महाराष्ट्र में 2025 में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क, जानें हर जानकारी

महाराष्ट्र में 2025 में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की गणना, ऑनलाइन भुगतान, छूट और कर लाभ के बारे में यहां विस्तार से जानें।

महाराष्ट्र में घर खरीदते समय अपनी प्रॉपर्टी को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होता है। यह प्रॉपर्टी की कीमत के अतिरिक्त खर्च होता है। किसी भी दस्तावेज को लागू करने से पहले, उसी दिन या उसके अगले दिन घर खरीदने वाले को स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होती है।

Table of Contents

अगर आप महाराष्ट्र में कोई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह विस्तृत आर्टिकल आपके लिए है। इसमें महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की जानकारी दी गई है, साथ ही यह भी बताया गया है कि इसे ऑनलाइन, ऑफलाइन कैसे भरा जा सकता है और स्टाम्प ड्यूटी रिफंड कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी क्या है?

महाराष्ट्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में किसी संपत्ति को कानूनी रूप से रजिस्टर्ड करने के लिए जो अप्रत्यक्ष टैक्स दिया जाता है, उसे महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क कहा जाता है। यह टैक्स आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि और गैर-कृषि भूमि आदि पर देना होता है। संपत्ति को रजिस्टर्ड करने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क दिया जाता है।

यह महाराष्ट्र स्टांप अधिनियम के तहत चार्ज किया जाता है और इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भुगतान किया जा सकता है और 2022 से इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र स्टांप एक्ट

महाराष्ट्र स्टांप एक्ट को बॉम्बे स्टांप एक्ट 1958 भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत राज्य में हर संपत्ति मालिक को महाराष्ट्र स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क अदा करना पड़ता है। एक्ट में हाल की संशोधनों में निम्नलिखित में महाराष्ट्र स्टांप ड्यूटी में संशोधन किया गया है –

  • गिफ्ट डीड स्टांप ड्यूटी मुंबई
  • ई-पेमेंट की समावेश स्टांप ड्यूटी महाराष्ट्र
  • महाराष्ट्र स्टांप ड्यूटी पेनल्टी क्लॉजेज का संशोधन
  • कुछ उपकरण क्लॉजेज के तहत महाराष्ट्र में स्टांप ड्यूटी का वृद्धिकरण

यह भी देखें:  भारत में संपत्ति पंजीकरण ऑनलाइन प्रक्रिया और शुल्क

इस अधिनियम के मुताबिक, तय दर के अनुसार ही महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जाती है। इस प्रकार स्टाम्प ड्यूटी किसी भी संपत्ति के स्थान पर निर्भर करती है।

मुंबई में पुनर्विक्रय फ्लैट की स्टाम्प ड्यूटी 2025

मुंबई में क्षेत्र मुंबई में पुरुषों के लिए स्टाम्प ड्यूटी मुंबई में महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्ज
किसी भी शहरी क्षेत्र की नगर पालिका सीमा के भीतर संपत्ति के बाजार मूल्य का 6 फीसदी संपत्ति के बाजार मूल्य का 5 फीसदी संपत्ति मूल्य का 1 फीसदी
एमएमआरडीए के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र की किसी भी नगर पालिका परिषद/पंचायत/छावनी की सीमा के भीतर संपत्ति के बाजार मूल्य का 4 फीसदी  

संपत्ति के बाजार मूल्य का 3 फीसदी

संपत्ति मूल्य का 1 फीसदी
किसी भी ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर संपत्ति के बाजार मूल्य का 3 फीसदी संपत्ति के बाजार मूल्य का 2 फीसदी संपत्ति मूल्य का 1 फीसदी

 

 

यह भी देखें: महाराष्ट्र रेंट एग्रीमेंट,  स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण कानून के बारे में सब कुछ

क्षेत्र स्टाम्प ड्यूटी (पुरुष) स्टाम्प शुल्क

(महिला)

पंजीकरण शुल्क
दक्षिण मुंबई 5 फीसदी (+1 फीसदी मेट्रो सेस) 4 फीसदी (+1 फीसदी मेट्रो सेस) 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति के लिए 1 फीसदी या 30,000 रुपये
मध्य मुंबई 5 फीसदी (+1फीसदी मेट्रो सेस) 4 फीसदी (+1 फीसदी मेट्रो सेस) 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति के लिए 1 फीसदी या 30,000 रुपये
पश्चिमी मुंबई 5 फीसदी (+1 फीसदी मेट्रो सेस) 4 फीसदी (+1 फीसदी मेट्रो सेस) 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति के लिए 1 फीसदी या 30,000 रुपये
उत्तर मुंबई 5 फीसदी (+1 फीसदी मेट्रो सेस) 4 फीसदी (+1 फीसदी मेट्रो सेस) 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति के लिए 1 फीसदी या 30,000 रुपये

 

साल 2025 में महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क

शहर पुरुषों के लिए लागू स्टाम्प शुल्क दरें ( 1 अप्रैल, 2022 से) महिलाओं के लिए लागू स्टाम्प शुल्क दरें ( 1 अप्रैल, 2022 से) रजिस्ट्रेशन चार्ज
ठाणे 7 फीसदी (इसमें 1 फीसदी मेट्रो सेस, स्थानीय निकाय कर और परिवहन अधिभार शामिल है) 6 फीसदी (इसमें 1 फीसदी मेट्रो सेस, स्थानीय निकाय कर और परिवहन अधिभार शामिल है) 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति के लिए 30,000 रुपये

 

30 लाख रुपये से कम की संपत्ति के लिए संपत्ति मूल्य का 1 फीसदी

नवी मुंबई 7 फीसदी (इसमें 1 फीसदी मेट्रो सेस, स्थानीय निकाय कर और परिवहन अधिभार शामिल है) 6 फीसदी (इसमें 1 फीसदी मेट्रो सेस, स्थानीय निकाय कर और परिवहन अधिभार शामिल है) 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति के लिए 30,000 रुपये

 

30 लाख रुपये से कम की संपत्ति के लिए संपत्ति मूल्य का 1 फीसदी

पुणे 7 फीसदी (इसमें 1 फीसदी मेट्रो उपकर, मेट्रो उपकर, स्थानीय निकाय कर और परिवहन अधिभार शामिल है) 6 फीसदी (इसमें 1 फीसदी मेट्रो उपकर, मेट्रो उपकर, स्थानीय निकाय कर और परिवहन अधिभार शामिल है) 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति के लिए 30,000 रुपये

 

30 लाख रुपये से कम की संपत्ति के लिए संपत्ति मूल्य का 1 फीसदी

पिंपरी-चिंचवड 7 फीसदी (इसमें 1 फीसदी मेट्रो सेस, स्थानीय निकाय कर और परिवहन अधिभार शामिल है) 6 फीसदी (इसमें 1 फीसदी मेट्रो सेस, स्थानीय निकाय कर और परिवहन अधिभार शामिल है) 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति के लिए 30,000 रुपये

 

30 लाख रुपये से कम की संपत्ति के लिए संपत्ति मूल्य का 1 फीसदी

नागपुर 7 फीसदी (इसमें 1 फीसदी मेट्रो सेस, स्थानीय निकाय कर और परिवहन अधिभार शामिल है) 6 फीसदी (इसमें 1 फीसदी मेट्रो सेस, स्थानीय निकाय कर और परिवहन अधिभार शामिल है) 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति के लिए 30,000 रुपये

 

30 लाख रुपये से कम की संपत्ति के लिए संपत्ति मूल्य का 1 फीसदी

महाराष्ट्र में 2025 में विभिन्न विक्रय विलेखों पर स्टाम्प ड्यूटी

हस्तांतरण विलेख स्टाम्प शुल्क दर
मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य भागों में उपहार विलेख स्टाम्प शुल्क 3 फीसदी
परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित आवासीय/कृषि संपत्ति के लिए उपहार विलेख स्टाम्प शुल्क 200 रुपये
पट्टा विलेख कुल किराये का 0.25 फीसदी
पॉवर ऑफ अटॉर्नी नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित संपत्ति के लिए 5 फीसदी और ग्राम पंचायत क्षेत्रों में स्थित संपत्ति के लिए 3 फीसदी

 

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी पर छूट

पुनर्विकास आवासीय परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी 2025

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत पुनर्विकास परियोजनाओं के सभी स्थायी वैकल्पिक निवास अनुबंधों (PAAA) पर 100 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी। सोसाइटी के सदस्यों को अतिरिक्त कारपेट एरिया की मांग के अनुसार, मुफ्त में मिलने वाले क्षेत्र के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना होगा।

महिलाओं के लिए महाराष्ट्र स्टाम्प ड्यूटी में संशोधन

राज्य में महाराष्ट्र सरकार महिला होमबायर्स को 1 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान करती है। यह साबित करने के लिए कि संपत्ति महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है और छूट का लाभ उठाया जा सके, बिक्री विलेख (सेल डीड) को पेश करना आवश्यक है।

महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड वसीयत के लिए स्टाम्प ड्यूटी कितनी होती है?

वसीयत के माध्यम से उत्तराधिकार की स्थिति में, जब वसीयत लिखने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो भारत के किसी भी राज्य में कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होती।

2025 में महाराष्ट्र स्टाम्प ड्यूटी की गणना किन कारकों के आधार पर की जाती है?

आयु वरिष्ठ नागरिकों को स्टाम्प ड्यूटी में मिल सकती है छूट
लिंग महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी पुरुषों की तुलना में कम है
संपत्ति की आयु पुरानी संपत्ति – कम स्टाम्प ड्यूटी

नई संपत्ति- तुलनात्मक रूप से उच्च स्टाम्प शुल्क

संपत्ति के प्रकार आवासीय संपत्ति के लिए स्टाम्प शुल्क वाणिज्यिक संपत्ति से कम है
इलाका पॉश क्षेत्र की स्टाम्प ड्यूटी किफायती क्षेत्र की स्टाम्प ड्यूटी से अधिक होगी (आरआर दर के आधार पर)
बाजार मूल्य अधिक बाजार मूल्य का मतलब है – अधिक स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस कैसे कैलकुलेट करें?

अनुमानित स्टाम्प ड्यूटी जानने के लिए आप IGR महाराष्ट्र वेबसाइट के स्टैम्प्स सेक्शन में उपलब्ध स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं और इससे आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे।

Stamp Duty Maharashtra

इसके बाद आप उस ऑप्शन का चयन करें, जिसके लिए आपको स्टाम्प ड्यूटी की गणना करनी है।

Stamp duty calculator Maharashtra

उदाहरण के लिए, यदि आप मुंबई में बिक्री विलेख पर देय स्टाम्प ड्यूटी जानना चाहते हैं, तो “बिक्री विलेख” पर क्लिक करें और इससे आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे।

Stamp Duty Calculator Maharashtra

“महानगरपालिका” पर क्लिक करें, इससे आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे।

Stamp Duty Calculator Maharashtra

मुंबई महानगरपालिका पर क्लिक करने पर इस पेज पर पहुंचेंगे।

Stamp Duty Calculator Maharashtra

इस पेज पर आने के बाद आपको विचार मूल्य (Consideration Value) और बाजार मूल्य (Market Value) दर्ज करना होगा और “सबमिट” पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको देय अनुमानित स्टाम्प ड्यूटी मूल्य प्राप्त हो जाएगा।

उदाहरण

यदि बांद्रा में फ्लैट्स के लिए रेडी रेकनर दर 85,000 रुपये प्रति वर्गफुट है तो 1000 वर्गफुट के फ्लैट का न्यूनतम मूल्य लगभग 8,50,00,000 रुपये होगा। ऐसे में मुंबई में स्थानीय कर सहित कुल स्टाम्प ड्यूटी 42,50,000 रुपए होगी।

 

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क ऑनलाइन कैसे भरें?

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क ई-स्टाम्पिंग के जरिए भरे जा सकते हैं। भुगतान RTGS या NEFT के माध्यम से किया जा सकता है।

  • स्टेप-1: महाराष्ट्र स्टाम्प ड्यूटी ऑनलाइन भुगतान पोर्टल पर जाएं।
  • स्टेप-2: यदि आप महाराष्ट्र स्टाम्प ड्यूटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो ‘Pay Without Registration’ पर क्लिक करें। यदि आप एक रजिस्टर्ड यूजर हैं तो पोर्टल पर लॉगिन विवरण भरें।
  • स्टेप-3: यदि आपने ‘Pay Without Registration’ का ऑप्शन चुना है तो आपको महाराष्ट्र स्टाम्प ड्यूटी पोर्टल के एक अन्य पेज पर भेजा जाएगा, जहां आपको ‘Citizen’ ऑप्शन चुनना होगा और उस प्रकार के लेनदेन का चयन करना होगा, जो आप करना चाहते हैं।

Stamp Duty Maharashtra payment

  • स्टेप-4: ‘अपना दस्तावेज रजिस्टर्ड करने के लिए भुगतान करें’ का ऑप्शन चुनें। अब, आप स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क दोनों एक साथ भुगतान करने का ऑप्शन चुन सकते हैं या केवल स्टाम्प शुल्क या केवल पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

यह भी देखें: वसई विरार संपत्ति कर से जुड़ी सभी जानकारी

maharashtra stamp duty

  • स्टेप-5: स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क वेबसाइट में जरूरी विवरण जैसे जिला, उप-पंजीयक का कार्यालय, भुगतान विवरण, पक्षकारों का विवरण, संपत्ति का विवरण और संपत्ति मूल्य विवरण भरें।

Stamp duty Maharashtra

Stamp duty Maharashtra

  • स्टेप-6: स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क भुगतान के लिए भुगतान ऑप्शन चुनें और एक बार पेमेंट हो जाने पर आगे बढ़ें। स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की वेबसाइट से चालान जनरेट करें, जिसे deed के निष्पादन के समय प्रस्तुत करना होगा।

यदि आप किसी भी चरण में अटके हैं या आप अपना चालान फिर से जनरेट करना चाहते हैं, तो आप vtodat.mum-mh@gov.in पर मेल कर सकते हैं।

महाराष्ट्र में घर पंजीकरण शुल्क

महाराष्ट्र में संपत्ति या घर पंजीकरण शुल्क कुल मूल्य का 1 फीसदी है, यदि संपत्ति की कीमत 30 लाख रुपये से कम है और 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली संपत्तियों के लिए 30,000 रुपये की सीमा निर्धारित है।

उदाहरण

यदि महाराष्ट्र में एक अपार्टमेंट 60 लाख रुपये में बेचा जा रहा है तो घर पंजीकरण शुल्क 30,000 रुपये होगा क्योंकि संपत्ति की कीमत 30 लाख रुपये से अधिक है। हालांकि, यदि संपत्ति की कीमत 20 लाख रुपये है तो पंजीकरण शुल्क 20 लाख रुपये का 1 फीसदी होगा, जो कि 20,000 रुपये है।

अपनी म्हाडा की संपत्ति को कैसे रजिस्टर्ड करें?

अगर आपने म्हाडा लॉटरी के जरिए आवासीय इकाई प्राप्त की है तो संपत्ति को स्वीकार करने और भुगतान करने के बाद आपको इसे महाराष्ट्र सरकार के साथ रजिस्टर्ड कराना होगा। इससे आपकी संपत्ति कानूनी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है।

म्हाडा संपत्ति पंजीकरण के लिए पूरी प्रक्रिया –

  • gov.in पर लॉग इन करें।
  • “म्हाडा” विकल्प पर क्लिक करें।

  • इसके बाद आप iSarita 2.0 पेज पर पहुंच जाएंगे।
  • यहां आप एक सिटीजन के रूप में लॉगिन करें और आगे की प्रक्रिया का पालन करें।

 

अपनी सिडको संपत्ति का पंजीकरण कैसे करें?

यदि आपने सिडको लॉटरी के जरिए कोई आवास इकाई जीती है तो संपत्ति को स्वीकार करने और उसका भुगतान करने के बाद आपको इसे महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है ताकि यह कानूनी रिकॉर्ड में दर्ज हो सके।

  • सिडको संपत्ति रजिस्टर्ड करने के लिए https://igrmaharashtra.gov.in/Home पर लॉग ऑन करें।
  • सिडको पर क्लिक करें।

  • इसके बाद आप iSarita 2.0 पेज पर पहुंच जाएंगे।
  • नागरिक के रूप में लॉगिन करें और आगे की प्रक्रिया का पालन करें।

 

महाकोष पोर्टल पर चालान कैसे खोजें?

महाराष्ट्र में 2024 के लिए स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान महाकोश पोर्टल के जरिए भी किया जा सकता है। साथ ही इस पोर्टल का उपयोग करके आप ऑनलाइन चालान भी खोज सकते हैं।

‘चालान’ क्या है? 

‘चालान’ एक डिजिटल दस्तावेज है, जिसमें आपके द्वारा भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी का उल्लेख होता है। महाकोश पोर्टल पर इसे आसानी से खोजा जा सकता है।

चालान खोजने की पूरी प्रक्रिया

  • वेबसाइट https://gras.mahakosh.gov.in/echallan/ पर लॉग इन करें और होमपेज पर ‘सर्च चालान’ पर क्लिक करें।
  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको विभाग, जिला/कोषागार, राशि, बैंक, सीआईएन, जीआरएन, पेमेंट गेटवे कैप्चा दर्ज करना होगा और सर्च पर क्लिक करना होगा।

इस बात का ध्यान रखें कि 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2017 के बीच के चालान आर्काइव किए गए हैं। आप आर्काइव चालान टैब पर क्लिक करके चालान की कॉपी भी देख सकते हैं।

यदि आपको सेल्स टैक्स विभाग के चालान की आवश्यकता है, तो ‘सेल्स टैक्स चालान खोजें’ ऑप्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद आवश्यक विवरण दर्ज करें। जैसे विभाग, MSTD स्थान, बैंक, राशि, GRN, CIN और कैप्चा।  इसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया से आप आसानी से अपना चालान खोज सकते हैं।

जानें: पुणे में पेंट हाउस के बारे में विस्तृत जानकारी

 

ऑनलाइन E-स्टाम्प प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगी महाराष्ट्र सरकार

स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सरल बनाने की कोशिश में महाराष्ट्र सरकार ने 24 मार्च 2025 को यह घोषणा की कि नागरिक अब अपने घर बैठे ही ऑनलाइन E-स्टाम्प प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधान परिषद में महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकृति मिल गई।

यह 2004 से नागरिकों को भौतिक स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए लाइसेंसधारी विक्रेताओं के पास जाना पड़ता था, यह उस समस्या को दूर करेगा। साथ ही, राज्य में फ्रैंकिंग सेवाएं भी हैं, जो केवल चुनिंदा केन्द्रों पर ही उपलब्ध हैं, क्योंकि कोई भी सहज डिजिटल सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए रजिस्ट्रेशन के दौरान ई-चालान भरने के बाद भी लोगों को SRO में मुद्रित पर्चियां जमा करनी पड़ती थीं। इस सेवा की प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये है और इसमें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा। ऐसे में पहले कितनी स्टाम्प ड्यूटी देनी है, यह तय करने के लिए साधारण कागज पर आवेदन जमा किया जाता था।

डिजिटली तौर पर प्रस्तुतियां 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर की जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति आवश्यक स्टाम्प शुल्क से अधिक भुगतान करता है, तो उसे 45 दिनों के भीतर रिफंड मिल जाएगा। साथ ही, यदि किसी ने कम स्टाम्प शुल्क चुकाया है, तो उसे बाकी राशि तुरंत चुकानी होगी।

लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सेवा की उपलब्धता के साथ-साथ नागरिक पारंपरिक भौतिक स्टाम्प पेपर भी खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं।

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफलाइन कैसे भरें?

  • स्टाम्प पेपर: स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान स्टाम्प पेपर के जरिए किया जा सकता है, जिसमें एग्रीमेंट का विवरण एक कागज पर लिखा जाता है और अधिकृत व्यक्ति द्वारा जांच के बाद हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद यह स्टाम्प पेपर 4 महीने की अवधि के भीतर सब-रजिस्टार कार्यालय में रजिस्टर्ड किया जाता है।
  • फ्रैंकिंग: इस प्रक्रिया में महाराष्ट्र की स्टाम्प ड्यूटी उस कागज पर चुकाई जाती है, जिस पर एग्रीमेंट प्रिंट किया जाता है, फिर उसे एक अधिकृत बैंक में जमा किया जाता है। जमा करने के बाद स्टाम्प ड्यूटी भुगतान से संबंधित दस्तावेजों को फ्रैंकिंग मशीन की सहायता से प्रोसेस किया जाता है।
  • ई-एसबीटीआर (e-SBTR): इलेक्ट्रॉनिक सिक्योर्ड बैंक एंड ट्रेजरी रिसीट (e-SBTR) प्राप्त करने के लिए किसी अधिकृत बैंक में जाएं। लेनदेन का विवरण भेजने के बाद, नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान करें। जिस प्रॉपर्टी दस्तावेज को रजिस्टर्ड कराना है, उसे जारी किए गए e-SBTR से संलग्न करें। ePayment नियमों की जांच करें।

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी न भरने पर क्या पेनल्टी है?

यदि महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी समय पर नहीं भरी जाती है या कम भरी जाती है, तो खरीदार को ड्यूटी की कमी पर प्रति माह 1 फीसदी की दर से पेनल्टी देनी पड़ती है। यह दर महाराष्ट्र के अंतरिम बजट 2024-25 में 2 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी कर दी गई है और इसके लिए एक विधेयक भी पारित किया गया है। स्टाम्प ड्यूटी भरने में देरी या न भरने पर अधिकतम पेनल्टी 200 फीसदी तक हो सकती है।

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी भरने पर टैक्स लाभ

इनकम टैक्स एक्ट की धारा-80C के तहत, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क और सेस शुल्क के भुगतान पर आयकर में कटौती का लाभ लिया जा सकता है। हालांकि, ध्यान दें कि धारा-80C के तहत कुल आयकर कटौती 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

महाराष्ट्र सरकार ने मालिकाना हक के रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज शुल्क बढ़ाया

महाराष्ट्र सरकार ने दस्तावेज हैंडलिंग शुल्क को तुरंत प्रभाव से 20 रुपये प्रति पन्ना से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति पन्ना कर दिया है। यह दस्तावेज शुल्क उस स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त देना होगा, जो किसी खरीदार को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (SRO) में नई खरीदी या प्राप्त की गई संपत्ति का पंजीकरण कराते समय देना होता है।

जहां स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है, वहीं दस्तावेज हैंडलिंग शुल्क उस निजी कंपनी द्वारा वसूला जाता है, जो महाराष्ट्र की ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली का संचालन करती है।

जानें: पुणे में पेंटहाउस  के बारे में

 

स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क महाराष्ट्र 2025: ई-चालान के लिए उपलब्ध बैंकों की लिस्ट

इलाहाबाद बैंक आंध्रा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ महाराष्ट्र केनरा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन बैंक
सिटी यूनियन बैंक देना बैंक डीसीबी बैंक इंडियन बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक आईडीबीआई बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक विजया बैंक यूको बैंक भारतीय स्टेट बैंक
सिंडिकेट बैंक

महाकोष पोर्टल पर ‘सभी प्रमुख बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्वीकार किए जाते हैं’ पर क्लिक करें।

यह भी देखें:  सतारा (महाराष्ट्र) के बारे में सब कुछ

 

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑफलाइन कैसे भरें?

  • स्टाम्प पेपर: स्टाम्प ड्यूटी स्टाम्प पेपर के जरिए भरी जा सकती है। इस प्रक्रिया में समझौते की जानकारी स्टाम्प पेपर पर लिखी जाती है और अधिकृत व्यक्ति द्वारा जांचने के बाद हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद स्टाम्प पेपर को 4 महीने के भीतर उप-पंजीयक कार्यालय में रजिस्टर्ड किया जाता है।
  • फ्रैंकिंग: इसमें स्टाम्प ड्यूटी भरने के लिए समझौते को एक कागज पर प्रिंट किया जाता है और इसे अधिकृत बैंक में जमा किया जाता है। वहां फ्रैंकिंग मशीन की मदद से दस्तावेजों को स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के लिए प्रोसेस किया जाता है।

 

महाराष्ट्र में स्टांप ड्यूटी कब रिफंड की जा सकती है? 

  • यदि खरीदार द्वारा चुकाई गई स्टांप ड्यूटी की राशि वास्तविक देय राशि से अधिक है तो खरीदार रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है। यह रिफंड भुगतान की तारीख से 1 वर्ष के भीतर (पहले 6 महीने का नियम था) दावा किया जा सकता है।
  • यदि स्टांप पेपर पर लिखने में गलती हो गई हो और उसे इस्तेमाल करना संभव न हो।
  • अगर स्टांप पेपर पर कोई हस्ताक्षर नहीं हुआ है और पूरी या आंशिक जानकारी भरने के बावजूद उसे उपयोग में नहीं लाने का फैसला लिया गया हो।
  • यदि स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन धारा-31 (विशेष राहत अधिनियम) के अनुसार, किसी पार्टी द्वारा लेन-देन को अवैध घोषित किया गया हो।
  • जिस व्यक्ति का हस्ताक्षर आवश्यक है, वह हस्ताक्षर करने से इंकार कर देता है या हस्ताक्षर करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है।
  • स्टाम्प पेपर दस्तावेज का कोई भी पक्ष उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है।
  • स्टाम्प पेपर दस्तावेज का कोई भी पक्ष नियमों और शर्तों का पालन नहीं करता है।
  • दस्तावेज के लिए स्टाम्प का मूल्य अपर्याप्त है और सही मूल्य वाले दूसरे स्टाम्प पेपर का उपयोग करके लेनदेन पूरा किया गया है।
  • स्टाम्प ड्यूटी पेपर खराब हो गया है और दोनों पक्षों ने उसी उद्देश्य के लिए एक अन्य स्टाम्प पेपर दस्तावेज तैयार कर लिया है।

 

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी रिफंड कैसे प्राप्त करें? 

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी रिफंड प्रक्रिया शुरू करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम में जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है। जानकारी ऑनलाइन भरने के बाद आपको एक टोकन आवंटित किया जाएगा। इसके बाद आपको आवेदन ऑफलाइन जमा करना होगा। इसके लिए आपको नीचे दी गई है पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा –

यह भी देखें: प्रॉपर्टी डील रद्द होने पर टोकन मनी, जीएसटी और स्टाम्प ड्यूटी रिफंड के बारे में सब कुछ जानें

सबसे पहले आपको IGR महाराष्ट्र की वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा और ऑनलाइन सेवाओं का चयन करना होगा। यहां आपको स्टाम्प ड्यूटी महाराष्ट्र रिफंड एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा आप सीधे इस लिंक पर भी जा सकते हैं –  https://appl2igr.maharashtra.gov.in/refund/

यहां नियम व शर्तों को समझने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें और न्यू एंट्री पर क्लिक करें। इसके बाद मांगी गई जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, ओटीपी और कैप्चा आदि दर्ज करें।

इसके बाद आपको स्टाम्प ड्यूटी महाराष्ट्र रिफंड टोकन नंबर प्राप्त होगा। अब पासवर्ड सेट करें और इसके पुष्टि के लिए कैप्चा दर्ज करें और ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी रिफंड के लिए सबसे पहले आपको अपनी सारी निजी जानकारी, अपना बैंक अकाउंट नंबर और रिफंड का कारण आदि बताना होगा। आपको दस्तावेज के बारे में सारी जानकारी जैसे कि यह निष्पादित है या नहीं, पंजीकृत है या नहीं आदि दस्तावेज के विवरण में दर्ज करनी होगी।

अगर डॉक्यूमेंट दस्तावेज पंजीकृत है और आप महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी रिफंड चाहते हैं तो आपको दस्तावेज संख्या, तिथि और एसआरओ विवरण दर्ज करना होगा। इसी तरह अगर रद्दीकरण विलेख पंजीकृत है तो पंजीकरण संख्या और एसआरओ विवरण दर्ज करना होगा।

इसके बाद आपको स्टाम्प का विवरण दर्ज करना होगा, जिसमें प्रकार भी शामिल है – चाहे वह ई-भुगतान हो, ई-एसबीटीआर हो या फ्रैंकिंग, स्टाम्प विक्रेता का नाम और उसका पता, स्टाम्प खरीदार का नाम और विवरण, स्टाम्प का मूल्य आदि। स्टाम्प से संबंधित सभी विवरण दर्ज करने पर के बाद आपको लाल रंग में एक ‘इमेज कोड’ दिखाई देगा। आपको उस कोड को खाली फ्रेम में लिखना होगा और ‘रजिस्टर’ बटन दबाना होगा। इसके बाद आपकी मुंबई में स्टाम्प ड्यूटी/स्टाम्प ड्यूटी महाराष्ट्र रिफंड जानकारी सबमिट हो जाएगी और आपको ‘पावती’ टैब दिखाई देगा। महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी रिफंड की शुरुआत के लिए स्टाम्प कलेक्टर के कार्यालय में जमा किए जाने वाले आवेदन में अपना मुंबई में स्टाम्प ड्यूटी/स्टाम्प ड्यूटी महाराष्ट्र रिफंड टोकन नंबर दर्ज करें।

 

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क: सूचना की जानकारी के लिए शुल्क

सूचना दायर करने का माध्यम प्रभार
ऑनलाइन 1,000 रुपए (ऋण राशि चाहे जो भी हो)
ऑफलाइन 300 रुपए (एसआरओ कार्यालय में जाकर)

 

पुराने संपत्ति दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क 

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर को यह अधिकार है कि वे किसी दस्तावेज के पंजीकरण की तारीख से 10 वर्षों के भीतर उस दस्तावेज को बुलाकर यह जांच कर सकें कि उस पर उचित स्टांप ड्यूटी का भुगतान किया गया है या नहीं। हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि अगर पुराने किसी भूमि दस्तावेज पर स्टांप ड्यूटी उचित तरीके से नहीं चुकाई गई है तो उसकी बाद की बिक्री के समय यह शुल्क वसूला नहीं जा सकता।

इसके अलावा महाराष्ट्र में स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क संबंधित नियमों के अनुसार, यदि पुराने दस्तावेजों पर स्टाम्प लगाना अनिवार्य है तो स्टांप ड्यूटी केवल उस समय के बाजार मूल्य के आधार पर ही वसूली जाएगी, जब लेन-देन हुआ था। ऐसे परिस्थिति में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क को पिछली तारीखों पर लागू नहीं किया जा सकता।

 

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज: एमनेस्टी योजना

महाराष्ट्र सरकार ने मुद्रांक शुल्क अभय योजना के तहत 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 2020 के बीच रजिस्टर्ड या गैर-रजिस्टर्ड दस्तावेजों पर देरी से भुगतान के कारण लगे स्टाम्प ड्यूटी और जुर्माने को माफ करने की घोषणा की। यह योजना 31 अगस्त 2024 तक लागू थी।

 

माफी योजना क्यों महत्वपूर्ण है?

  • अपर्याप्त स्टैंप ड्यूटी का भुगतान करना अवैध होता है और यह तब समस्या बन सकता है, जब कोई खरीदार अपनी संपत्ति बेचने का प्रयास करेगा। इसे वैध बनाने के लिए शेष बची हुई स्टाम्प ड्यूटी और जुर्माना भरना पड़ता है, जो स्टाम्प ड्यूटी की राशि का 400 फीसदी तक हो सकता है। ऐसे में इस माफी योजना के तहत IGRS महाराष्ट्र का उद्देश्य उन सभी संपत्ति दस्तावेजों पर राजस्व एकत्र करना है, जो सही तरीके से स्टाम्प नहीं किए गए हैं और इसके लिए जुर्माने में राहत दी जाती है।
  • इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी दस्तावेज अधिकृत IGRS विक्रेताओं या फ्रैंकिंग सेंटर से खरीदे गए स्टाम्प पेपर पर ही तैयार किए गए होने चाहिए। जिन संपत्ति के दस्तावेज नकली स्टाम्प पेपर पर तैयार किए गए हैं, वे इस माफी योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।

आईजीआर महाराष्ट्र दस्तावेज खोज के बारे में विस्तार से पढ़ें

 

महाराष्ट्र स्टाम्प ड्यूटी माफी योजना: कार्यान्वयन

चरण- 1- दिसंबर से 29 फरवरी, 2024 तक    
भुगतान की जाने वाली या देय स्टाम्प ड्यूटी की राशि भुगतान किए जाने वाले या देय स्टाम्प शुल्क में कटौती भुगतान किए जाने वाले या देय संपूर्ण स्टाम्प शुल्क पर लगाए जाने वाले जुर्माने में कमी
1 रुपए से 1 लाख रुपए तक की राशि के लिए 100 फीसदी 100 फीसदी
1 लाख रुपए से अधिक की राशि के लिए 50 फीसदी 100 फीसदी

 

चरण- 2 – 1 फरवरी से 31 अगस्त, 2024 तक
भुगतान की जाने वाली या देय स्टाम्प ड्यूटी की राशि भुगतान किए जाने वाले या देय स्टाम्प शुल्क में कटौती भुगतान किए जाने वाले या देय संपूर्ण स्टाम्प शुल्क पर लगाए जाने वाले जुर्माने में कमी
1 रुपए से 1 लाख रुपए तक की राशि के लिए 80 फीसदी 80 फीसदी
1 लाख रुपए से अधिक की राशि के लिए 40 फीसदी 70 फीसदी

यह भी देखें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पिछले लेनदेन के लिए स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जा सकती

 

महाराष्ट्र 2025: स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क – निर्णय प्रक्रिया 

महाराष्ट्र स्टाम्प एक्ट की धारा-31 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जो दस्तावेज में पक्षकार हो, स्टाम्प ड्यूटी के बारे में स्टाम्प कलेक्टर से राय प्राप्त करने के लिए उस दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकता है।

इसके लिए IGRS महाराष्ट्र पेज पर ‘Adjudication under Stamps’ ऑप्शन पर क्लिक करें। आप संबंधित पेज पर पहुंच जाएंगे।

यहां आपको यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालना होगा और लॉगइन करना होगा। अगर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो साइन अप पर क्लिक करें और पहले रजिस्टर करें।

इस पेज पर लॉग इन करने के बाद किसी भी व्यक्ति को इस प्रोसेस  का पालन करना होगा।

  • अपने आवेदन से संबंधित डेटा दर्ज करें।
  • संबंधित प्रॉपर्टी की प्रतिलिपि के साथ-साथ अन्य प्रमाण भी अपलोड करें।
  • उसके आवेदन की स्थिति जानें।
  • प्रश्न/आवश्यकता को जानें और उसका अनुपालन करें।
  • नोटिस और आदेशों (यदि कोई हो) की प्रतियां प्राप्त करें।

 

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा-10डी के लिए आवेदन

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा-10डी में उल्लेख किया गया है कि अधिसूचित संस्थाएं, निकाय आदि यह सुनिश्चित करते हैं कि ई-भुगतान मोड द्वारा अधिसूचित प्रकार के दस्तावेजों पर उचित स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया है। ऐसे में आपको वेबसाइट https://appl2igr.maharashtra.gov.in/section10d/LoginPG.aspx पर जाना होगा। यह एप्लिकेशन अधिसूचित संस्थाओं, निकायों को सहायता प्रदान करता है।

  • अपनी शाखाओं के लिए पंजीकरण कराना और लॉगिन आईडी बनाना।
  • डेटा दर्ज करें और स्टाम्प ड्यूटी की गणना करें।
  • स्टाम्प शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें।
  • ऑनलाइन भुगतान को सत्यापित एवं विकृत करें।
  • बैच फाइल अपलोड करें और थोक भुगतान करें।
  • प्रमाण पत्र तैयार करें।
  • अन्य संबंधित रिपोर्ट तैयार करें।

यह भी देखें: महाराष्ट्र के महाफूड राशन कार्ड के बारे में जानें सब कुछ

 

महाराष्ट्र स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में संशोधन (अक्टूबर 2024)

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 में कुछ संशोधन किए गए हैं, जो 14 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी हो चुके हैं। इन संशोधनों के बारे में नीचे उल्लेख किया गया है।

  • महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा-4 के तहत स्टाम्प ड्यूटी दस्तावेज का पंजीकरण शुल्क Rs 500 से बढ़ाकर Rs 1,000 कर दिया गया है।
  • पहले अनुच्छेद-52 और अनुच्छेद-58 के तहत वसूले जाने वाले Rs 200 के स्टाम्प शुल्क को संशोधित कर अब Rs 500 कर दिया गया है।
  • अनुच्छेद-47 के अंतर्गत साझेदारी के प्रपत्र में परिवर्तन किए गए हैं, जिसके तहत न्यूनतम स्टाम्प शुल्क Rs 500 और अधिकतम स्टाम्प शुल्क Rs 50,000 होगा।

 

महाराष्ट्र स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क: संपर्क जानकारी

पंजीयन महानिरीक्षक एवं स्टाम्प नियंत्रक का कार्यालय,

भूतल,

विधान भवन के सामने (काउंसिल हॉल),

नया प्रशासनिक भवन,

पुणे 411001, महाराष्ट्र, भारत

 

Housing.com का पक्ष

महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी को सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड कराने के लिए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस का भुगतान अनिवार्य है। इसका भुगतान न करने पर प्रॉपर्टी पर आपका स्वामित्व नहीं माना जाएगा। अगर भविष्य में प्रॉपर्टी किसी कानूनी विवाद में फंसती है, तो आपके पास मालिकाना हक साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं होंगे। इसे आसान बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार महिलाओं को 1 फीसदी की स्टाम्प ड्यूटी में छूट देती है। हालांकि, यह छूट जॉइंट रजिस्ट्रेशन के मामलों में लागू नहीं होती। साथ ही, अगर आपकी प्रॉपर्टी रिडेवलपमेंट में जा रही है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस स्थिति में कितनी स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी।

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महाराष्ट्र में गिफ्ट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी कब लगानी चाहिए?

महाराष्ट्र स्टाम्प एक्ट के अनुसार, सभी दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी या तो कार्यवाही के समय या उस दिन के अगले कार्य दिवस में लगानी चाहिए। यदि डीड सीमा के बाहर बनाई जाती है तो इसे भारत में पहली बार प्राप्त होने के बाद 3 महीने के अंदर स्टाम्प किया जा सकता है।

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी संबंधित कागजों पर किसका नाम होना चाहिए?

महाराष्ट्र के स्टाम्प ड्यूटी संबंधित कागजों पर ट्रांजैक्शन के एक पक्ष का नाम होना चाहिए, न कि किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट या वकील का। इसके अलावा महाराष्ट्र में स्टाम्प पेपर का इश्यू डेट ट्रांजैक्शन की तारीख से 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए।

स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान कैसे किया जा सकता है?

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी को डीड पर चिपकाए गए स्टाम्प या इम्प्रेस्ड स्टाम्प के रूप में चुकाया जा सकता है। इसके अलावा डीड पर इस्तेमाल किए गए स्टाम्प को कार्यवाही के समय रद्द कर दिया जाता है ताकि वह फिर से उपयोग में न आए।

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी किस आधार पर लगाई जाती है- रेडी रेकर या प्रॉपर्टी के मूल्य पर?

प्रॉपर्टी की बिक्री दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी उस मूल्य पर लगाई जाती है, जो दस्तावेज में प्रॉपर्टी की कीमत के रूप में लिखा गया है या उस रेडी रेकनर रेट या सर्किल रेट्स पर, जो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो भी ज्यादा हो।

क्या 2024 में महाराष्ट्र में इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलपर्स के लिए स्टाम्प ड्यूटी कम की जाएगी?

अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है। साल 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने ठाणे, नवी मुंबई और पुणे में इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स के लिए 50 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी में छूट की घोषणा की थी। हालांकि, यह मुंबई और लोनावला के प्रोजेक्ट्स पर लागू नहीं होगी।

भारत में स्टाम्प ड्यूटी को कैसे कम किया जा सकता है?

इसके लिए आप अपनी प्रॉपर्टी को परिवार की किसी महिला के नाम पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, निर्माणाधीन प्रॉपर्टी को कम अविभाजित हिस्से पर पंजीकृत कर सकते हैं और स्टाम्प ड्यूटी पर टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी रिफंड कैसे प्राप्त करें?

स्टाम्प ड्यूटी रिफंड के लिए आवेदन बिक्री डीड की रद्दीकरण तिथि से 2 साल के अंदर किया जा सकता है।

स्टाम्प ड्यूटी रिफंड की प्रक्रिया कैसे शुरू करें?

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी रिफंड की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको ऑनलाइन जानकारी भरनी होगी और एक टोकन प्राप्त करना होगा। इस टोकन के साथ आपको स्टाम्प ड्यूटी रिफंड फॉर्म ऑफलाइन जमा करना होगा।

महाराष्ट्र स्टैंप ड्यूटी माफी योजना के तहत संपत्तियों का पंजीकरण कराने की अंतिम तारीख कब थी?

महाराष्ट्र स्टैंप ड्यूटी माफी योजना के तहत संपत्तियों का पंजीकरण कराने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2024 थी।

हमारे लेख से संबंधित कोई सवाल या प्रतिक्रिया है? हम आपकी बात सुनना चाहेंगे। हमारे प्रधान संपादक झूमर घोष को jhumur.ghosh1@housing.com पर लिखें

 

Was this article useful?
  • ? (2)
  • ? (1)
  • ? (1)

Recent Podcasts

  • निर्माणाधीन संपत्तियों पर GST के नए नियम: यहां जानें हर प्रमुख जानकारीनिर्माणाधीन संपत्तियों पर GST के नए नियम: यहां जानें हर प्रमुख जानकारी
  • वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 क्या है?वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 क्या है?
  • जानें क्या होता है उचित भूमि मूल्य या FMV, कैसे की जाती है इसकी गणना?जानें क्या होता है उचित भूमि मूल्य या FMV, कैसे की जाती है इसकी गणना?
  • 2025-26 में गृह प्रवेश के लिए सबसे शुभ मुहूर्त, यहां देखें महीनेवार पूरी लिस्ट2025-26 में गृह प्रवेश के लिए सबसे शुभ मुहूर्त, यहां देखें महीनेवार पूरी लिस्ट
  • मुकेश अंबानी के भव्य घर एंटीलिया के बारे में वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैंमुकेश अंबानी के भव्य घर एंटीलिया के बारे में वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी व ग्रामीण) 2025: जानें हर महत्वपूर्ण जानकारीप्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी व ग्रामीण) 2025: जानें हर महत्वपूर्ण जानकारी