प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य ‘सभी के लिए आवास’ सुनिश्चित करना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-ग्रामीण) का उद्देश्य ऐसे सभी लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है, जो बेघर हैं या कच्चे एवं जर्जर मकानों में रह रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के घर निर्माण की सुविधा दी जाती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके।
पीएमएवाईजी 2025: मुख्य विवरण
आधिकारिक वेबसाइट | pmayg.nic.in/iay.nic.in |
टोल फ्री नंबर | 1800116446/1800118111 |
शिकायत | support-pmayg@gov.in/ helpdesk-pfms@gov.in |
PMAY-G ऐप | एंड्रॉयड और आईओएस |
जानें प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें
PMAY-G 2025 सब्सिडी राशि क्या है?
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के लाभार्थी वित्तीय संस्थानों से अधिकतम 70,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं।
- इस योजना के तहत मिलने वाली ब्याज पर सब्सिडी दर 3 फीसदी है।
- इस योजना में अधिकतम मूलधन की सीमा 2 लाख रुपए है।
- लाभार्थी को मासिक किस्त (EMI) पर अधिकतम 38,359 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2025: महत्वपूर्ण जानकारियां
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत अब घरों का न्यूनतम आकार बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर (लगभग 269 वर्ग फुट) कर दिया गया है, जो पहले 20 वर्ग मीटर हुआ करता था।
- इस योजना के अंतर्गत घर निर्माण की लागत का वहन केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर करती हैं। सामान्य मैदानी क्षेत्रों में लागत बंटवारे का अनुपात 60:40 है। इन क्षेत्रों में एक घर के निर्माण हेतु कुल 1.20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- इसके अलावा हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर जैसे विशेष क्षेत्रों में यह अनुपात 90:10 होता है। इन क्षेत्रों में प्रति इकाई 1.30 लाख रुपए की सहायता दी जाती है।
- केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना की पूरी लागत केंद्र सरकार खुद वहन करती है, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों को पूर्ण लाभ मिलता है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों की पहचान आर्थिक और जातिगत जनगणना के माध्यम से की जाती है, जिसे ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित किया जाता है।
- इस योजना को मनरेगा (MGNREGA) और स्वच्छ भारत मिशन के साथ मिलकर लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए भी सहायता दी जाती है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 95 दिनों का रोजगार भी मिलता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के सहयोग से भी लागू किया गया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल लाभार्थियों को अकुशल श्रमिक कार्य के लिए प्रति दिन 90.95 रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सभी प्रकार की सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक या डाकघर खातों में ट्रांसफर की जाती है। ये सभी खाते आधार से जुड़े होते हैं।
पीएमएवाई ग्रामीण इकाई
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) 2025 के तहत आवास पाने के लिए कौन पात्र हैं?
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्रता तभी मान्य होगी, जब लाभार्थी या उसके परिवार के पास देश में कहीं भी कोई पक्का मकान न हो।
- जिन परिवारों के पास एक, दो या कोई कमरा नहीं है और वे कच्चे घरों में रह रहे हैं, वे इस योजना के अंतर्गत पात्र माने जा सकते हैं।
- ऐसे परिवार, जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई पुरुष सदस्य नहीं है, वे भी पीएम आवास योजना के लिए पात्र हैं।
- जिन परिवारों में विशेष रूप से दिव्यांग सदस्य हैं या जिनमें कोई भी श्रम करने योग्य व्यक्ति नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- जिन परिवारों के पास स्वयं की भूमि या संपत्ति नहीं है और वे अस्थायी मजदूरी पर निर्भर हैं, वे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पात्र माने जाते हैं।
- एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और जनजातीय समुदाय के वे सदस्य, जो खुद से आवास नहीं खरीद सकते, उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाती है।
पीएमएवाई-जी के अंतर्गत किसी भी परिवार को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि लाभार्थियों की पहचान SECC 2011 के आधार पर बनी स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) और अंतिम रूप से तैयार की गई आवास प्लस (Awaas+) सूची से की जाती है।
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PMAY-G 2025 के लिए कौन पात्र नहीं है?
- यदि किसी परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क सदस्य शिक्षित है, तो वह परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत घर पाने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
- जो व्यक्ति आयकर या प्रोफेशनल टैक्स चुका रहा है, वहीं भी इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले सकता है।
- जिनके पास रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन फोन की सुविधा है, वे भी प्रधानमंत्री आवास योजना-हाउसिंग फॉर ऑल (ग्रामीण) के लिए पात्र नहीं हैं।
- यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है और उसकी मासिक आय 10,000 रुपए से अधिक है तो ऐसा परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
- जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 50,000 रुपए या उससे अधिक है, वे भी इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते हैं।
- जिनके पास मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो, कार, कृषि उपकरण या मछली पकड़ने वाली नाव है, वे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र नहीं माने जाते।
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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2025 के लाभार्थी
ग्रामीण क्षेत्रों में ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) का क्रियान्वयन कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
PMAY-G योजना की निगरानी सभी स्तरों पर बारीकी से की जाती है। निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। योजना के अंतर्गत अपनाए गए निगरानी तंत्र का विवरण इस प्रकार है –
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत बनाए जा रहे मकानों की भौतिक प्रगति की निगरानी प्रत्येक निर्माण चरण और कार्य पूर्ण होने पर अपलोड की जाती है और समय और तिथि से चिह्नित भू-टैग वाली तस्वीरों के माध्यम से की जाती है।
- केंद्रीय मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी और राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता भी अपने दौरे के दरमियान PMAY-G के तहत बने घरों का निरीक्षण करते हैं, ताकि लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया और निर्माण की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके।
- यदि किसी गड़बड़ी या अनियमितता की गंभीर शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच मंत्रालय के पैनल में शामिल स्वतंत्र राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं के माध्यम से कराई जाती है।
- राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) कार्यान्वयन, निगरानी और गुणवत्ता पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी निभाती है। खंड स्तर के अधिकारियों को निर्माण के प्रत्येक चरण में यथासंभव 10 फीसदी मकानों का निरीक्षण करना होता है, जबकि जिला स्तर के अधिकारियों को हर चरण में 2 फीसदी मकानों की जांच करनी होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत हर घर को ग्रामीण स्तर के किसी एक कर्मचारी से जोड़ा जाता है, जिसका कार्य लाभार्थी के साथ सतत संपर्क बनाए रखना और निर्माण प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराना होता है।
- इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क की सहायता से सामुदायिक भागीदारी पर आधारित निगरानी व्यवस्था भी लागू की गई है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और नागरिक समाज संगठनों (CSOs) की सेवाएं भी इस कार्यक्रम की जानकारी बढ़ाने, निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी के लिए ली जा सकती हैं।
- हर ग्राम पंचायत में वर्ष में कम से कम एक बार औपचारिक सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) अनिवार्य रूप से किया जाता है, जिसमें योजना के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की जाती है।
- जिन लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें सहायता राशि सीधे उनके बैंक या डाकघर खातों में ‘आवाससॉफ्ट -PFMS’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाती है। इस प्रक्रिया से धन राशि के वितरण में पारदर्शिता बढ़ती है और लाभार्थियों को मिलने वाली राशि की रियल टाइम निगरानी संभव होती है।
- योजना के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न मापदंडों की प्रगति की निगरानी ‘परफॉर्मेंस इंडेक्स डैशबोर्ड’ के माध्यम से की जाती है, जिससे जरूरत वाले क्षेत्रों में उपयुक्त हस्तक्षेप की योजना बनाने में मदद मिल रही है।
पीएमएवाईजी के तहत पूर्ण किए गए मकान (16 जून 2025 तक)
क्रमांक | राज्य का नाम | MoRD टारगेट | अब तक प्राप्त लक्ष्य | ग्रामीण विकास मंत्रालय के लक्ष्य के सापेक्ष पूर्णता का प्रतिशत |
कुल | 41209890 | 27835480 | 67.55 | |
1 | अरुणाचल प्रदेश | 35937 | 35591 | 99.04 |
2 | असम | 2987868 | 2046747 | 67.99 |
3 | बिहार | 5012752 | 3812775 | 75.88 |
4 | छत्तीसगढ | 2627224 | 1412062 | 53.7 |
5 | गोवा | 257 | 242 | 94.16 |
6 | गुजरात | 902354 | 578311 | 63.16 |
7 | हरियाणा | 106460 | 31469 | 25.58 |
8 | हिमाचल प्रदेश | 121502 | 32850 | 27 |
9 | जम्मू और कश्मीर | 336498 | 311847 | 91.5 |
10 | झारखंड | 2012107 | 1569042 | 77.77 |
11 | केरल | 232916 | 34280 | 14.72 |
12 | मध्य प्रदेश | 5774572 | 3807635 | 65.24 |
13 | महाराष्ट्र | 4370829 | 1342744 | 30.36 |
14 | मणिपुर | 101550 | 37866 | 25.25 |
15 | मेघालय | 188034 | 147342 | 68.55 |
16 | मिजोरम | 29967 | 25033 | 52.26 |
17 | नगालैंड | 48830 | 36046 | 73.71 |
18 | ओडिशा | 2849889 | 2405763 | 84.26 |
19 | पंजाब | 103674 | 40477 | 37.31 |
20 | राजस्थान | 2497121 | 1739274 | 68.58 |
21 | सिक्किम | 1399 | 1393 | 99.57 |
22 | तमिलनाडु | 957825 | 642007 | 66.39 |
23 | त्रिपुरा | 376913 | 370688 | 97.43 |
24 | उत्तर प्रदेश | 3685704 | 3635651 | 98.51 |
25 | उत्तराखंड | 69194 | 68215 | 98.55 |
26 | पश्चिम बंगाल | 4569423 | 3419351 | 74.83 |
27 | अंडमान और निकोबार | 3424 | 1298 | 37.88 |
28 | दादरा और नगर हवेली | 11206 | 4235 | 37.79 |
29 | दमन और दीव | 158 | 40 | 25.32 |
30 | लक्षद्वीप | 45 | 45 | 100 |
31 | पुडुचेरी | 0 | 0 | 0 |
32 | आंध्र प्रदेश | 247114 | 87670 | 34.19 |
33 | कर्नाटक | 944140 | 154487 | 16.36 |
34 | तेलंगाना | 0 | 0 | 0 |
35 | लद्दाख | 3004 | 3004 | 97.07 |
कुल | 41209890 | 27835480 | 67.55 |
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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक डाक्युमेंट
- आधार कार्ड नंबर
- बैंक खाता विवरण
- यदि कोई तीसरा पक्ष सहायता कर रहा हो तो आधार उपयोग के लिए सहमति पत्र
- स्वच्छ भारत मिशन संख्या
- मनरेगा (MGNREGA) में रजिस्टर्ड जॉब कार्ड संख्या
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- इच्छुक व्यक्ति अपने ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड सदस्य से संपर्क कर सकते हैं।
- ग्राम पंचायत में उपलब्ध आवेदन फॉर्म को भरकर जमा करना होता है।
- यदि कोई संभावित लाभार्थी खुद आवेदन फॉर्म भरने में असमर्थ है और किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता ले रहा है तो उसे एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है।
- PMAYG में लॉग-इन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अपने आधार की जानकारी भरें और ‘रजिस्टर करें’ ऑप्शन का चुनाव करें। इसके बाद आपकी बाकी जानकारियां ऑटोमेटिकली भर जाएंगी।
- अपना बैंक डीटेल ऑनलाइन दें और यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो इच्छित लोन राशि दर्ज करें। आप इन जानकारियों को बाद में भी संशोधित कर सकते हैं।
पीएमएवाई ग्रामीण लाभार्थी पंजीकरण फॉर्म
पीएमएवाई ग्रामीण व्यक्तिगत विवरण
पीएमएवाई ग्रामीण लाभार्थी बैंक खाता विवरण
पीएमएवाई ग्रामीण लाभार्थी अभिसरण विवरण
भारत में पीएमएवाई शहरी योजना की प्रगति पर हमारा लेख भी पढ़ें ।
पीएम आवास योजना ग्रामीण 2025: आरएच रिपोर्टिंग आवेदन ट्रैकिंग वेबसाइट
यदि आपने पीएमएवाई-ग्रामीण योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आप अपने आवेदन की स्थिति rhreporting वेबसाइट पर देख सकते हैं। rhreporting.nic.in की नई सूची में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उन सभी लाभार्थियों की जानकारी दी गई है, जिन्हें इस योजना की नई सूची में शामिल किया गया है। rhreporting.nic.in 2023-24 की नई सूची या पीएम आवास योजना सूची 2023 डाउनलोड करने के लिए reporting.nic.in वेबसाइट पर जाएं और ‘Awaassoft’ के अंतर्गत ‘Reports’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
अब डेटा एक्सेस करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स के अंतर्गत ‘लाभार्थी विवरण’ (Beneficiary details) पर क्लिक कर सत्यापन करें। इसके बाद आप आवास रिपोर्ट पेज पर पहुचेंगे, जहां आप विवरण देख सकते हैं।
PMAYG लाभार्थी स्थिति कैसे जांचें?
यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAYG) के तहत अपनी लाभार्थी स्थिति जानना चाहते हैं, तो आप इसे 2 तरीकों से जान सकते हैं –
- रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च करें: यदि आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसे दर्ज करके आप सीधे अपनी स्थिति देख सकते हैं।
- एडवांस सर्च से खोजें: यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप राज्य, जिला, ब्लॉक आदि जैसे विवरणों का उपयोग करके लाभार्थी की स्थिति खोज सकते हैं।
PMAY-G के अंतर्गत आवास इकाई के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत में संबंधित वार्ड सदस्य से संपर्क कर सकता है।
- एक आवेदन पत्र को भरकर जमा करना होता है, जो ग्राम पंचायत में उपलब्ध होता है।
- यदि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संभावित लाभार्थी को आवेदन भरने में कठिनाई हो और वह किसी तीसरे पक्ष से मदद लेना चाहता हो तो उसे एक सहमति पत्र (कंसेंट फॉर्म) पर हस्ताक्षर करने होंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): मोबाइल ऐप
PM-Janman के अंतर्गत PMAY-G सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए ‘PMAY-G’ मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
PMAY-G 2025: आवास प्लस सूची सर्वेक्षण
PMAY-G की आवास प्लस सूची को अपडेट करने का सर्वेक्षण जारी है। इच्छुक प्रतिभागियों को ‘PMAY-G Awaas Plus’ ऐप डाउनलोड करना होगा और ‘सेल्फ सर्वे’ फीचर के जरिए अपनी जानकारी अपडेट करना होगी। आप नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): शिकायत निवारण प्रणाली
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मनरेगा (MGNREGA) के तहत नियुक्त लोकपाल (Ombudsperson) की सेवाओं का उपयोग पीएमएवाई-जी से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए प्रावधान किया गया है। इन लोकपालों को मनरेगा की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत पीएमएवाई-जी के लिए भी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया है। पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों से संबंधित शिकायतें जैसे – पहचान, मकान की स्थिति, लाभ से वंचित किया जाना आदि प्राप्त होने के बाद उन्हें प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर निपटाया जाना जरूरी है और आवश्यक आदेश जारी करना पड़ता है।
हाउसिंग डॉट कॉम का दृष्टिकोण
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) सरकार द्वारा चलाई जा रही एक किफायती आवास योजना है, जो ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों के पक्के घर के सपने को साकार करती है। इस योजना के तहत 2029 तक 2 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिससे और भी अधिक परिवार इस सब्सिडी योजना के दायरे में आ सकेंगे। इस योजना का लाभ उठाने वाले लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेज सही और सटीक हों। यदि सत्यापन के दौरान कोई दस्तावेज गलत पाया गया तो लाभार्थी को आवास सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या मैं पीएम आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) इकाई के लिए ऋण ले सकता हूँ?
हां, पीएमएवाई ग्रामीण योजना के लाभार्थियों को 10,000 रुपए से 70,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध होता है।
पीएमएवाई ग्रामीण योजना से जुड़ी शिकायतें कहां दर्ज करवा सकते हैं?
आप अपनी शिकायतें और सुझाव support-pmayg@gov.in या helpdesk-pfms@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं।
पीएमएवाई ग्रामीण योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले मकानों का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना है?
इस योजना के अंतर्गत मकानों के न्यूनतम क्षेत्रफल को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों की सूची कैसे देखें?
आप उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों की सूची PMAYG.nic.in वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं।
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