जैसा कि देश में कहीं भी घर खरीदने के मामले में होता है, झारखंड की राजधानी रांची में प्रॉपर्टी खरीदारों को स्टांप शुल्क और जमीन रजिस्ट्री की फीस के लिए प्रॉपर्टी की कुल लागत का कुछ प्रतिशत पैसा भुगतान करना पड़ता है। यहां ध्यान दें कि भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत सेल डीड का पंजीकरण अनिवार्य है। केवल एक पंजीकृत सेल डीड किसी प्रॉपर्टी/भूमि पर खरीदार के मालिकाना हक के कानूनी प्रमाण के रूप में काम करता है। हम उस लागत पर नजर डालते हैं जो खरीदारों को रांची में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के लिए वहन करना पड़ता है।
स्टांप ड्यूटी क्या है?
स्टांप ड्यूटी या स्टांप शुल्क भारत में राज्यों द्वारा राजस्व कमाने के लिए विभिन्न लेनदेन पर लगाया जाने वाला टैक्स है। चूंकि जमीन सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली ऐसेट में से एक है, इसके लेनदेन पर राज्यों द्वारा निर्धारित दरों पर स्टांप शुल्क लगाकर टैक्स लिया जाता है। दरें विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होती हैं लेकिन आम तौर पर संपत्ति के मूल्य के 3% से 8% के बीच होती हैं।
रांची में स्टांप शुल्क और जमीन रजिस्ट्री की फीस
(प्रॉपर्टी के मूल्य के प्रतिशत के रूप में)
लिंग | स्टांप शुल्क | पंजीकरण शुल्क |
पुरुष | 4% | 3% |
महिला | 4% | 3% |
संयुक्त | 4% | 3% |
चाहे पुरुष हो या महिला, रांची में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को स्टांप शुल्क और जमीन रजिस्ट्री की फीस में सौदे के मूल्य का संयुक्त 7% भुगतान करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की है, तो खरीदार को इन टैक्सों के लिए अतिरिक्त 3.50 लाख रुपए देने होंगे।
यहां ध्यान दें कि झारखंड सरकार ने हाल ही में पंजीकरण पर महिलाओं को दी जाने वाली छूट को वापस ले लिया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए झारखंड सरकार ने 2017 में घोषणा की थी कि महिलाओं को 50 लाख रुपए तक की खरीदारी के लिए टोकन पंजीकरण शुल्क के रूप में केवल 1 रुपया का भुगतान करना होगा। हालांकि, छूट के कारण राज्य के खजाने को भारी नुकसान के चलते राज्य सरकार ने मई 2020 में इस योजना को वापस ले लिया।
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2024 में झारखंड में अन्य डीड पर स्टांप शुल्क
इन्स्ट्रुमेंट | स्टांप शुल्क | रजिस्ट्रेशन फी |
एडॉप्शन डीड | Rs 42 | Rs 1,000 |
गिरवी रखना | 4.2% | 2% |
बँटवारा | 25 रुपये अगर 1,000 रुपये से ज्यादा है लेकिन 5,000 रुपये से अधिक नहीं है | 3% |
बँटवारा | डीड के मूल्य का 5.25% अगर 5,000 रुपये से अधिक है लेकिन 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं है | 3% |
बँटवारा | 50,000 रुपये से अधिक होने पर डीड के मूल्य का 6.3% | 3% |
बॉन्ड | 25 रुपये अगर 1,000 रुपये से ज्यादा है लेकिन 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं है | 3% |
बॉन्ड | बॉन्ड के मूल्य का 5.25% अगर 5,000 रुपये से ज्यादा है लेकिन 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं है | 3% |
बॉन्ड | 50,000 रुपये से अधिक होने पर बॉन्ड के मूल्य का 6.3% | 3% |
वाहन | 4% | 3% |
पार्टनरशिप | Rs 42 | Rs 1,000 |
पावर ऑफ़ अटॉर्नी | Rs 31.50 | Rs 1,000 |
ट्रस्ट | Rs 45.25 | Rs 1,000 |
वसीयत | कुछ नहीं | Rs 1,200 |
1,000 रुपये से कम मूल्य का गिफ्ट | Rs 31.50 | 3% |
गिफ्ट जहां उसका मूल्य 1,000 रुपये से अधिक हो लेकिन 10,000 रुपये से अधिक न हो। | 1,000 पहले हजार के लिए 31.50 रुपये; 1,000 रुपये से अधिक हर 500 या उसके भाग पर 21 रुपये | 3% |
10,000 रुपये से अधिक मूल्य का गिफ्ट | 10,000 खंड (ii) के तहत 10,000 रुपये से अधिक हर 500 या उसके भाग पर 31.50 रुपये के अलावा अतिरिक्त शुल्क | 3% |
यूजर्स को पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त सर्विस प्रोवाइडर शुल्क के रूप में दस्तावेज़ के हर पेज पर 30.00 रुपये देना होगा।
रांची में स्टांप शुल्क की गणना कैसे करें?
खरीदारों को प्रॉपर्टी के मूल्य के आधार पर स्टांप शुल्क का भुगतान करना होता है। यह मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित सर्कल रेट से कम नहीं हो सकता है, जो समय-समय पर संशोधित होता रहता है। स्टांप शुल्क की गणना इन दोनों राशियों में से जो अधिक होगी उस पर की जाएगी:
- सर्कल रेट के अनुसार औसत मूल्य
- खरीद मूल्य
मान लीजिए कि जिस क्षेत्र में आप 1,500 वर्ग फुट का प्लॉट खरीद रहे हैं, उस क्षेत्र में सर्कल रेट 1,000 रुपए प्रति वर्ग फुट है। ऐसे में, आप प्रॉपर्टी को 15 लाख रुपए (1,500 x 1,000) से कम में पंजीकृत नहीं कर सकते। अगर विक्रेता इस प्लॉट को 14 लाख रुपए में बेचने को तैयार है, तो भी प्लॉट की बिक्री 15 लाख रुपए से कम पर रजिस्टर नहीं होगी। हालांकि, अगर प्लॉट 20 लाख रुपए में बेचा जा रहा है, तो आपको इस मूल्य पर इसे रजिस्टर करवाना होगा।
किसी भी स्थिति में राँची में प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टांप शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन के रूप में राशि का 7% देना होगा। गणना करने के लिए रांची में खरीदार regd.jharkhand.gov.in/jars/website पर भी लॉग इन कर सकते हैं।
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रांची में स्टांप शुल्क का ऑनलाइन भुगतान
रांची में स्टांप शुल्क भुगतान और संपत्ति पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन पूरी की जा सकती है. हालांकि, कई भारतीय राज्यों की तरह, खरीदार स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.shcilestamp.com पर जाना होगा। आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर वेबसाइट के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। एक बार जब आप पंजीकृत हो जाते हैं, तो लॉग इन करें और अपने राज्य और अपने शहर में निकटतम SHCIL शाखा का चयन करें। सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद, एक रसीद जेनरेट होगी। आपको इस रसीद का उपयोग निकटतम SHCIL शाखा से ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र की एक प्रति प्राप्त करने के लिए करना होगा।
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स्टांप ड्यूटी ऑनलाइन कैसे पे करें?
स्टेप 1: एसएचसीआईएल के नए यूजर्स आगे बढ़ने के लिए ‘अभी पंजीकरण करें’ (रजिस्टर नाउ) पर क्लिक कर सकते हैं।
स्टेप 2: आवश्यक जानकारी भरें। यूजर आईडी, पासवर्ड, सुरक्षा प्रश्न चुनें और अपने बैंक खाते की जानकारी भरें।
स्टेप 3: आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजे गए एक्टिवेशन लिंक के जरिए पुष्टि होने पर आप सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
Step 4: अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से ऑनलाइन मॉड्यूल में लॉगिन करें।
Step 5: ड्रॉप -डाउन मेनू से राज्य चुनें। फिर ‘निकटतम एसएचसीआईएल शाखा’ विकल्प चुनें और नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/एनईएफटी/आरटीजीएस/एफटी से भुगतान के लिए किसी भी राशि का ऑनलाइन रेफरेन्स एक्नॉलेजमेंट नंबर जेनरेट करने के लिए फर्स्ट पार्टी का नाम, सेकंड पार्टी का नाम, लेख संख्या, भुगतान किए गए स्टांप शुल्क की राशि जैसे विवरण भरें।
स्टेप 6: आपको ऑनलाइन रेफरेन्स एक्नॉलेजमेंट नंबर का प्रिंट आउट ले जाना होगा और ई-स्टांप सर्टिफिकेट का फाइनल प्रिंट आउट लेने के लिए निकटतम स्टॉक होल्डिंग ब्रांच में जाना होगा।
नोट: आपको बैंक और भुगतान गेटवे शुल्क वहन करना होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
क्या मैं रांची में स्टांप ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान कर सकता हूं?
रांची में स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री फीस का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए घर खरीदार www.shcilestamp.com पर लॉगऑन कर सकते हैं।
रांची में प्रॉपर्टी की खरीद पर मुझे स्टांप शुल्क के रूप में कितना भुगतान करना होगा?
वर्तमान में रांची में संपत्ति के मूल्य के 4% की दर से स्टांप शुल्क लगाया जाता है।
रांची में पंजीकरण शुल्क कितना है?
रांची में प्रॉपर्टी खरीदने पर पंजीकरण शुल्क प्रॉपर्टी के मूल्य का 3% है।