अभिलेख विभाग का चयन करें।
- सूची में से 7/12 उतारा जारी करने का ऑप्शन चुनकर प्रोसिड पर क्लिक करें।
- यहां आवेदक की संपूर्ण जानकारी भरें, जैसे नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आदि दर्ज करें।
- 7/12 उतारा के लिए आवेदन करने के लिए जिला, तालुका, शहर सर्वेक्षण उतारा ऑनलाइन नंबर, गट नंबर आदि भरें।
- जानकारी की पुष्टि करने के लिए सभी भरी गई जानकारी का पूर्वावलोकन (प्रिव्यू) देखें और सही लगे तो सबमिट करें।
- 7/12 उतारा ऑनलाइन वेबसाइट पर एक पॉप-अप विंडो में महा ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी, जिसे नोट करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद शुल्क भुगतान की जानकारी दिखाई देगी।
- भुगतान पूरा करने के बाद आपका नाम राजस्व विभाग के 7/12 उतारा सूची में आ जाएगा।
- आवेदन के बाद, आपले सरकार वेबसाइट पर जाकर आप सातबारा स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं।
- “अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक करें” पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन बॉक्स से राजस्व विभाग चुनें।
- इसके बाद राजस्व सेवाएं चुनें, फिर 7/12 उतारा विकल्प पर जाएं। अब आवेदन आईडी दर्ज करें और जाने (Go) बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आप वेबसाइट पर 7/12 उतारे की स्थिति देख सकते हैं।
महाभूलेख पर ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि जमीन मालिक को हस्तलिखित 7/12 उतारा की जानकारी में कोई विसंगति मिलती है, तो वह इसे ऑनलाइन सुधारने के लिए आवेदन कर सकता है। इन त्रुटियों में शामिल हो सकते हैं:
- 7/12 उतारा में कुल क्षेत्रफल
- क्षेत्रफल की इकाई
- खाताधारक का नाम
- खाताधारक का क्षेत्रफल
महाराष्ट्र में 7/12 उतारा में सुधार और अपडेट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है
स्टेप-1: E-Rights पोर्टल https://pdeigr.maharashtra.gov.in/frmLogin पर जाएं। पेज के नीचे दिए गए ‘Proceed to Login’ बटन पर क्लिक करें और नया अकाउंट बनाएं। लॉगिन करके 7/12 म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
चरण 2: पोर्टल में लॉगिन करें और ‘7/12 म्यूटेशन’ के ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे भूमि रिकॉर्ड 7/12 म्यूटेशन प्रविष्टि शुरू हो सके।
चरण 3: आपके सामने एक पॉप-अप विंडो खुलेगा, जिसमें 7/12 उतारा महाराष्ट्र में उपयोगकर्ता की सही भूमिका (Role) चुनने के लिए कहा जाएगा। डेटा एंट्री तीन भूमिकाओं में की जा सकती है: नागरिक, बैंक/सोसाइटी और अन्य। आवेदक को भूमिका चुनने से पहले सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कुछ म्युटेशन (नामांतरण) केवल विशिष्ट भूमिकाओं के लिए सीमित होते हैं। उदाहरण के लिए, ‘Citizen’ (नागरिक) भूमिका में निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं:
● उत्तराधिकारियों को जोड़ना।
● अभिभावक का नाम हटाना।
● हिंदू अविभाजित परिवार का नाम हटाना।
● वसीयत जोड़ना या हटाना।
● मृत व्यक्ति का नाम हटाना।
● ट्रस्टी का नाम बदलना।
चरण 4: महाराष्ट्र भूमि अभिलेखों के 7/12 उतारे में किए गए परिवर्तनों को रजिस्टर्ड करने के लिए विवरण जमा करें।
7/12 ऑफलाइन नामांतरण: पालन करने के चरण
यदि आप महाभूलेख 7/12 उतारा दस्तावेज में उत्तराधिकारियों या नए खरीदारों के नाम ऑनलाइन जोड़ने या हटाने में असमर्थ हैं तो आपको तहसीलदार कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आवेदन करना होगा। इसके लिए बिक्री विलेख की एक प्रति और ‘आपले अभिलेख’ पोर्टल से डाउनलोड किया गया 7/12 उतारा संलग्न करें। एक बार मंजूरी मिलने के बाद आपके नाम पर 7/12 उतारे में नामांतरण प्रविष्टि दर्ज कर दी जाएगी। यदि आपको सातबारा उतारा से संबंधित अधिक मार्गदर्शन चाहिए, तो किसी संपत्ति वकील से परामर्श कर सकते हैं।
7/12 नामांतरण (Mutation) के लिए RoR (Record of Rights) पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। किसी भी आधिकारिक कार्य के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित RoR पूरी तरह से वैध होता है और इसकी भौतिक प्रति (पेपर कॉपी) की आवश्यकता नहीं होती।
महाभूलेख पर नामांतरण आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
- महाभूलेख पोर्टल पर लॉग-इन करें, जिसे इस लिंक पर एक्सेस किया जा सकता है –
https://mahabhumi.gov.in/mahabhumilink
- म्यूटेशन आवेदन स्थिति पर क्लिक करें
म्युटेशन नंबर चुनें और दर्ज करें
- जिला
- तालुका
- गांव
- म्युटेशन नंबर
- कैप्चा भरें और सबमिट पर क्लिक करें।
विकल्प –
अगर आप ‘दस्तावेज नंबर द्वारा’ विकल्प चुनते हैं, तो आपको दर्ज करना होगा –
- जिला
- ताल्लुका
- गांव
- एसआरओ कार्यालय
- वर्ष दर्ज करें
- दस्तावेज संख्या
- कैप्चा कोड
और सबमिट पर क्लिक करें।
पूरे महाराष्ट्र में महाभूलेख 7/12 इन स्थानों पर
महाराष्ट्र में स्थान | 7/12 ऑनलाइन विवरण |
7/12 ऑनलाइन पुणे | 7/12 पुणे के बारे में सब कुछ ऑनलाइन जानें |
7/12 ऑनलाइन नासिक | 7/12 नासिक के बारे में सब कुछ ऑनलाइन जानें |
7/12 औरंगाबाद | 7/12 औरंगाबाद के बारे में सब कुछ |
7/12 कोल्हापुर | 7/12 कोल्हापुर की जांच कैसे करें? |
7/12 ऑनलाइन नागपुर | 7/12 नागपुर के बारे में सब कुछ ऑनलाइन जानें |
7/12 ठाणे | 7/12 ठाणे के बारे में सब कुछ जानें |
7 12 रायगढ़ | 7/12 रायगढ़ के बारे में सब कुछ जानें |
7/12 ऑनलाइन सोलापुर | 7/12 सोलापुर के बारे में सब कुछ ऑनलाइन जानें |
महाभूलेख: महाराष्ट्र में डिजिटल साइन किया हुआ 8A कैसे प्राप्त करें?
महाभूलेख की डिजिटल सातबारा वेबसाइट पर जाएं और “डिजिटल साइन किया हुआ 8A” ऑप्शन चुनें। फिर जिला, तालुका, गांव चुनें और खाता नंबर / पहला नाम / मध्य नाम / अंतिम नाम दर्ज करें। भुगतान करें और डिजिटल साइन किया हुआ 8A डाउनलोड करें।
महाभूलेख: डिजिटल हस्ताक्षरित ई-फेरफार कैसे प्राप्त करें?
डिजिटल सातबारा वेबसाइट पर लॉग-इन करें और डिजिटल हस्ताक्षरित ई-फेरफार ऑप्शन चुनें। फिर जिला, तालुका, गांव और फेरफार क्रमांक दर्ज करें, भुगतान करें और डिजिटल हस्ताक्षरित ई-फेरफार डाउनलोड करें।
7/12 उतारे के फॉर्म-VII में क्या शामिल है?
- फॉर्म VII को गाव नमुना सात अधिकार अभिलेख पत्रक या Record of Rights फॉर्म भी कहा जाता है।
- यह महाभूलेख 7/12 फॉर्म का ऊपरी भाग होता है।
- इस भाग में निम्नलिखित विवरण दर्ज होते हैं: मालिकाना हक, कब्जा, पट्टेदारी, अधिकार और देनदारियां, सर्वे नंबर, उप-विभाजन नंबर, स्थानीय क्षेत्र का नाम, फेरफार क्रमांक, भूमि धारक का खाता नंबर, गांव का नाम और ताल्लुका का नाम
- गाव (Gaav) – वह गांव जहां जमीन स्थित है।
- तालुका (Taluka) – जिले का वह उप-विभाग जहां जमीन स्थित है।
- भू-मापन क्रमांक / गट नंबर – जमीन के सर्वे नंबर या गट नंबर को दर्शाता है।
- भूमापन क्रमांकाचा उपविभाग – सर्वे नंबर का उप-विभाजन।
- भू-धारण पद्धति – भूमि के स्वामित्व और कब्जे की स्थिति।
- भोगवटाधारांचे नाव – जमीन पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति का नाम।
- खाते क्रमांक – भूमि धारक का खाता नंबर, जो खाते पुस्तक (Khate Pustika) से प्राप्त होता है।
- शेतीचे स्थानिक नाव – खेत का स्थानीय नाम, जो खेत के आकार या किसी विशिष्ट पहचान पर आधारित हो सकता है।
- कुडांचे नाव – पट्टेदार (tenant) का नाम।
- लागवडी योग्य क्षेत्र – खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल।
- खंड – भूमि का किराया।
- लागवडी योग्य नसलेले – कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि।
- आकारणी – मूल्यांकन कर, जो भूमि पर लगाया जाता है।
- जुडी किंवा विशेष आकारणी – सरकार द्वारा दी गई भूमि पर लगाया गया विशेष कर।
इतर अधिकार अनुभाग: इस अनुभाग में भूमि से जुड़े अन्य अधिकारों की जानकारी होती है, जिसमें शामिल हैं: भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध, धारक की देनदारियां भूमि पर बंधक और अन्य अधिकार। इसके अलावा, इसमें दावे, प्रतिबंध, तृतीय-पक्ष अधिकार, और दायित्व शामिल होते हैं। किसी भी भूमि सौदे से पहले इस अनुभाग की सावधानीपूर्वक जांच करना आवश्यक है।
7/12 उतारे के फॉर्म-XII में क्या जानकारी होती है?
यह 7/12 महाभूलेख का निचला भाग होता है और इसमें फॉर्म-XII शामिल होता है, जिसे पिकांची नोंदवही या फसल रजिस्टर भी कहा जाता है।
इसे गांव नमूना-12 के नाम से भी जाना जाता है।
इसमें ये जानकारियां होती हैं जैसे – उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार, फसलों के नाम, फसल का फैला हुआ क्षेत्र, सिंचाई की विधि, किसान से जुड़ी जानकारी, फसल का मौसम
स्रोत: forestclearance.nic.in

फ़ॉर्म XII में 7/12 अंश का विवरण
- वर्ष – जिस साल फसल उगाई गई, उसे दर्शाता है।
- हंगाम – फसल के मौसम को दर्शाता है, यानी यह रबी है या खरीफ।
- पीकाचे नाव – उगाई जाने वाली फसल का नाम।
- पीकाखालील क्षेत्र – जिस भूमि पर फसल उगाई गई है, उसे यह दर्शाता है।
यह क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित होता है:
- कृषि योग्य न होने वाली भूमि
- पाणी पुरवठ्याचे साधन – सिंचाई के लिए जल स्रोत।
- जल सिंचन – सिंचाई पानी से या वर्षा के माध्यम से हो रही है।
- अजल सिंचन – पानी की अनुपस्थिति में किसी अन्य साधन से सिंचाई।
- जमीन कसनाऱ्याचे नाव – भूमि की खेती करने वाले व्यक्ति का नाम।
- शेरा – विशेष टिप्पणियाँ या अवलोकन दर्ज करने के लिए।
महाभूलेख: गांव फॉर्म-VI की विषय वस्तु
- गांव फॉर्म-VI को नामांतरण रजिस्टर के रूप में जाना जाता है, जिसमें भूमि स्वामित्व या हक में हुए बदलावों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड होता है।
- महाभूलेख पर फॉर्म-VI को फेरफार पत्र भी कहा जाता है। इसमें भूमि से संबंधित सभी परिवर्तन दर्ज होते हैं, जैसे – पूर्व के सभी मालिकों की जानकारी, नामांतरण का प्रकार और उसका भूमि पर प्रभाव (उपहार, गिरवी, विनिमय आदि)।
- 7/12 पर नाम बदलने के लिए संबंधित भूमि क्षेत्र के तलाठी कार्यालय जाना होगा। वहां लिखित आवेदन जमा करें, जिसमें महाभूलेख भूमि रिकॉर्ड में किए जाने वाले बदलाव स्पष्ट रूप से लिखें। फेरफार पत्र भरकर आवश्यक शुल्क का भुगतान करें।
- नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज प्रमाण के रूप में जमा करें।
- भूमि अभिलेख (भू अभिलेख) महाराष्ट्र कार्यालय में तलाठी आवेदन की जांच करता है और किसी भी आपत्ति के लिए सार्वजनिक घोषणा करता है। इसके बाद एक तारीख तय की जाती है। यदि इस अवधि में कोई आपत्ति नहीं मिलती तो रिकॉर्ड में आवश्यक परिवर्तन कर दिए जाते हैं।
- कोई भी व्यक्ति ई-चावडी 7/12 पोर्टल (https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/aaplichawdi/) पर जाकर बदलाव और स्थिति की जांच कर सकता है।
- तलाठी 15 दिनों का समय देता है, जिसमें यदि कोई आपत्ति होती है तो उसे सुना जाएगा। यदि कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती, तो नामांतरण प्रविष्टि (mutation entry) कर दी जाएगी और इसे पुष्टि कर दिया जाएगा।
- इसके बाद 7/12 में नया नाम दर्ज कर दिया जाएगा और इसे अधिकार अभिलेख (RoR) में अपडेट कर दिया जाएगा।
7/12 उतारा: आपली चावडी पर फेरफार ऑनलाइन कैसे देखें?
कोई भी E-Chavadi 7/12 पोर्टल या आपली चावडी पर फेरफार ऑनलाइन देख सकता है:
https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/aaplichawdi/
जिले, तालुका, गांव, कैप्चा दर्ज करें और E-Chavadi 7/12 पोर्टल पर ‘आपली चावडी पहा’ पर क्लिक करें।
आपको निम्नलिखित विवरण दिखेंगे, जहां आप फेरफार नंबर, फेरफार का प्रकार, तारीख, आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि और सर्वे/गट नंबर देख सकते हैं।
विवरण ऑनलाइन देखने के लिए “View” पर क्लिक करें।
महाभूलेख: गांव फॉर्म VIII-A की सामग्री
खातेदार (भूमि धारक) की होल्डिंग शीट के रूप में जाना जाने वाला फॉर्म-VIII A विभिन्न विवरणों को कवर करता है, जैसे गांव का नाम, तालुका, जिला, भूमि का सर्वे नंबर, सर्वे नंबर का उप-विभाजन, भूमि का क्षेत्रफल, भूमि धारक का खाता नंबर, भूमि धारक द्वारा देय मूल्यांकन कर की राशि आदि। फॉर्म-VIII A भूमि राजस्व कर भुगतान के लिए उपयोगी होता है। यह दर्शाता है कि भूमि कर का भुगतान करने की जिम्मेदारी किस व्यक्ति पर है।
महाभूलेख पर मालमत्ता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड)
- प्रॉपर्टी कार्ड, जिसे मराठी में मालमत्ता पत्रक कहा जाता है, एक रिकॉर्ड-ऑफ-राइट्स दस्तावेज है, जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाता है।
- हालांकि, सातबारा उतारा और प्रॉपर्टी कार्ड दोनों को रिकॉर्ड-ऑफ-राइट्स माना जाता है, लेकिन 7/12 उतारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व और कृषि संबंधी जानकारी दर्शाता है, जबकि प्रॉपर्टी कार्ड शहरी क्षेत्रों में स्वामित्व को दर्शाता है।
- आप महाभूलेख 7/12 से प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या इसे शहर सर्वेक्षण कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
महाभूलेख: प्रॉपर्टी कार्ड क्यों जरूरी है?
- प्रॉपर्टी कार्ड किसी भी खरीदार के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब वह किसी संपत्ति में निवेश कर रहा हो। यह महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में स्थित संपत्ति के मालिक की जानकारी दिखाता है और सत्यापन के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- प्रॉपर्टी कार्ड संपत्ति से जुड़ी विरासत संबंधी जानकारी प्रदान करता है, जिससे खरीदार यह समझ सकता है कि किसी लेन-देन से पहले संपत्ति पर कोई विवाद है या नहीं।
- अधिकतर वित्तीय संस्थान और बैंक संपत्ति सौदे को अंतिम रूप देने से पहले इसे मांगते हैं।
- यह किसी भी भूमि पर किए गए झूठे दावों का पता लगाने में मदद करता है, जिससे संपत्ति मालिक अपनी जमीन को अतिक्रमण से बचा सकता है।
- किसी भी कानूनी समस्या की स्थिति में, प्रॉपर्टी कार्ड को प्रमाण के रूप में अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है।
महाभूलेख: संपत्ति कार्ड की जानकारी
संपत्ति कार्ड में शामिल जानकारी:
- जिले का नाम
- तालुका का नाम
- सीटीएस नंबर (सिटी टाइटल सर्वे नंबर)
- प्लॉट नंबर
- भूमि का क्षेत्रफल
- भूमि मालिक का नाम
- स्वामित्व शीर्षक में बदलाव
- नामांतरण का रिकॉर्ड
- भार रिकॉर्ड (बंधक या देनदारियां)
- सरकारी संस्था से लिया गया ऋण
- स्वामित्व वाली भूमि पर दिए गए और बकाया कर का विवरण
- अन्य टिप्पणियाँ
विस्तार से जानें – भूमि के नामांतरण के बारे में
महाभूलेख पर जमीन की कानूनी स्थिति ऑनलाइन करने की सुविधा
महाराष्ट्र के भूमि अभिलेख विभाग ने जमीन के रिकॉर्ड में दीवानी मामलों को अपडेट किया है, जिससे लोग जिस जमीन को खरीदने या बेचने में रुचि रखते हैं, उसकी सही कानूनी स्थिति जान सकें। 2024 के मामलों को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा महाभूलेख वेबसाइट पर अपडेट किया गया है। कानूनी स्थिति जानने या जांचने के लिए कोई भी भूमि अभिलेख की वेबसाइट पर जाकर 7/12 उतारे की जानकारी या सर्वे नंबर दर्ज कर परिणाम देख सकता है।
महाभूलेख से 7/12 उतारा में नाम कैसे हटाएं?
महाराष्ट्र में 7/12 उतारा से नाम हटाने के लिए आपको स्थानीय तहसीलदार से संपर्क करना होगा और आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने होंगे। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो 7/12 उतारा से नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। साथ ही, यदि महाभूलेख के 7/12 उतारा से जिसका नाम हटाया जा रहा है, उसके कानूनी उत्तराधिकारी हैं, तो नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा।
महाभूलेख: अगर 7/12 से नाम धोखाधड़ी से हटाया गया हो तो क्या करें?
- अगर महाराष्ट्र के 7/12 उतारा से बिना वैध दस्तावेजों के आपका नाम हटाया गया है, तो आपको महाभूमि अभिलेख प्राधिकरण में शिकायत दर्ज करनी होगी।
- विशेषज्ञों का मानना है कि किसी व्यक्ति का नाम 7/12 से हटने के बाद भी महाभूलेख के 7/12 उतारा में म्युटेशन एंट्री बनी रहती है।
- 7/12 म्युटेशन रिकॉर्ड की एक्सेस के लिए आवेदन करने पर यह पता लगाया जा सकता है कि नाम हटाने के लिए किन दस्तावेजों का उपयोग किया गया है।
- अगर फिर भी संतोषजनक जानकारी नहीं मिले तो आप तहसीलदार कार्यालय में 7/12 उतारा या भूमि अभिलेख 7/12 की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद, महाभूलेख 7/12 की कानूनी रूप से जांच करें और अपनी जांच के आधार पर कानूनी सहायता लेकर इसे चुनौती दें।
महाभूलेख 7/12 मोबाइल ऐप: सतर्क रहें
भूमि मालिकों को गूगल प्ले स्टोर पर महाभूलेख 7/12 नाम से उपलब्ध विभिन्न धोखाधड़ी वाले ऐप्स से सतर्क रहना चाहिए। महाभूलेख पोर्टल का कोई भी आधिकारिक 7/12 महाभूलेख मोबाइल ऐप नहीं है, सिर्फ E-Peek Pahani मोबाइल ऐप के। 7/12 ऑनलाइन दस्तावेज, फेरफार आदि से संबंधित सभी जानकारी केवल bhulekh.mahabhumi.gov.in वेबसाइट पर ही देखें। ये 7/12 महाभूलेख मोबाइल ऐप्स निजी कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हैं, जो आपके मोबाइल डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं या मालवेयर के जरिए डिवाइस को प्रभावित कर सकते हैं।
महाभूलेख की चुनौतियां
डेटा की सटीकता: यदि सही डेटा दर्ज करने में कोई त्रुटि हो जाती है, तो वेबसाइट पर दिखने वाली रिपोर्ट गलत होगी।
वेबसाइट का उपयोग: यदि किसी को प्रशासनिक प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, तो वेबसाइट का उपयोग करना कठिन हो सकता है।
रिकॉर्ड अपडेट करने में देरी: यदि प्रत्येक लेनदेन के बाद रिकॉर्ड अपडेट करने में देरी होती है, तो वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी नहीं दिखाई देगी।
Housing.com का पक्ष
महाभूलेख पर 7/12 और 8A दस्तावेज भूमि के पिछले स्वामित्व और विवादों की पुष्टि करने के लिए महत्वपूर्ण है। महाभूलेख पोर्टल का उपयोग करके कोई भी महाराष्ट्र में अपनी भूमि का रिकॉर्ड कहीं भी और कभी भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। इससे समय की बचत होती है और यह यूजर्स के अनुकूल होने के साथ-साथ सुविधाजनक भी है, जिससे वे अपनी संपत्तियों तक आसानी से पहुंच सकते हैं।
महाभूलेख: संपर्क जानकारी
महाभूलेख 7/12 से यहां संपर्क किया जा सकता है:
आयुक्त एवं भूमि अभिलेख निदेशक का कार्यालय
3rd फ्लोर, नई प्रशासनिक इमारत, परिषद हॉल के सामने, पुणे
फोन: 020-26050006
ई मेल: dlrmah.mah@nic.in
महाभूलेख 7/12 के लिए किसी भी प्रकार का फीडबैक इस ईमेल पर भेजा जा सकता है: help.mahabhumi@gmail.com
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तलाठी कार्यालय गए बिना 7/12 भूमि अभिलेख में संशोधन कैसे करें?
आप E-Hakk प्रणाली में लॉग-इन करके भूमि अभिलेख संशोधित कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है, क्योंकि तलाठी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
महाराष्ट्र में पुराना 7/12 उतारा कैसे प्राप्त करें?
महाराष्ट्र में पुराना 7/12 उतारा संबंधित तहसीलदार कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
7/12 उतारे में नाम कैसे जोड़ें?
7/12 उतारे में नाम जोड़ने के लिए भूमि अभिलेख अधिकारी को संबंधित संपत्ति दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होता है। तलाठी द्वारा सत्यापन और किसी भी आपत्ति न होने की स्थिति में 7/12 अभिलेखों में संशोधन किया जाता है।
हमारे लेख से संबंधित कोई सवाल या प्रतिक्रिया है? हम आपकी बात सुनना चाहेंगे। हमारे प्रधान संपादक झूमर घोष को jhumur.ghosh1@housing.com पर लिखें |